कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक रिटायर्मेंट योजना है जहाँ कर्मचारी और उसके नियोक्ता/ कंपनी सेवा अवधि के दौरान वेतन के एक हिस्से का योगदान करते हैं और सदस्य रिटायर्मेंट के बाद एक साथ ये राशि निकालता है। कर्मचारी नौकरी छोड़ने या रिटायर्मेंट के बाद EPF खाते से फण्ड निकालने के लिए अनुरोध कर सकता है। इसके लिए उसे फॉर्म 19 भरना होगा।
फॉर्म 19 भरने के दौरान याद रखने वाली महत्वपूर्ण बातें
- नौकरी छोड़ने या रिटायर्मेंट के दो महीने बाद ही फॉर्म भरा जा सकता है
- कर्मचारी को अंतिम निपटान के लिए अपना मोबाइल नंबर देना होगा
- फॉर्म ऑनलाइन (EPF सदस्य पोर्टल पर) के साथ ऑफलाइन भी भरा जा सकता है
- इस फॉर्म में पैन न० भरना अनिवार्य है
- ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए नियोक्ता/ कंपनी का हस्ताक्षर और मुहर अनिवार्य है
EPF फॉर्म नंबर | फॉर्म – 19 |
उद्देश्य | अंतिम निपटान (EPF खाते से पूरी राशि निकालने के लिए) |
संपर्क | https://epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form19.pdf |
योग्यता | सभी मौजूदा कर्मचारी जो अपने मौजूदा EPF खाते को बंद करना चाहते हैं |
अनिवार्य | हां (अंतिम निपटान के लिए) |
फॉर्म कैसे भरें | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों |
इसे कब भरा जाता है | नौकरी छोड़ने के कम से कम 2 महीने बाद |
फॉर्म 19 नमूना प्रारूप
फॉर्म 19 में निम्नलिखित भाग हैं:
- सदस्य का नाम
- पिता का नाम या पति का नाम (विवाहित महिलाओं के लिए)
- जन्म तिथि
- फैक्टरी / कंपनीका नाम और पता
- PFखाता नंबर और UAN
- स्थापना में शामिल होने की तिथि
- नौकरी छोड़ने की तिथि
- नौकरी छोड़ने का कारण
- स्थाई खाता नंबर(PAN)
- पूरा डाक पता
- भुगतान का प्रकार
सदस्य के हस्ताक्षर, साथ ही नियोक्ता/ कंपनी के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है।
जब आपको चेक द्वारा भुगतान की आवश्यकता हो, तो एडवांस स्टाम्प रसीद भरनी होगी।
एडवांस स्टाम्प का मतलब है कि आपको 1 रु. के राजस्व स्टाम्प को फॉर्म पर लगाना होगा और उस पर हस्ताक्षर करना होगा। अगर आप ECS विकल्प (इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट) चुनते हैं, तो आपको अग्रिम स्टाम्प की आवश्यकता नहीं है।
कर्मचारी को फॉर्म की शुरुआत में अपना मोबाइल नंबर देना होगा।
EPF फॉर्म 19 ऑनलाइन कैसे भरें
एक बार जब आप नौकरी छोड़ देते हैं, तो आप अपने PF खाते से पूरी राशि निकाल सकते हैं या इसे नए संगठन के नए EPF खाते में ट्रान्सफर कर सकते हैं। इसके लिए आप फॉर्म 19 को ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीके से भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको नीचे बताए गए तरीके का पालन करना होगा:
- EPF सदस्य पोर्टल पर अपने UAN खाता में लॉग-इन करें
- ऑनलाइन सेक्शन में क्लेम (फॉर्म – 31, 19 और 10 C) पर क्लिक करें
- अपने लिंक किए गए बैंक खाते के अंतिम 4अंक दर्ज करें और “Verify” पर क्लिक करें
- सर्टिफिकेट ऑफ़ अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर करने के लिए “Yes” पर क्लिक करें
- “I want to apply for” सेक्शन मेंड्रॉप-डाउन मेनू से “ Only PF Withdrawal (Form-19) ” विकल्प चुनें
- एक नया सेक्शन खुलेगा, जहाँ आपको अपना पूरा पताबताना होता है। अस्वीकरण पर क्लिक करें और “Get Aadhaar OTP” पर क्लिक करें
- यदि आपका संचयी सेवा का कार्यकाल 10वर्ष से अधिक है, तो आप ईपीएस निकासी के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। हालाँकि, आप 18 वर्ष की आयु के होने के बाद, ईपीएस पेंशन प्राप्त करने के लिए योग्य होंगे
- UIDAI (आधार) के साथ रजिस्टर नंबर पर OTP भेजा जाएगा
- दिए किए गए स्थान में इस OTP को दर्ज करें और अपना आवेदन जमा करें
- आपके आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने के बाद एक रेफरेंस न०उत्पन्न की जाएगी
- निकासी राशि 15-20० दिनों में आपके UAN से जुड़े बैंक खाते में जमा हो जाती है
फॉर्म 19 ऑनलाइन भरने के लिए पूर्व-आवश्यकताएँ
- आपको सबसे पहले EPF सदस्य पोर्टल पर अपना UAN एक्टिव करना चाहिए
- आपका बैंक खाता और पैन अनिवार्य रूप से UANके साथ जुड़ा होना चाहिए
- आपका मोबाइल नंबर UAN के साथ भी जुड़ा होना चाहिए
- अगर आप EPF खाते से पूरी राशि निकालने के लिए योग्य नहीं हैं, तो फॉर्म 19 आपके निकासी फॉर्म में प्रदर्शित नहीं होगा
- हालाँकि, यदि फॉर्म 19 विकल्प में मौजूद है, तो आपको फॉर्म 10C भी मिलेगा
- कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म (ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए)
कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म,फॉर्म 19, फॉर्म 10 सी और फॉर्म 31 का एक मिलाजुला रूप है । EPF खाते से पूरी राशि निकालने के लिए फॉर्म 19 भरा जाता है, फॉर्म 10 C को पेंशन निकासी के लिए और फॉर्म 31 को आंशिक EPF निकासी के लिए भरा जाता है। हालाँकि, फंड को ऑफलाइन निकालने के लिए केवल कंपोज़िट क्लेम फॉर्म भरना होगा।
संबंधित सवाल (FAQs)
प्रश्न. नौकरी छोड़ने के लिए कौन से कारण मान्य माने जाते हैं?
उत्तर: यदि कर्मचारी EPF खाते से पूरी राशी निकालने के लिए क्लेम करता है, तो निम्नलिखित कारणों को मान्य माना जाता है। ये कारण ऑफलाइन निकासी के लिए दिए जाते हैं। ऑनलाइन निपटान के लिए, ये कारण फॉर्म में मौजूद नहीं हैं:
- सदस्य का स्वास्थ्य खराब होना
- नियोक्ता/ कंपनी का बंद हो जाना
- सदस्य के नियंत्रण से परे अन्य कारण
- निजी कारण
प्रश्न. क्या ऑनलाइन आवेदन के लिए राजस्व स्टाम्प आवश्यक है?
उत्तर: नहीं, आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए राजस्व स्टाम्प जमा करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको 1 रु. के राजस्व स्टाम्प को चिपकाना होगा और चेक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने की स्थिति में आवेदन जमा करने के समय इस पर हस्ताक्षर करना होगा।
प्रश्न. क्या मैं चेक के माध्यम से EPF खाते से पूरी राशि निकालने का क्लेम कर सकता हूँ?
उत्तर: हाँ, आप चेक के माध्यम से EPF खाते से पूरी राशि निकालने का क्लेम कर सकते हैं। आपको फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी का उल्लेख करना होगा:
- EPF निकासी की राशि
- 1 रु.का राजस्व स्टाम्प
- आवेदक का हस्ताक्षर
प्रश्न. अगर EPF की पूर्ण निकासी फार्म 19 का उपयोग करके की गई है, तो EPS राशि का क्या होता है, जब फॉर्म 10 C का उपयोग करके ईपीएस राशि की निकासी नहीं की जाती है?
उत्तर: यदि आपका संचयी सेवा कार्यकाल10 साल से कम है, तो आपके पीएफ खाते में राशि वैसे ही रहेगी। आप फॉर्म 10 C का उपयोग करके किसी भी समय ईपीएस राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं। UAN सदस्य ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से क्लेम ऑफलाइन या ऑनलाइन किया जा सकता है।