कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) सामाजिक सुरक्षा योजना का एक रूप है जिसमें, कंपनियों/ संस्थानों के कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा हर महीने डालते हैं, और उतना ही हिस्सा उनकी कंपनी/ संस्थान उनके EPF अकाउंट में जमा करते हैं। प्रत्येक कर्मचारी को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत एक डिक्लेरेशन और नॉमिनी प्रस्तुत करना होता है। कर्मचारी को EPF फॉर्म 2 के माध्यम से नॉमिनी दाखिल करना होता है ताकि कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के मामले में नॉमिनी व्यक्ति उस अकाउंट का फण्ड प्राप्त कर सके।
EPF फॉर्म नंबर | फॉर्म – 2 |
उद्देश्य | लाभार्थी की घोषणा और नामांकन |
डाउनलोड लिंक | https://goo.gl/Vvg4JT |
कब भरें | किसी भी समय योजना में नॉमिनी होने के बाद |
कैसे भरें | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं |
अपडेट की आवश्यकता | शादी के बाद फिर से फॉर्म भरना पड़ता है |
जमा करने सीमा | इसकी कोई सीमा नहीं है और सदस्य अपने नॉमिनी को जितनी बार चाहे बदल सकते हैं |
दस्तावेज़ | कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है |
अप्रुवल | कंपनी/संस्थान या PF आयुक्त से कोई अप्रुवल आवश्यक नहीं है |
EPF फॉर्म 2 की जानकारी
फॉर्म में 2 से 4 सेक्शन होते हैं, जैसे– सामान्य सूचना, भाग – A (EPF), भाग– B (EPS) (पैरा -18) और कंपनी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
सामान्य जानकारी
- सदस्य का नाम
- पिता / पति का नाम
- जन्म की तारीख
- लिंग
- वैवाहिक स्थिति
- अकाउंट नंबर
- स्थायी और अस्थायी पता
- EPF और EPS में शामिल होने की तिथि
भाग – A (EPF)
इस भाग में, EPF खाता धारक को उस नॉमिनी के बारे में जानकारी देना है जिसे वह अपनी मृत्यु के मामले में EPF अकाउंट बैलेंस प्रदान करना चाहता है। इस अनुभाग में निम्नलिखित जानकारी दी जाती है:
- नॉमिनी व्यक्ति का नाम
- पता
- सदस्य के साथ नामित व्यक्ति का संबंध
- जन्म की तारीख
- प्रत्येक नॉमिनी व्यक्ति को भुगतान किया जाने वाले फण्ड के हिस्से की जानकारी
- यदि नॉमिनी व्यक्ति नाबालिग है, तो अभिभावक का नाम और पता जो नॉमिनी व्यक्ति के नाबालिग होने के दौरान राशि प्राप्त कर सकता है
- सदस्य के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
भाग – B (EPS) (पैरा 18)
EPS कर्मचारियों की पेंशन योजना का संक्षिप्त नाम है। EPF में कंपनी/संस्थान के 12% योगदान में से 8.33% सदस्य के EPS अकाउंट में जमा किया जाता है। एक सदस्य के PF अकाउंट की EPS आय भी योग्य नॉमिनी व्यक्ति को वितरित की जाती है। इस सेक्शन में आपको पेंशन प्राप्त करने के लिए योग्य परिवार के सदस्यों की जानकारी देना होगा। सदस्य को इस सेक्शन में निम्नलिखित जानकारी का उल्लेख करना है:
- परिवार के सदस्य का नाम
- परिवार के सदस्य का पता
- जन्म की तारीख
- सदस्य के साथ संबंध
- सदस्य के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
मासिक विधवा पेंशन (पैरा 16 2 (a) (i) और (ii) के तहत स्वीकार्य के लिए नॉमिनी के मामले में, सदस्य को इस तरह की जानकारी देनी होगी:
- नॉमिनी व्यक्ति का नाम और पता
- जन्म की तारीख
- सदस्य के साथ संबंध
कंपनी/संस्थान द्वारा प्रमाण पत्र
कंपनी/संस्थान को फॉर्म में उल्लिखित जानकारी को प्रमाणित करना होगा और फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी देनी होगी:
- कर्मचारी का नाम
- अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
- अधिकारी का पदनाम
- दिनांक
- स्थान
- संगठन का नाम और पता और स्टाम्प
ई-नॉमिननेशन ऑनलाइन कैसे भरें
एक सदस्य जिसने पहले से ही EPF सदस्य पोर्टल पर अपना UAN रजिस्टर्ड किया है, वह अपना ई–नॉमिनेशन ऑनलाइन भर सकता है। यदि आपने EPF सदस्य पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आपको पहले अपना UAN एक्टिव करना होगा और फिर ई–नॉमिनेशन के लिए इन आसान तरीकों का पालन करना होगा:
- अपने UAN और पासवर्ड का उपयोग करके EPF सदस्य पोर्टल पर लॉग-इन करें: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
- “Manage” सेक्शन से “e-Nomination” विकल्प चुनें
- अपने “Profile” में अपना “Permanent Address” और “Current Address” दर्ज करें और “Save” पर क्लिक करें
- चुनें कि आपके पास परिवार है या नहीं
- परिवार के सदस्य की जानकारी जैसे कि आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि, लिंग, संबंध, पता, अभिभावक (नाबालिगों के मामले में) और “Save Family Details” पर क्लिक करें। यदि आप अधिक नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं, तो “Add Row” विकल्प चुनें
- अब लिस्ट से नॉमिनी व्यक्तियों का चयन करें और शेयर की कुल राशि दर्ज करें। अब “Save EPF Nomination” पर क्लिक करें
- आपके नॉमिनेशन की जानकारी सुरक्षित कर ली जाएगी और आपके द्वारा नॉमिनी व्यक्तियों को ही फण्ड मिलेगा
- पेंशन योजना के लाभ के लिए EPS सेक्शन के लिए समान तरीकों का पालन करें
परिवार के सदस्य
अपने या अपने माता–पिता के साथ एक विवाहित कर्मचारी और जो कर्मचारी या माता–पिता के बिना किसी एक या अधिक परिवार के सदस्यों को नॉमिनी बना सकते हैं। एक सदस्य को फॉर्म – 2 के माध्यम से परिवार के सदस्य को नॉमिनी बनाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा:
कर्मचारी भविष्य निधि योजना
एक परिवार को कर्मचारी भविष्य निधि योजना में परिभाषित किया गया है:
1.पुरुष कर्मचारियों के मामले में, नॉमिनी हो सकता है:
- पत्नी
- बच्चे
- आश्रित माता–पिता और
- बेटे की विधवा और बच्चें
2.महिला कर्मचारियों के मामले में, नॉमिनी हो सकता है:
- पति
- बच्चे
- आश्रित माता–पिता
- पति के आश्रित माता–पिता
- पति या पत्नी के आश्रित माता–पिता
- बेटे की विधवा और बच्चें
कर्मचारी पेंशन योजना में
एक परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है:
- कर्मचारी का जीवन साथी
- नाबालिक बेटा और कर्मचारी की अविवाहित बेटी
- कर्मचारी की मृत्यु से पहले गोद लिया गया बेटा या बेटी
परिवार के सदस्यों को नॉमिनी बनाते समय याद रखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
- जब भी वह ऐसा करना चाहता है,सदस्य अपना नॉमिनी बदल सकता है
- नॉमिनी परिवार के एक या अधिक सदस्य को बनाया जाना चाहिए
- यदि सदस्य का कोई परिवार नहीं है, तो वह किसी को भी नॉमिनी बना सकता है
- प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होने वाली राशि के निर्धारित प्रतिशत के साथ एक से अधिक परिवार के सदस्य नॉमिनी बनाए जा सकते हैं
- प्रत्येक व्यक्ति जो 16-11-1995 को या उसके बाद EPF-योग्य कंपनी/संस्थान (जहां 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं) से जुड़ता है, अनिवार्य रूप से EPS में शामिल होना आवश्यक है, बशर्ते उसका वेतन प्रति माह 15,000 रुपये तक हो
- न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा कर्मचारी को पेंशन के लिए योग्य बनाएगी
- यदि कर्मचारी के परिवार के सदस्य हैं, तो वह परिवार से बाहर किसी को भी नामित नहीं कर सकता है
- अविवाहित सदस्य की शादी होने के बाद, उसे फिर से एक नया नॉमिनेशन दाखिल करना होगा