कर्मचारी भविष्य निधि(EPF) एक रिटायरमेंट लाभ योजना है जिसके तहत कर्मचारी और उसकी कम्पनी सेवा अवधि के दौरान योगदान करते हैं। कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में या रिटायरमेंट से पहले इस पैसे को निकाल सकते हैं ताकि अपने बाकी की ज़िंदगी वो बिना किसी आर्थिक समस्या के बिता सकें। वहीं कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में, जीवित परिवार को EDLI योजना के तहत 6 लाख तक का बीमा मिलता है और EPS योजना के तहत मासिक विधवा/ बच्चे/ अनाथ पेंशन। परिवार EPF फॉर्म 20 का उपयोग करके प्रोविडेंट फण्ड (PF) को निकालने का क्लेम भी कर सकता है। इस फॉर्म का उपयोग नाबालिग या कर्मचारी के मानसिक रोगी हो जाने पर भी किया जा सकता है।
EPF फॉर्म | फॉर्म 20 |
उद्देश्य | मृतक सदस्यों के मामले में EPF विड्रॉल क्लेम |
लिंक | https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form20.pdf |
योग्यता | मृतक को EPFO का सदस्य होना चाहिए |
कैसे भरें | ऑफलाइन |
कब भरें | सदस्य की मृत्यु के मामले में |
दस्तावेज़ | मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य है |
EPF फॉर्म 20 कैसे भरें?
एक आवेदक (परिवार के सदस्य / वारिस / सदस्य का सदस्य / अभिभावक) EPF फॉर्म 20 ऑफ़लाइन भर सकता है और आवश्यक दस्तावेजों के साथ कम्पनी के माध्यम से EPF कमिश्नर कार्यालय में जमा कर सकता है। EPF फॉर्म 20 में निम्नलिखित बिन्दु हैं जो आवेदक को भरना है।
मोबाइल नंबर – EPF निकासी स्थिति पर समय पर SMS अलर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदक का मोबाइल नम्बर दर्ज करें।
सदस्य की जानकारी
- सदस्य का नाम
- पिता / पति का नाम (विवाहित महिलाओं के मामले में)
- उस कम्पनी या संस्थान का नाम और पता जिसमें सदस्य अंतिम बार कार्यरत था
- EPF खाता नम्बर
- सेवा छोड़ने की तिथि
- सेवा छोड़ने का कारण (मृत सदस्य के मामले में “मृत्यु“)
- मृत्यु तिथि (dd / mm / yyyy)
- उसकी मृत्यु के दिन सदस्य की वैवाहिक स्थिति
क्लेम करने वाले की जानकारी
- नाम
- पिता / पति का नाम
- लिंग
- आयु (सदस्य की मृत्यु तिथि के अनुसार)
- वैवाहिक स्थिति (सदस्य की मृत्यु की तारीख के अनुसार)
- मृतक सदस्य के साथ संबंध
मानसिक रोगी कर्मचारी या नाबालिग नॉमिनी के अभिभावक/ मैनेजर द्वारा भरा जाएगा
या
नाबालिग नॉमिनी / कानूनी उत्तराधिकारी/ परिवार के सदस्य/ मृत सदस्य के संरक्षक द्वारा दी जाने वाली जानकारी
- क्लेम करने वाले का नाम
- पिता/ पति का नाम
- नाबालिग/ मृतक सदस्य के साथ संबंध
- क्लेम करने वाले का पूरा डाक पता (ब्लॉक अक्षरों में)
- भुगतान का माध्यम
- पोस्टल मनी ऑर्डर द्वारा
- खाते में भेजे गए भुगतान चेक / इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा
क्लेम करने वाले के द्वारा डिक्लेरेशन
मुहर लगी रसीद [केवल चेक और बैंक खाते के माध्यम से राशि के ट्रांसफर के मामले में दिया जाना है]। यह EPF की प्राप्ति को स्वीकार करती है।
EPF फॉर्म 20 के योग्यता
EPF फॉर्म 20 निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा भरा जा सकता है:
- नाबालिग सदस्य के संरक्षक द्वारा
- मृतक सदस्य के नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा
- मृतक / मृतक सदस्य के अभिभावक या मृतक सदस्य के फंड का क्लेम करने के लिए वारिस द्वारा
EPF फॉर्म 20 का वैरीफिकेशन
EPF फॉर्म 20 को कम्पनी के माध्यम से EPFO को भेजा जाना है, जिसमें सदस्य अंतिम बार कार्यरत था। कम्पनी व साथ ही साथ ही क्लेम करने वाले को फॉर्म के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करना होगा।
यदि कम्पनी बंद है, तो फॉर्म को निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा विधिवत वैरीफाई किया जाता है:
- मजिस्ट्रेट
- गजटेड अधिकारी
- पोस्ट मास्टर या सब–पोस्ट मास्टर
- ग्राम संघ के अध्यक्ष
- ग्राम पंचायत के अध्यक्ष जहां कोई केंद्रीय बोर्ड नहीं है
- नगर निगम या जिला स्थानीय बोर्ड के अध्यक्ष या सचिव या सदस्य / संसद / विधान सभा के सदस्य / केंद्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्य
- कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की क्षेत्रीय समिति
- उस बैंक के मैनेजर जिसमें सेविंग बैंक अकाउंट है
आवश्यक दस्तावेज़
- मृत्यु प्रमाण पत्र , यदि सदस्य की मृत्यु के बाद आवेदन नॉमिनी / जीवित परिवार के सदस्यों या उनके अभिभावक / कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा किया जाता है।
- एक न्यायालय द्वारा जारी किया गया अभिभावक प्रमाण पत्र , यदि आवेदन नाबालिग सदस्य / नामित / परिवार के सदस्य / कानूनी उत्तराधिकारी के प्राकृतिक संरक्षक के अलावा अन्य अभिभावक द्वारा किया जाता है
- केन्सल किया गया चेक ताकि भुगतान क्लेम करने वाले के खाते में ECS के माध्यम से भेजा जा सके
- EPF फॉर्म 5 यदि कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो कर्मचारी जमा लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) के तहत लाभ का क्लेम करने के लिए
- विधवा पेंशन, बाल पेंशन और अनाथ पेंशन जैसे पेंशन लाभों का क्लेम करने के लिए EPF फॉर्म 10 D
- EPF फॉर्म 10 C पेंशन विड्रॉल के लिए सदस्य के मामले में सदस्य की 58 साल की उम्र के बाद मृत्यु हो गई है और 58 साल की उम्र पार करने की तारीख के रूप में 10 साल की सेवा पूरी नहीं की है।
फॉर्म भरने के दौरान याद रखने योग्य बातें
- अप्रूवल के विभिन्न स्टेप में SMS अलर्ट प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें
- सभी जानकारी को फ़ॉर्म में दर्ज करें
- अपने बैंक खाते में राशि प्राप्त करने के लिए बैंक खाते का केन्सल चेक जमा करें
- पता पूरा होना चाहिए और उसमें पिन कोड शामिल होना चाहिए