EPFO उन सभी कंपनियों/ संस्थानों को शामिल करता है जिनमें 20 या उस से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इन कंपनियों/ संस्थानों को योग्य कर्मचारियों को EPF सेवाएं प्रदान करना और उनके EPF, EPS और EDLI में योगदान करना होता है। इन्हें उन नए कर्मचारी के बारे में EPFO को सूचित करना होता है जो EPFO सेवाओं के लिए योग्य हैं। इसके लिए फॉर्म 5 भरा जाता है जिसे क्षेत्रीय EPF आयुक्त को सौंपना होता है।
EPF फॉर्म नंबर | फॉर्म – 5 |
उद्देश्य | किसी विशेष माह में EPFO के पहली बार सदस्यों के जानकारी प्रस्तुत करना |
संपर्क | https://epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form5.pdf |
योग्यता | कंपनी/ संस्थान को EPFO के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए |
अनिवार्य | हाँ |
किसको भरना है | कंपनी/ संस्थान |
इसे कब भरा जाता है | हर महीने (नए कर्मचारी की जानकारी अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करना होगा) |
फॉर्म 5 क्या है?
EPF फॉर्म 5 हर महीने एक कंपनी/संस्थान द्वारा भरा जाता है जिसमें नए कर्मचारी (पिछले महीने के) की जानकारी होती है जो EPF सेवाओं के लिए योग्य हैं। कंपनी/संस्थान एक विशिष्ट माह के दौरान पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारियों के जमा लिंक बीमा फंड की सदस्यता के लिए योग्यता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए रिटर्न फाइल करता है। एक बार सूचित करने के बाद, EPFO द्वारा इन सदस्यों को नए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिए जाते हैं और योगदान (कर्मचारी और कंपनी/संस्थान दोनों) अपने अकाउंट में जमा करना शुरू कर देते हैं। EPF फॉर्म 5 का उल्लेख कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 36 (2) में किया गया है।
फार्म 5 में जानकारी
एक कंपनी/संस्थान को EPF फॉर्म 5 में निम्नलिखित जानकारी का उल्लेख करना होगा:
- फॉर्म जमा करने का महीना और साल
- कंपनी / संस्थान का नाम और पता
- फैक्टरी / स्थापना की इस्टैब्लिशमेंट कोड
- कर्मचारी के बारे में जानकारी कि लिस्ट
- सिरीअल नंबर
- अकाउंट नंबर
- कर्मचारी का नाम
- पिता का नाम (विवाहित महिलाओं के मामले में पति का नाम)
- जन्म की तारीख
- लिंग
- फंड में शामिल होने की तिथि
- फंड में शामिल होने की तिथि के अनुसार पिछली सेवा की कुल अवधि (लागू होने पर योजना प्रमाण पत्र भी जमा करें)
- टिप्पणियों
- कंपनी या कारखाने / प्रतिष्ठान के किसी अन्य अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर
- फैक्टरी / प्रतिष्ठान की मोहर
- फॉर्म भरने की तिथि
EPF फॉर्म 5 कैसे भरें?
कंपनी / संस्थान को फॉर्म में नए कर्मचारी के सभी आवश्यक जानकारी का उल्लेख करते हुए फॉर्म 5 भरता है। ये जानकारी फॉर्म 2 (नॉमिनेशन जानकारी) और फॉर्म 11 (मूल EPF जानकारी) से ली जा सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि EPF योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। इसलिए, कंपनी / संस्थान को नए कर्मचारी के आधार के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं है।
EPF फॉर्म 5 कब भरें?
पिछले महीने के दौरान कंपनी में सभी योग्य नए कर्मचारीयों का उल्लेख करने और महीने के 15 तारीख से पहले जानकारी प्रदान करने के लिए कंपनी / संस्थान द्वारा फॉर्म 5 भरा जाना है। यह मानते हुए कि एक कर्मचारी 10 सितंबर, 2018 को संगठन में शामिल हो गया, कंपनी / संस्थान को 15 अक्टूबर तक फॉर्म 5 के माध्यम से EPFO को अपनी जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
संबंधित सवाल (FAQs)
प्रश्न.क्या मुझे हर महीने फॉर्म 5 भरना है?
उत्तर:नियमों के अनुसार, यदि आप एक कंपनी / संस्थान हैं, तो आपको अपने प्रतिष्ठान / संगठन के सभी नए कर्मचारी के EPFO को UAN मिलने के लिए सूचित करना होगा। यदि कोई कर्मचारी एक महीने में आपके संगठन में शामिल हो जाता है, तो आपको EPFO को अगले महीने की 15 तारीख तक इसकी जानकारी देनी होगी।
प्रश्न.मैं 200 कर्मचारियों वाली कंपनी में शामिल हुआ हूं। क्या मुझे फॉर्म 5 भरना चाहिए?
उत्तर: फॉर्म 5 कंपनी / संस्थान को भरना होता है। इस फॉर्म को भरने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है।
प्रश्न.मेरी कंपनी में 24 कर्मचारी हैं। क्या मुझे फॉर्म 5 भरना होगा?
उत्तर: चूंकि आपकी कंपनी में 20 से अधिक कर्मचारी हैं, इसलिए आपको EPFO के तहत कवर किया जाएगा। आपको कंपनी / संस्थान में सभी योग्य सदस्यों के लिए फॉर्म 5 भरना होगा और EPFO में जमा करना होगा।
प्रश्न.एक कर्मचारी 26 सितंबर को मेरे कंपनी / संस्थान में शामिल हुआ है। क्या मुझे 15 अक्टूबर या 15 नवंबर तक उसके लिए फॉर्म 5 भरना होगा?
उत्तर: आपको नए कर्मचारी के लिए 15 अक्टूबर तक फॉर्म 5 भरना है। एक कैलेंडर माह में कंपनी में शामिल होने वाले सभी योग्य कर्मचारियों को कंपनी / संस्थान द्वारा अगले महीने 15 तारीख तक EPFO को सूचित किया जाना है।
प्रश्न. यदि कोई कर्मचारी पिछले महीने में मेरी कंपनी में शामिल नहीं हुआ, तो क्या मुझे फॉर्म 5 भरना चाहिए?
उत्तर: यदि कोई कंपनी में शामिल नहीं होता है, तो भी आपको फॉर्म 5 भरना होगा। आपको कर्मचारी जानकारी अनुभाग में “NIL” का उल्लेख करना होगा और इसे EPF आयुक्त कार्यालय में जमा करना होगा।