EPF Form 5 IF का उद्देश्य
अगर किसी एक्टिव ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो इंश्योरेंस का लाभ प्राप्त करने के लिए नॉमिनी या परिवार का कोई सदस्य या कानूनी वारिस इस ईपीएफ फॉर्म 5 को भरते हैं। बता दें कि इस सेवा का लाभ तभी उठाया जा सकता है, जब सदस्य की मृत्यु सेवा में रहते हुए हुई हो। यदि वह ईपीएफ में रजिस्टर्ड फर्म (जिसमें कम से कम 20 कर्मचारी हों) में काम नहीं कर रहा था, तो उसके नॉमिनी ईडीएलआई के लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
ईपीएफ फॉर्म | फॉर्म 5 IF |
उद्देश्य | ₹ 7 लाख तक का EDLI इंश्योरेंस बेनिफिट |
लिंक | https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form5IF.pdf |
योग्यता | कर्मचारी अपनी मृत्यु के समय ईपीएफ का सदस्य होना चाहिए |
कैसे भरें | फॉर्म को ऑफलाइन भरकर ईपीएफ कमिश्नर के ऑफिस में जमा करना होगा |
भरने का समय | मौज़ूदा ईपीएफ सदस्य की मृत्यु के बाद |
नियोक्ता/ कंपनी की तरफ से वेरिफिकेशन | अनिवार्य |
दस्तावेज | दस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र (अनिवार्य) |
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ईपीएफ फॉर्म 5 भरने की प्रक्रिया
ईपीएफ फॉर्म 5 IF को ऑफलाइन भरा जाता हैI मौज़ूदा सदस्य की मृत्यु के बाद जो भी इंश्योरेंस बेनिफिट के लिए योग्य होते हैं, उनके क्लेम के अटेस्टेशन के बाद क्षेत्रीय ईपीएफ कमिश्नर के ऑफिस में जमा करना होगा। प्रत्येक लाभार्थी को फॉर्म में नीचे दी गई जानकारी भरनी होती है :-
मोबाइल नंबर – क्लेम के स्टेटस के बारे में तुरंत अलर्ट प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को मोबाइल नंबर दर्ज करना होगाI
1. मृत सदस्य के संबंध में जानकारी
- मृत सदस्य का नाम
- पिता का नाम (अगर महिला शादीशुदा है तो पति का नाम)
- मृत्यु की तिथि (dd/mm/yyyy)
- फैक्ट्री/ प्रतिष्ठान का नाम और पता, जहां सदस्य ने अंतिम बार नौकरी की थी
- प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर
2. दावेदार/ अभिभावक के बारे में जानकारी
- नाम
- जन्म तिथि
- मृतक के साथ संबंध
यदि दावेदार एक अभिभावक है, तो नाबालिग नॉमिनी/ वारिस की जानकारी और नाबालिग के साथ अभिभावक का संबंध।
3. दावेदार का पूरा डाक पता (ब्लॉक लेटर में)
4. पैसे ट्रान्सफर करने का तरीका: सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर के इलेक्ट्रॉनिक मोड/ अकाउंट पेयी चेक के ज़रिए। रद्द किया गया चेक को आवेदन के साथ अटैच किया जाना चाहिए I
5. एडवांस स्टांप रिसीट (यह EDLI पैसे की रिसीट को स्वीकार करता है)
6. कंपनी/ नियोक्ता द्वारा भरा जाने वाला प्रमाण पत्र (अगर कंपनी बंद हो गई है तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें)
7. IF विड्रॉल रजिस्टर (कमिश्नर के ऑफिस के उपयोग के लिए)
दावेदार के साथ–साथ कंपनी/ नियोक्ता को एप्लीकेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होंगे।
फॉर्म को ईपीएफ कमिश्नर के ऑफिस में जमा करना होगा और कमिश्नर को 30 दिनों के भीतर क्लेम का निपटारा करना होगा। यदि क्लेम का निपटारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो कमिश्नर को 31 वें दिन से वास्तविक वितरण की तारीख तक प्रति वर्ष 12% का ब्याज देना होगा।
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EPF Form 5 IF भरने के लिए ज़रूरी दस्तावेज
ईडीएलआई योजना का लाभ उठाने के लिए दावेदार द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज सबमिट करने होंगे:-
- सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र
- गार्जियनशिप प्रमाण पत्र यदि परिवार के नाबालिग सदस्य / नाबालिग नॉमिनी / नाबालिग कानूनी वारिस की ओर से ऐसे व्यक्ति द्वारा दावा किया जाता है जो नेचुरल अभिभावक नहीं है।
- कानूनी वारिस द्वारा दावे के मामले में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र।
- उस बैंक खाते का कैंसल किया गया चेक जिसमें भुगतान प्राप्त किया जाएगा।
- यदि सदस्य पिछली बार उस कंपनी में काम कर रहा था जिसे ईपीएफ योजना 1952 के तहत छूट मिली हुई थी, तो कंपनी/ नियोक्ता को “Certificate” के तहत पिछले 12 महीनों की पीएफ जानकारी सबमिट करनी होगी और सदस्य के नॉमिनेशन फॉर्म की एक वेरिफाई की हुई कॉपी भी भेजनी होगी।
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ईपीएफ फॉर्म कौन भर सकता है?
ईपीएफओ के किसी मौज़ूदा सदस्य की मृत्यु के मामले में इंश्योरेंस बेनिफिट का क्लेम करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति ईपीएफ फॉर्म 5 IF भर सकते हैं :-
- ईपीएफ योजना के तहत रजिस्टर्ड परिवार के सदस्य (नॉमिनी)
- अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो परिवार के सभी सदस्य (बालिग बेटे, विवाहित बेटियां जिनके पति जीवित हैं, और शादीशुदा पोतियाँ, जिनके पति जीवित हैं, को छोड़कर)
- कोई परिवार और कोई नॉमिनी नहीं होने पर कानूनी वारिस Iएक नाबालिग नॉमिनी का अभिभावक / परिवार के सदस्य / कानूनी वारिस I
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वेरिफाई किया गया ईपीएफ फॉर्म 5 कैसे प्राप्त करें?
दावेदार को उस नियोक्ता/ कंपनी द्वारा वेरिफाई किया गया फॉर्म जमा कराना होगा, जहां सदस्य अपनी मृत्यु होने तक काम कर रहा था।ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब कंपनी बंद हो जाती है और संबंधित ऑफिसर क्लेम फॉर्म को वेरिफाई नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में दावेदार को निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक द्वारा वेरिफाई किया गया फॉर्म जमा कराना होगा:-
- मजिस्ट्रेट
- गज़ेटेड ऑफिसर
- पोस्ट/ सब- पोस्ट मास्टर
- ग्राम पंचायत के अध्यक्ष जहां संघ बोर्ड नहीं है
- अध्यक्ष / सचिव / नगरपालिका/ जिला स्थानीय बोर्ड के सदस्य
- संसद/ विधानसभा के सदस्य
- सीबीटी/क्षेत्रीय समिति/ ईपीएफ के सदस्य
- उस बैंक का मैनेजर जिसमें आपका बैंक खाता है
- किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रमुख।
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EPF फॉर्म 5 IF भरने के लिए सामान्य निर्देश
एक दावेदार को EPF फॉर्म 5 IF भरने के समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा :-
- एंप्लॉइज डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) के लाभ का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब सदस्य अपनी मृत्यु के समय तक ईपीएफ योजना में योगदान कर रहा था I
- इस फॉर्म को एक ही समय में सभी आवेदनों को प्रोसेस करने के लिए फॉर्म 20 (ईपीएफ विड्रॉल के लिए) और फॉर्म 10 सी/ फॉर्म 10 डी (ईपीएस विड्रॉल) के साथ जमा किया जा सकता है।
- फॉर्म 5 केवल ऑफलाइन ही भरा जा सकता है I
- फॉर्म को ब्लॉक अक्षरों में भरा जाना चाहिए और फॉर्म पर कोई ओवरराइटिंग नहीं की जानी चाहिए I
- बैंक अकाउंट में जमा की गई राशि प्राप्त करने के लिए कैंसल किए गए चेक को फॉर्म के साथ लगाया जाना चाहिए Iफॉर्म को ज़रूरी प्रमाणों के साथ ईपीएफ कमिश्नर के पास सबमिट करना होगाI
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