EPF अकाउंट से पैसे निकालने की ऑनलाइन प्रक्रिया
ईपीएफ से पैसा ऑनलाइन निकालने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका UAN एक्टिव है और यह आपके KYC (आधार, पैन और बैंक अकाउंट) से लिंक है। यदि आप इस शर्त को पूरा करते हैं, तो आप अपने EPF अकाउंट से पैसे निकलने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।
- स्टेप 1 – अपने UAN और पासवर्ड के साथ UAN मेंबर पोर्टल में लॉग-इन करें
- स्टेप 2- टॉप मेन्यू बार से ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ चुनें
- स्टेप 3 – आपकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और ‘Verify‘ पर क्लिक करें
- स्टेप 4 – अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने के लिए ‘Yes’ पर क्लिक करें और आगे बढ़ें
- स्टेप 5 – अब ‘Proceed for Online Claim’ विकल्प पर क्लिक करें
- स्टेप 6 – अपने फंड को ऑनलाइन निकालने के लिए ‘PF Advance (Form 31)’ चुनें
- स्टेप 7 – फॉर्म का एक नया सेक्शन खुलेगा, जिसमें आपको ‘Purpose for which advance is required’, आवश्यक राशि और कर्मचारी का पता चुनना होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि सभी उद्देश्य जिनके लिए कर्मचारी पैसे नहीं निकाल सकते हैं, उनका उल्लेख लाल रंग में किया जाएगा।
- स्टेप 8 – वैरिफिकेशन पर टिक करें और अपना आवेदन जमा करें
- स्टेप 9 – जिस उद्देश्य के लिए आपने फॉर्म भरा है, उसके आधार पर आपको स्कैन किए गए दस्तावेज़ जमा करने पड़ सकते हैं
- स्टेप 10 – आपकी कम्पनी को आपके विड्रॉल रिक्वेस्ट को स्वीकार करना होगा जिसके बाद आपके EPF खाते से पैसा निकाला जाएगा और विड्रॉल फॉर्म भरने के समय जिस बैंक खाते की जानकारी आपने दर्ज की थी, उसमें जमा किया जाएगा।
- EPFO के साथ रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा। एक बार क्लेम प्रोसेस होने के बाद, राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हालांकि EPFO द्वारा कोई औपचारिक समय सीमा प्रदान नहीं की गई है, पैसा आमतौर पर 15-20 दिनों के भीतर जमा हो जाता है।
EPF अकाउंट से ऑफलाइन पैसे निकालें
अपनी पीएफ राशि निकालने के लिए, आप संबंधित ईपीएफओ ऑफिस में जा सकते हैं और कंपोज़िट क्लेम फॉर्म जमा कर सकते हैं। कंपोज़िट क्लेम फॉर्म दो प्रकार के होते हैं- आधार और गैर-आधार। आधार फॉर्म को नियोक्ता/ कंपनी से अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है, वहीं अगर आप गैर- आधार फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको अपने अधिकार क्षेत्र वाले ईपीएफओ ऑफिस में जमा करने से पहले अपने नियोक्ता/कंपनी से इसे अटेस्ट करना होगा।
पहले ईपीएफ निकालने के लिए फॉर्म 19, फॉर्म 31 और फॉर्म 10सी जैसे दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती थी। हालाँकि, अब इन दस्तावेजों की जगह एक ही ईपीएफ विड्रॉल फॉर्म, जिसे कंपोजिट क्लेम फॉर्म कहते हैं, को सबमिट कराना होता है।
EPF अकाउंट से पैसे निकालने के लिए योग्यता शर्तें
EPF अकाउंट से पैसे निकालने की योग्यता शर्तें निम्नलिखित हैं:
- ईपीएफ से कुल राशि सिर्फ रिटायर्मेंट के बाद ही निकाली जा सकती है। EPFO रिटायर्मेंट तभी मानता है जब व्यक्ति की उम्र 55 वर्ष से ज़्यादा हो जाए।
- मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदना हो या बनवाना हो, या उच्च शिक्षा के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ने पर EPF अकाउंट से कुछ राशि निकालने की अनुमति मिलती है।
- EPFO रिटायर्मेंट से 1 वर्ष पहले 90% राशि निकालने की अनुमति देता है
- EPF खाते से पूरी राशि निकाली जा सकती है अगर कर्मचारी रिटायर्मेंट से पहले बेरोज़गार हो जाता है
- नए नियम के मुताबिक, बेरोज़गारी के 1 महीने के बाद केवल 75% फण्ड को निकाला जा सकता है। बकाया राशि को रोज़गार मिलने के बाद नए EPF खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
- कर्मचारियों को अपनी EPF राशि निकालने के लिए अपने नियोक्ता/ कंपनी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। UAN और आधार को अपने EPF अकाउंट से जोड़कर, आप ऑनलाइन अनुमति प्राप्त कर सकते हैं
- ऑनलाइन क्लेम करते समय, आपके पास होना चाहिए-
- एक एक्टिव UAN नंबर
- बैंक अकाउंट की जानकारी, जो UAN के साथ लिंक हो
- पैन और आधार संबंधी जानकारी, जो EPF अकाउंट से जुड़े हों
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EPF Withdrawal: ज़रूरी दस्तावेज
EPF खाते से पैसा निकालने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:
- कंपोजिट क्लेम फॉर्म
- दो रेवेन्यू स्टाम्प
- बैंक अकाउंट स्टेटमेंट (पीएफ धारक के जीवित होने पर बैंक अकाउंट केवल उसी के नाम पर होना चाहिए)
- पहचान पत्र
- पता प्रमाण पत्र
- एक कैंसल ब्लैंक चेक जिसमें अकाउंट न० और IFSC कोड हो
- व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि पहचान पत्र की जानकारी से मेल खाती हो
अगर कर्मचारी नौकरी के पाँच वर्ष पूरे होने से पहले पीएफ राशि निकालता है तो उसे ITR फॉर्म 2 और 3 भी लगाना होगा।
EPF से पैसे निकालने के नियम
कर्मचारी केवल निम्नलिखित स्थितियों में अपने EPF खाते से राशि निकाल सकता है:
शर्तें | नौकरी की अवधि | निकाली जाने वाली राशि | अन्य सीमायें |
घर का निर्माण / खरीद | कर्मचारी को 5 साल तक निरंतर सेवा में होना चाहिए |
जो राशि निकाली जा सकती है वह खरीद के लिए मासिक वेतन के 24 गुना या खरीद और निर्माण (दोनों) के मामले में मासिक वेतन के 36 गुना तक सीमित है |
केवल PF खाताधारक, और उसके पति / पत्नी ही पैसे निकलने के लिए आवेदन कर सकते हैं |
मेडिकल उपचार | कोई शर्त नहीं | ब्याज के साथ EPF खाते में कर्मचारी के योगदान के बराबर राशि या उसके मासिक वेतन का 6 गुना, जो भी कम हो उतनी राशि निकाली जा सकती है |
PF खाताधारक, उसके माता-पिता, पति या पत्नी या बच्चे पैसे निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं |
होम लोन का भुगतान | कर्मचारी को 3 साल तक निरंतर सेवा में होना चाहिए |
90% राशि निकाली जा सकती है | केवल PF खाताधारक, और उसके पति / पत्नी ही पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं |
घर की मरम्मत | कर्मचारी को घर के निर्माण के पूरा होने की तारीख से 5 वर्षों तक निरंतर सेवा में होना चाहिए |
मासिक वेतन के 12 गुना के बराबर राशि निकाली जा सकती है | केवल PF खाताधारक, और उसके पति / पत्नी ही पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं |
शादी | एक कर्मचारी को 7 साल तक निरंतर सेवा में होना चाहिए |
ब्याज के साथ कर्मचारी के योगदान का 50% तक निकाला जा सकता है |
PF खाताधारक, उसके भाई-बहन और / या बच्चे पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं |
EPF अकाउंट से पैसे निकालने पर कितना लगेगा टैक्स?
EPF अकाउंट से राशि निकालने पर टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं जो नीचे दी गई हैं:
EPF राशि निकालने का समय | टैक्स के नियम |
अगर कर्मचारी नौकरी के पाँच वर्ष पूरे होने से पहले पीएफ खाते से 50,000 रु. से ज़्यादा राशि निकालता है | अगर कर्मचारी अपना पैन न० देता है तो उसे 10% TDS चुकाना होगा
पैन न० ना देने पर TDS दर 30% होगी और TDS के साथ टैक्स भी काटा जाएगा अगर कर्मचारी फॉर्म 15G/15H सबमिट कराता है तो कोई TDS नहीं काटा जाता है |
अगर कर्मचारी नौकरी के पाँच वर्ष पूरे होने के बाद पीएफ राशि निकालता है | कोई TDS लागू नहीं। चूंकि इस तरह के विड्रॉल पर पूरी तरह से छूट है, इसलिए कर्मचारियों को अपने ITR में भी इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। |
अगर कोई कर्मचारी अपनी EPF राशि राष्ट्रीय पेंशन योजना में ट्रान्सफर करता है | कोई TDS लागू नहीं होगा |
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:
- अगर 5 साल की अवधि में कोई ब्रेक होता है तो ईपीएफ राशि पर टैक्स लगेगा। इस मामले में, पूरी राशि पर टैक्स लगाया जाएगा
- यदि कर्मचारियों की कुल आय पर टैक्स लागू नहीं होता है, तो उन्हें डिक्लेरेशन के रूप में फॉर्म 15H/15G भरना होगा
- यदि किसी कर्मचारी ने इनकम टैक्स एक्ट 80 सी के अनुसार ईपीएफ पर पिछले वर्षों के ईपीएफ योगदान पर छूट का क्लेम किया है, तो वे कर्मचारी के योगदान, नियोक्ता/ कंपनी के योगदान और प्रत्येक डिपॉज़िट पर ब्याज पर टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। हालांकि, अगर उन्होंने पिछले वर्ष में इसका क्लेम नहीं किया, तो कर्मचारी के योगदान वाले हिस्से पर टैक्स नहीं लगेगा।
- कर्मचारी को पैसे निकालने पर कितना टैक्स देना होगा, ये उसकी आय और पैसा किस वर्ष में निकाला जा रहा है, इस पर निर्भर करता है।
ईपीएफ क्लेम स्टेटस कैसे चेक करें?
ईपीएफ से राशि UAN मेंबर पोर्टल के माध्यम से निकाली जा सकती है। सदस्य को ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए सबसे पहले अपना UAN एक्टिव करना होगा और फिर पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। इस पोर्टल का उपयोग करके आप पुराने पीएफ अकाउंट से नए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी ऑनलाइन सेवाएं जैसे eKYC, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन अपडेट करना हो, आदि इस पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं।
आप EPF मेंबर पोर्टल पर जाकर EPF अकाउंट से पैसा निकालने के आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं। इसके लिए आपको पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा और ‘Online Services’ सेक्शन में ‘Track Claim Status’ को चुनना होगा। बता दें कि स्टेटस को चेक करने के लिए आपको कोई रेफरेंस नंबर दर्ज़ नहीं करना होगा। यह स्वचालित रूप से स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
संबंधित प्रश्न (FAQs)
प्रश्न. होम लोन भुगतान के लिए EPF निकालने की क्या शर्ते हैं?
उत्तर: सबसे पहली शर्त ये है कि आपने नौकरी में 3 साल पूरे कर लिए हों। होम लोन भुगतान के लिए EPF अकाउंट का 90% तक निकाल सकते हैं।
प्रश्न. क्या मैं EPF पोर्टल में लॉग इन किए बिना EPF अमाउंट निकालने के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
उत्तर: अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो आप EPF अमाउंट निकालने के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।अगर आप ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको UAN और पासवर्ड का प्रयोग कर EPF पोर्टल में लॉग-इन करना होगा।
प्रश्न. अगर मेरा UAN मेरे वर्तमान PF अकाउंट से जुड़ा है और मुझे अपनी पिछली कंपनी के PF अकाउंट से पैसा निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा?
उत्तर: अगर आपका UAN आपके वर्तमान PF अकाउंट से लिंक है तो आप अपनी पिछली कंपनी के PF अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको पुराने PF अकाउंट से अमाउंट को वर्तमान PF अकाउंट में ट्रान्सफर करना होगा। ट्रांसफर करने के लिए EPF मेंबर ई-सेवा पोर्टल में लॉग-इन करें और “Online Services” में “One Member-One EPF Account (Transfer Request)” को चुनें।
हालाँकि, अगर आप पिछले दो महीने से बेरोजगार हैं तो आप फॉर्म 19 भरकर पूरा EPF अमाउंट निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न. क्या EPF राशि निकालने के लिए पैन अनिवार्य है?
उत्तर: EPF राशि को बिना पैन के भी निकाला जा सकता है लेकिन पैन के ना होने पर आपको निकाली गई रकम पर ज़्यादा टैक्स देना होगा।पैन ना होने पर TDS दर 30% तक हो सकती है।
प्रश्न. मैं रिटायर्मेंट से पहले ऑनलाइन कितनी बार PF अकाउंट से पैसा निकाल सकता हूँ?
उत्तर: आप रिटायर्मेंट से पहले कई बार PF अकाउंट पैसे निकालने का आवेदन कर सकते हैं लेकिन उसके लिए कारण देना होगा। आप निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए रिटायर्मेंट से पहले पैसा निकाल सकते हैं:
- आप शादी के लिए पैसा निकाल सकते हैं लेकिन तीन बार से ज़्यादा नहीं
- आप 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए 3 बार पैसे निकाल सकते हैं
- अगर आप कोई घर या ज़मीन खरीद रहे हैं या उसे उसे बना रहे हैं तो आप बस एक बार पैसा निकाल सकते हैं
- आप रिटायर्मेंट से पहले मेडिकल इमरजेंसी के लिए EPF अकाउंट से कितनी बार भी पैसा निकाल सकते हैं
प्रश्न. ईपीएफ राशि निकालने पर कब और कितना टैक्स लागू होता है?
उत्तर: अगर आप लगातार 5 साल की सेवा से पहले ईपीएफ निकालते हैं, तो 10% की दर से टीडीएस काटा जाता है। हालांकि, पैसे निकालते समय आपको अपना पैन नं. देना होगा। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो टीडीएस की दर 30% होगी। हालांकि, अगर आप 5 साल की लगातार सर्विस के बाद अपना ईपीएफ निकालते हैं तो यह टैक्स फ्री होगा। इसके अलावा, अगर कोई कर्मचारी अपनी EPF राशि राष्ट्रीय पेंशन योजना में ट्रान्सफर करता है, तो उसे किसी भी प्रकार के टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा।
प्रश्न. ITR में EPF विड्रॉल कैसे दिखाएं?
उत्तर: ईपीएफ से निकाली जाने वाली राशि को कर्मचारी के लिए आय ही माना जाता है और इसका उल्लेख ‘Income from salary’ के तहत किया जाना चाहिए। यदि आपने अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाला है, तो आप पोर्टल पर ‘धारा 10(12) मान्यता प्राप्त भविष्य निधि’ का चयन करके आईटीआर दाखिल करते समय इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं।
प्रश्न. ईपीएफ विड्रॉल संबंधी इनक्वायरी नंबर क्या है?
उत्तर: EPFO टोल-फ्री कस्टमर केयर नंबर – 1800 118 005
प्रश्न. नियोक्ता/ कंपनी की मंज़ूरी के बिना ईपीएफ कैसे निकालें?
उत्तर: यदि आप ईपीएफ राशि निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो आपको वेरिफिकेशन के लिए अपने नियोक्ता/ कंपनी के वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपका पैन और आधार आपके UAN अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए।
प्रश्न. क्या ईपीएफ नौकरी करते हुए भी निकाला जा सकता है?
उत्तर: हां, आप काम के दौरान भी ईपीएफ निकाल सकते हैं। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। रिटायरमेंट से पहले कोई अपनी ईपीएफ राशि तभी निकाल सकता है जब-
- उसे घर खरीदना/बनाना है
- खुद की या बच्चों की शादी
- कोई मेडिकल इमरजेंसी
प्रश्न. कितनी बार ईपीएफ निकाला जा सकता है?
उत्तर: कोई भी कर्मचारी अपनी ईपीएफ राशि जब चाहे निकाल सकता है। हालाँकि, EPF खाते में कर्मचारी के योगदान के बराबर राशि या उसके मासिक वेतन का 6 गुना, जो भी कम हो उतनी राशि निकाली जा सकती है।
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