दो UAN क्यों दे दिए जाते हैं?
जब भी कोई कर्मचारी अपनी नौकरी बदलता है, तो नई कंपनी उसके लिए एक नया ईपीएफ अकाउंट खोलती हैI सभी ईपीएफ अकाउंट यूएएन से जुड़े होते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस बात की सम्भावना काफी बढ़ जाती है कि सदस्य/ कर्मचारी जब अपनी संस्थान/ कंपनी बदलता है तो उसे एक नया यूएएन आवंटित कर दिया जाता हैI नया UAN मिलने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं:-
- अगर कर्मचारी ने अपनी पिछली नौकरी से जुड़े हुए यूएएन की जानकारी प्रदान नहीं की हो:- जब कोई कर्मचारी अपनी नौकरी बदलता है, तो उसे अपने पिछले यूएएन और ईपीएफ अकाउंट नंबर की जानकारी नयी कंपनी/ संस्थान में देनी पड़ती हैI अगर वह ये जानकारी नहीं देता है, तो नई कंपनी कर्मचारी का नया यूएएन और ईपीएफ अकाउंट खोल देता हैI
- पिछले संस्थान/ कंपनी द्वारा “नौकरी छोड़ने की तारीख” नहीं बताना:- आपके पिछले संस्थान/ कंपनी को ECR (इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न) में नौकरी छोड़ने की तारीख का उल्लेख करना होता है। यदि यह जानकारी सही समय पर प्रदान नहीं की जाती है, तो नई कंपनी कर्मचारी को एक नया UAN दे देती है।
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आपके पास दो यूएएन होने पर क्या होता है?
एक ही समय में दो एक्टिव UAN होना नियमों के खिलाफ़ होता हैI एक कर्मचारी के पास केवल एक ही यूएएन होना चाहिए, जिससे उसके सभी ईपीएफ अकाउंट जुड़े हों। कई कर्मचारियों के मामले में EPF खाते ट्रान्सफर नहीं हो पाते हैं। हालांकि, दो यूएएन रखने वाला कर्मचारी अपने ईपीएफ अकाउंट को एक से दूसरे में ट्रान्सफर कर सकता है और साथ ही अपने पिछले यूएएन को निष्क्रिय भी कर सकता है। इसलिए, एक यूएएन से जुड़े ईपीएफ अकाउंट को अनिवार्य रूप से एक अलग यूएएन से जुड़े दूसरे ईपीएफ अकाउंट में ट्रान्सफर करना ही होगा।
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दो UAN मिलने पर कर्मचारी क्या कर सकता है?
यदि किसी कर्मचारी को दो यूएएन मिल गए हैं, तो वह उनमें से एक को डिएक्टिवेट कर सकता हैI ईपीएफओ की वेबसाइट के अनुसार पिछले यूएएन को बंद करने और ईपीएफ खाते को ट्रान्सफर करने के दो तरीके हैं:-
पहला तरीका:
- जैसे ही आपको इसके बारे में पता चलता है, अपने संस्थान/ EPFO को इसकी सूचना दें
- आप uanepf@epfindia.gov.in पर ईमेल कर अपना वर्तमान और पिछला UAN बता सकते हैं
- ईपीएफओ इस बात का वेरिफिकेशन करेगा I
- आपका पिछला UAN ब्लॉक हो जाएगा और आपके वर्तमान UAN को एक्टिव रखा जाएगा
- अब EPF खाते (ब्लॉक UAN के साथ जुड़ा) को नए एक्टिव खाते में ट्रान्सफर करने का आवेदन करें।
इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है और प्रक्रिया पूरी होने की का प्रतिशत भी बहुत कम होता है। इसलिए EPFO एक नई प्रक्रिया लेकर आए हैं जिसमें कोई सदस्य आसानी से अपने दो UAN को मर्ज कर सकता है और अपने EPF खाते को ट्रान्सफर कर सकता है। आइए इस तरीके के बारे में नीचे विस्तार से चर्चा करें:
दूसरा तरीका:
- इसके तहत पहले ईपीएफओ सदस्य को अपनी ईपीएफ राशि को पुराने यूएएन से नए यूएएन में ट्रान्सफर करने के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी।
- रिक्वेस्ट करने के बाद EPFO सिस्टम अपने आप ही डुप्लीकेट UAN की पहचान कर लेता है। यह पहचान रेगुलर इंटरवल पर की जाती हैI
- पुराने UAN, जिससे जुड़े EPF खाते को दूसरे UAN से जुड़े नए ईपीएफ खाते में ट्रान्सफर किया गया है, EPFO द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाता है। इस प्रकार, ये पुराने UAN स्वचालित रूप से ब्लॉक कर दिए जाते हैं। कर्मचारी की पहली मेंबर आईडी को वर्तमान UAN से जोड़ दिया जाता है। SMS के माध्यम से कर्मचारी को डिएक्टिवेशन के स्टेटस के बारे में सूचित किया जाता है।
- यदि कर्मचारी ने अपना नया UAN एक्टिव नहीं किया है, तो EPF खाते की जानकारी प्राप्त करने के लिए उससे UAN को एक्टिव करने की रिक्वेस्ट की जाएगी जिससे उसे अकाउंट संबंधी हर अपडेट के बारे में जानकारी मिले।
- हालाँकि कभी– कभी ऐसा भी होता है कि कर्मचारी को अपनी पिछली कंपनी से बकाया पीएफ भी प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में, नए यूएएन से जुड़े नए EPF अकाउंट में बकाया प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि कर्मचारी के पास अलग-अलग UAN के साथ दो ईपीएफ अकाउंट होते हैं और EPFO सिस्टम इसे खुद-ब-खुद पहचान लेगा। यह पहचान रेगुलर इंटरवल के आधार पर होती है। इसलिए, जैसे ही कर्मचारी को इस बारे में पता चलता है, उसे अपने नए ईपीएफ में पुराने ईपीएफ को merge करने और ट्रान्सफर करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगाI ईपीएफओ का सिस्टम ECR में नए यूएएन नंबर को खुद-ब-खुद दर्ज कर लेता है।
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EPF को ऑनलाइन ट्रान्सफर कैसे करें?
- पहले ऑनलाइन EPFO पोर्टल पर जाने के लिए यहां क्लिक करें: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
- अपने यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा संबंधी जानकारी दर्ज करें I
- लॉग-इन करने के बाद, ‘online services’ सेक्शन में ‘one member– one EPF account’ पर क्लिक करें I
- अगले पेज पर यह चेक करें कि अब तक दिए गए आपके द्वारा प्रदान की गईं सभी व्यक्तिगत जानकारी सही हैं या नहीं। अगर नहीं हैं, तो ठीक करें I
- फिर अपनी ईपीएफ जानकारी को देखने और उन्हें ठीक से वेरिफाई करने के लिए ‘Get details’ पर क्लिक करें I
- ईपीएफ संबंधी जानकारी वेरिफाई करने के बाद ‘Get OTP’ पर क्लिक करें I
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा I उसे दर्ज करें और ‘Submit’ पर क्लिक करें I
- इसके बाद आपको फॉर्म 13 भरना होगा, जहाँ आपसे आपकी पिछली और वर्तमान कंपनी, दोनों से संबंधित आपकी पीएफ जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाएगा।
- इस फॉर्म को भरने के बाद आपके लिए एक ट्रैकिंग आईडी जेनरेट की जाएगी, जिसका उपयोग आप अपने ईपीएफ ट्रान्सफर को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं I
- अब आपको इस फॉर्म का एक प्रिंट आउट लेना होगा, उस पर अपने साइन करने होंगे और इसे 10 दिनों के भीतर अपनी कंपनी को भेजना होगा।
- पिछली और वर्तमान कंपनी आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी को वेरीफाई करेंगे, और आपके द्वारा दी गयी सारी जानकारी सही पाए जाने पर इसे मंज़ूर करेंगे, जिससे आपके ईपीएफ का सफलतापूर्वक ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा।
एक ही समय में दो एक्टिव UAN का होना नियमों के खिलाफ हैं। एक सदस्य के पास केवल एक UAN होना चाहिए जिससे उसके सभी EPF खाते जुड़े हुए हों। कई कर्मचारियों के मामले में EPF खाते ट्रान्सफर नहीं हो पाते हैं। हालांकि, दो UAN वाला कर्मचारी अपने EPF खाते को एक से दूसरे में ट्रान्सफर कर सकता हैं और अपने पिछले UAN को निष्क्रिय कर सकता हैं। इसलिए, एक UAN से जुड़ा EPF खाते को अनिवार्य रूप से दूसरे UAN के साथ जुड़े दूसरे EPF खाते में ट्रान्सफर करना होगा।
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संबंधित प्रश्न (FAQs)
प्रश्न. आपके पास दो यूएएन नंबर होने पर क्या हो सकता है?
उत्तर: एक कर्मचारी के पास दो अलग-अलग यूएएन नंबर होना गैर- कानूनी होता है। यदि आप अपनी नौकरी बदल कर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो आपको जल्द से जल्द अपना ईपीएफ खाता ट्रान्सफर करना होगा और साथ साथ पिछला यूएएन भी डिएक्टिवेट करना होगा।
प्रश्न. दो ईपीएफ अकाउंट को मर्ज करने में कितना समय लगता है?
उत्तर: आमतौर पर, मर्ज व ट्रान्सफर करने में आवेदन की तारीख से लगभग 20 दिन लग जाते हैं।
प्रश्न. क्या यूएएन ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 13 अनिवार्य होता है?
उत्तर: फॉर्मल सेक्टर के कर्मचारियों को नौकरी बदलने पर अपने नए ईपीएफ अकाउंट में पुराने ईपीएफ को मर्ज करने या ट्रान्सफर करने के लिए फॉर्म 13 जमा करना ज़रूरी होता है।
प्रश्न. फॉर्म 13 किस काम आता है?
उत्तर: प्रोविडेंट फण्ड को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रान्सफर करने के लिए फॉर्म 13 का उपयोग किया जाता है। कर्मचारियों को अपनी जानकारी को वेरीफाई कराने और मंज़ूरी दिलाने के लिए अपने नियोक्ताओं के पास यह फॉर्म जमा करना अनिवार्य होता है।