ईपीएफओ ने अपने पोर्टल में कुछ ऐसे प्रोविजन किए हैं, जिसकी मदद से अब पुराने ईपीएफ अकाउंट को नए में ट्रांसफर करना काफी आसान हो गया है। ईपीएफ के ऑनलाइन ट्रांसफर तरीके से न सिर्फ समय की बचत होती है बल्कि यूजर अपने घर या ऑफिस कहीं से भी आसानी से प्रोविडेंड फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस प्रोसेस में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा करना भी शामिल है।
1 अप्रैल 2024 से, ईपीएफओ सदस्य कर्मचारियों के हर बार नौकरी बदलने पर बिना फॉर्म भरे या अनुरोध किए उनके मौजूदा पीएफ खातों को स्वचालित रूप से नए खातों में ट्रांसफर कर देगा। इस ट्रांसफर में उनके नए खाते में ईपीएफ और ईपीएस राशि दोनों का ट्रांसफर शामिल है।
EPF Account Transfer: योग्यता शर्तें
पुराने ईपीएफ अकाउंट को नए अकाउंट में ट्रांसफर करने में आपको निम्नलिखित जरूरतों को पूरा करना होगा:
- कर्मचारी को EPF पोर्टल पर अपना UAN एक्टिव करना होगा
- कर्मचारी को अपनी बैंक जानकारी जैसे अकाउंट नम्बर और IFSC कोड आदि देनी होगी जिसे ट्रांसफर आवेदन के समय कम्पनी द्वारा वैरीफाई किया जाना है।
- आधार को UAN अकाउंट से लिंक करना होगा
- कम्पनी छोड़ने के कारण के साथ जॉइनिंग की तारीख (DoJ) और डेट ऑफ एक्जिट (DoE) को पोर्टल पर दर्ज किया जाना होगा।
- EPFO एक यूज़र ID के लिए केवल एक ही ट्रांसफर आवेदन स्वीकार करता है
EPFO पोर्टल पर EPF राशि ट्रांसफर करने का तरीका
ऑनलाइन ट्रांसफर आवेदन करने का तरीका निम्नलिखित है:
- अपने UAN और पासवर्ड का उपयोग करके अपने EPF खाते में लॉग-इन करें: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
- ‘Online Services’ टैब में ‘ Transfer Request’ विकल्प पर क्लिक करें
- पिछले EPF खाते की जानकारी (पिछली यूज़र आईडी) दें
- आपको वर्तमान या पिछली कम्पनी या संस्थान से वैरीफिकेशन के लिए ट्रांसफर आवेदन सबमिट करना होगा
- आवश्यक जगह पर अपनी यूज़र आईडी या UAN प्रदान करें।
- आप ‘Get MID’ विकल्प पर क्लिक करके अपना MID भी जनरेट कर सकते हैं
- अपना MID दर्ज करने के बाद, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजने के लिए ‘ Get OTP ‘ बटन पर क्लिक करें
- एक बार OTP मिलने के बाद, इसे दिए गए स्थान में दर्ज करें और ‘SUBMIT‘ बटन पर क्लिक करें
- ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 10 दिनों के भीतर चुनी गई कम्पनी या संस्थान को PDF फाइल में अपने ऑनलाइन PF ट्रांसफर आवेदन की सेल्फ अटेस्ट कॉपी जमा करें
- कम्पनी या संस्थान डिजिटल रूप से PF ट्रांसफर रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देता है
- अप्रूवल के बाद, PF को वर्तमान कम्पनी के साथ नए खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है
- एक ट्रैकिंग आईडी भी जनरेट होती है जिसका उपयोग ऑनलाइन आवेदन को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है
- कर्मचारी को ट्रांसफर क्लेम फॉर्म (फॉर्म 13) डाउनलोड करना होगा। कुछ मामलों में, कर्मचारी को EPF ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कम्पनी को यह फॉर्म जमा करना होगा
EPF राशि ट्रांसफर के लिए आवश्यक दस्तावेज
EPF ट्रांसफर की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं–
- री-वाइज़्ड फॉर्म 13 (जब ईपीएफओ के साथ DSC रजिस्टर्ड न हो). फॉर्म-11 जब आपका ईपीएफओ DSC के साथ रजिस्टर्ड हो और KYC भी DSC से अप्रूव्ड हो).
- वैलिड पहचान प्रमाण (पैन, आधार या ड्राइविंग लाइसेंस)
- UAN
- वर्तमान कम्पनी या संस्थान की जानकारी
- स्टैबलिशमेंट नम्बर
- अकाउंट नम्बर
- सैलरी अकाउंट की जानकारी
- पुराना और वर्तमान PF अकाउंट की जानकारी
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EPF ट्रांसफर के लिए आवश्यक फॉर्म
ऑनलाइन PF ट्रांसफर करते समय आवश्यक फॉर्म निम्नलिखित हैं–
- PF ट्रांसफर फॉर्म
- फॉर्म 13
EPF राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करते समय विचार योग्य बातें
PF ट्रांसफर के लिए आवेदन करने से पहले, कर्मचारियों निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए
- आप UAN पोर्टल पर एक्टिव हैं
- आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए
- बैंक खाता UAN से लिंक होना चाहिए
- UAN के लिए KYC वैरीफाई होनी चाहिए
- दोनों कम्पनी या संस्थान (पिछले और वर्तमान) ने अधिकृत डिजिटल हस्ताक्षर रजिस्टर किए हैं
- दोनों रोजगार (पिछले और वर्तमान) के PF नंबर EPFO डेटाबेस में सेव होने चाहिए।
PF के ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए UAN की आवश्यकता
अलग-अलग कम्पनी या संस्थान एक व्यक्ति को अलग-अलग यूज़र आईडी प्रदान करते हैं । UAN या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर उन अलग अलग PF अकाउंट आईडी को आपस में लिंक करते हैं । UAN के निम्नलिखित लाभ हैं-
- UAN कार्ड को अपडेट करें
- PF पासबुक अपडेट करना (ट्रांसफर की जानकारी के साथ)
- PF खाते में मासिक क्रेडिट के बारे में SMS अपडेट प्राप्त करना
- कम्पनी या संस्थान बदलने पर खाते को ऑटोमैटिक ट्रांसफर करना
- पिछले यूज़र आईडी को नई आईडी से लिंक करना
अपने PF ट्रांसफर स्टेटस को कैसे चेक करें?
आपके पीएफ ट्रांसफर की स्थिति को चेक करने के मुख्यतः तीन तरीके हैं :-
- मेंबर क्लेम स्टेटस लिंक का उपयोग कर अपना स्टेटस चेक करें
ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर के लिए अपनी स्थिति की जांच करने के लिए, आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा:-
- ‘EPFO member portal’ पर जाएँI यह आपको कर्मचारी से जुड़े पेज पर ले जाएगा I
- ‘Services’ सेक्शन में ‘Know your claim status’ पर क्लिक करेंI
- अगले पेज पर आपको अपनी जानकारियां जैसे यूएएन और कैप्चा डालना होगाI
- ज़रूरी जानकारी डालने के बाद ‘log in’ पर क्लिक करेंI
- इसके बाद आपको उस अकाउंट के लिए ‘member id’ का चयन करने के लिए कहा जाएगा, जिसकी स्थिति की आप जांच करना चाहते हैंI
- फिर, ‘View your Claim Status’ पर क्लिक करेंI
- अगला पेज आपके PF ट्रांसफर की स्थिति को दिखाएगा I
- EPFO पोर्टल पर के ज़रिए ट्रैक करें
- EPFO पोर्टल पर जाएं
- यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा जैसी जानकारियां डालें
- लॉगिन करने के बाद, ‘online services’ पर जाएं और ‘Track claim Status’ चुनें I
- अब ‘Transfer claim status’ पर क्लिक करें I
- आप अब अपना क्लेम स्टेटस देख सकते हैं ।
- वेबसाइट के ज़रिए अपने क्लेम स्टेटस को ट्रैक करेंI
- EPFO की वेबसाइट पर जाएँ I
- ‘Click Here For Knowing Your Claim Status’ पर जाएँ I
- ड्रॉप डाउन लिस्ट से उस राज्य को चुनें जहां आपका PF ऑफिस स्थित है।
- दिखाई देने वाली सूची से अपने क्षेत्रीय ऑफिस को सिलेक्ट करें I
- एक बार जब आप यह जानकारी दर्ज करते हैं, तो रीजनल और ऑफिस कोड अपने आप दर्ज हो जाएगा I
- अगर आपके पास ‘Establishment Code ‘ है, तो उसे डालें I
- अपना 7 अंकों का अकाउंट नंबर दर्ज करें I
- ‘Submit ‘ पर क्लिक करें I यह आपको आपका PF ट्रांसफर क्लेम स्टेटस दिखाएगा I
EPF से NPS में ट्रांसफर क्यों
EPS और NPS रिटायरमेंट के बाद पेंशन के प्रावधान वाली सरकार समर्थित बचत योजनाएं हैं। हालांकि, निम्नलिखित कारणों से व्यक्ति अपना EPS खाता NPS में ट्रांसफर कर सकते हैं:
- सरकारी कर्मचारियों को NPS के तहत खाता खोलना अनिवार्य होता है जबकि प्राइवेट कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य नही हैं । ऐसे में जब कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर से सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है तो उसे अपना खाता NPS में ट्रांसफर करना होगा
- EPF में लगभग कोई जोखिम नहीं होता है और इसमें निश्चित रिटर्न होते हैं, वहीं NPS मध्यम स्तर के जोखिम की तुलना में बेहतर रिटर्न प्रदान करता है
- EPF की तुलना में NPS एक अधिक पारदर्शी निवेश विकल्प है क्योंकि यह आपको यह जानकारी देता है कि आपका पैसा कहां निवेश किया जा रहा है
- NPS में किए गए निवेश से आप अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकते हैं और अपने रिटायरमेंट फंड को मैनेज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप NPS में एसेट एलोकेशन में बदलाव कर सकते हैं और इस तरह बेहतर रिटर्न हासिल करने का मौका पा सकते हैं
- EPF की तुलना में NPS बेहतर टैक्स लाभ प्रदान करता है। आप NPS में निवेश करके 50,000 रु. रुपये तक की अतिरिक्त टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं
EPF से NPS में ट्रांसफर की प्रक्रिया
अपने EPF खाते को NPS में ट्रांसफर करने का तरीका निम्ननलिखित है –
- एक NPS टियर -1 खाता खोलें
- आपको अपनी कम्पनी या संस्थान से संपर्क करना चाहिए और मान्यताप्राप्त PF की तलाश करनी चाहिए
- फिर PF, फंड ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करेगा
- प्रक्रिया शुरू होने के बाद, आपका EPF फंड रिलीज़ कर दिया जाएगा
- डिमांड ड्राफ्ट का चेक कर्मचारी के नाम से जारी किया जाएगा
- आपको अपने EPF खाते को NPS में ट्रांसफर करने के लिए एक लेटर जारी किया जाएगा
नोट: EPF ट्रांसफर राशि में से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा क्योंकि यह NPS खाते में किया गया वास्तविक निवेश नहीं है।
EPF को NPS में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया के दौरान कई दिकक्तें भी होती हैं। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि आप पूरी प्रक्रिया को विस्तार से जाने और अपने खाते को केवल तभी ट्रांसफर करें जब यह आवश्यक हो।
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PF ऑनलाइन ट्रांसफर करने के फायदें
यदि आप अभी भी काम कर रहे हैं और उसी के साथ जारी है, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना PF कॉर्पस वापस न लें।PF भारत सरकार द्वारा समर्थित दीर्घकालिक निवेश है और इस निवेश में शायद ही कोई जोखिम शामिल हो। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि आप केवल आपातकालीन स्थिति में ही अपना PF निकालें। आपको अपनी ईPF राशि को निकालने के बजाय स्थानांतरित करना चाहिए। PF ट्रांसफर का विकल्प कर्मचारियों के लिए कई प्रकार के लाभ के साथ आता है, जिनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं–
- अगर अकाउंट 5 साल से कम पुराना है तो PF निकालने पर टीडीएस लगता है। यदि आप अपने PF खाते को स्थानांतरित करते हैं और इसे 5 साल तक बनाए रखते हैं, तो आप अपने पैसे की कर–मुक्त निकासी के लिए पात्र हो जाते हैं
- EPFO आपकी बचत पर चक्रवृद्धि ब्याज देता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आप अपना चालू PF खाता बंद करते हैं और एक नया खाता खोलते हैं, तो अर्जित ब्याज हस्तांतरित खाते के संबंध में कम हो जाएगा
- कर्मचारी जो एक ही EPF खाते के साथ 10 से अधिक वर्षों तक जारी रहते हैं, वे 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं, जो किसी कर्मचारी द्वारा नौकरी छोड़ने के बाद हर बार खाता बंद करने पर संभव नहीं होगा।
आधार के साथ UAN लिंक करने का महत्व
यहां कुछ कारण बताएं गए हैं क्यों आपको अपने आधार को UAN के साथ लिंक करवाना चाहिए:
- चूंकि आधार में आपकी सभी पर्सनल जानकारियां होती है, इसलिए ये आपके पर्सनल वैरिफिकेशन के लिए सबसे अहम दस्तावेजों में से एक है।
- अपने आधार को UAN से लिंक करने का मतलब है कि आपने जो भी सूचना दी हैं वह गलती रहित है
- सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ईपीएफओ ने UAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, इसके बाद केवल आप ही अपने ईपीएफ अकाउंट से विड्रॉल और पेमेंट कर सकते हैं
- आधार कार्ड में आपके द्वारा दी गई जानकारी नागरिक पहचान पत्र के रुप में भी काम करती है
- UAN को आधार से लिंक करने का मतलब है कि एक अकाउंट का एक्सेस केवल एक व्यक्ति के पास है यानी डुप्लिकेट होने की संभावना कम होती है
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संबंधित सवाल (FAQs)
प्रश्न. क्या पैन के बिना EPF विड्रॉल किया जा सकता है?
उत्तर: यदि आप पैन के बिना EPF को विड्रॉल करना चाहते हैं, तो आप 34% की अधिकतम पर TDS की कटौती के लिए उत्तरदायी होंगे। हालाँकि, यदि आपकी क्लेम राशि 50000 रु. से अधिक है तो कोई TDS नहीं काटा जाएगा।
प्रश्न.EPF विड्रॉल टैक्सेबल कब होते हैं?
उत्तर: EPF विड्रॉल टैक्सेबल है यदि इसे लगातार 5 साल काम करने से पहले किया जाता है।
प्रश्न.EPF विड्रॉल पर कितना टैक्स लगता है?
उत्तर: यदि आपने अपना पैन जमा किया है, तो विड्रॉल के समय 10% का TDS लागू होता है। यदि नहीं, तो EPF के विड्रॉल के समय 34% का TDS लागू होगा।
प्रश्न.ITR में EPF विड्रॉल कैसे दिखाएं?
उत्तर: EPF से विड्रॉल को कर्मचारी के लिए इनकम माना जाता है और इसका उल्लेख ‘वेतन से इनकम‘ के तहत किया जाना चाहिए। यदि आपने अपने EPF खाते से पैसे निकाले हैं, तो आप पोर्टल पर ‘धारा 10 (12) मान्यता प्राप्त भविष्य फंड‘ चुन कर ITR फाइल करने के समय ही रिपोर्ट कर सकते हैं।
प्रश्न.EPF विड्रॉल इनक्वायरी नम्बर क्या है?
उत्तर: PF विड्रॉल इनक्वायरी नम्बर 1800 118 005 है।
प्रश्न. कंपनी की मंजूरी के बिना ईपीएफ कैसे निकालें?
उत्तर: अगर आपका आधार नंबर PF ऑफिस में जमा है, तो आपको विड्रॉल के समय अपनी कंपनी की मंजूरी नहीं चाहिए।
प्रश्न 7. क्या कार्यकाल के दौरान ईपीएफ निकाला जा सकता है?
उत्तर: नहीं, अगर आप संबंधित कंपनी में अभी भी काम कर रहे हैं तो पीएफ खाते से पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं। आपको अपने पीएफ फंड के पार्शियल विड्रॉल के लिए आवेदन करने के लिए कम से कम 2 महीने के लिए बेरोजगार होना चाहिए।
हालांकि, आप कुछ शर्तों के तहत ईपीएफ के पार्शियल विड्रॉल के लिए आवेदन कर सकते हैं जैसे कि खाताधारक या परिवार के सदस्य की मेडिकल इमरजेंसी , स्वयं की या बच्चे की शादी, घर की खरीद या निर्माण I
प्रश्न. EPF कितनी बार निकाला जा सकता है?
उत्तर. EPF में कर्मचारी के कुल हिस्से या उसके वेतन के 6 गुने तक PF का विड़ॉल किया जा सकता हैं। समान वजहों से PF का विड्रॉल 3 बार किया जा सकता है।
प्रश्न. क्या ईपीएफ कभी भी निकाला जा सकता है?
उत्तर: नहीं, EPF को कभी भी नहीं निकाला जा सकता है, पीएफ निकासी के लिए पात्र होने के लिए कई शर्तें पूरी की जानी चाहिए जैसे रोजगार की अवधि, निकासी का कारण, खाताधारक की उम्र, आदि।