किसान विकास पत्र की विशेषताएं | |
ब्याज दर | 7.5% (सालाना कंपाउंड) |
अवधि | 115 महीने |
निवेश राशि | ● न्यूमतम: ₹1,000
● अधिकतम: कोई लिमिट नहीं |
टैक्स बेनिफिट | इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रु. तक की टैक्स में छूट |
किसान विकास पत्र (KVP) ब्याज दर 2024
वित्त मंत्रालय द्वारा की गई घोषणाओं के आधार पर KVP ब्याज दर समय-समय पर बदल सकती है। KVP पर लागू वर्तमान ब्याज दर 7.5% प्रति वर्ष (Q4 FY 2023-24) है जो 115 महीनों में आपके निवेश को दोगुना कर देगी।
किसान विकास पत्र की विशेषताएं
KVP सरकार द्वारा जारी एक निश्चित रिटर्न स्कीम है जो गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है। इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-
1. किसान विकास पत्र की खरीद
किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट की खरीद नीचे दिए गए लोग कर सकते हैं:-
- एक अकेला व्यस्क
- जॉइंट A अकाउंट (अधिकतम 3 व्यस्क)
- जॉइंट B अकाउंट (अधिकतम 3 व्यस्क)
- 10 साल से अधिक की उम्र का बच्चा
- नाबालिग की ओर से कोई व्यस्क और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की तरफ से अभिभावक
2. लॉन्ग टर्म सेविंग
- 1,000 रु. के डिपॉज़िट के ज़रिए भी KVP अकाउंट खोला जा सकता है। इसमें 100 रु. के गुणाकों में भी निवेश किया जा सकता है।
- इसके अलावा आप वर्तमान में 1,000 रु. 5,000 रु. ,10,000 रु. और 50,000 के भी सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। KVP सर्टिफिकेट की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
- किसान विकास पत्र आपको लगभग 10 वर्षों तक निवेश करने की अनुमति देता है और आपके पैसे को दोगुना करता है।
3. सुरक्षा की गारंटी
किसान विकास पत्र एक सरकार समर्थित योजना है जो सुरक्षा की गारंटी के साथ रिटर्न प्रदान करता है। अवधि के अंत में आपको जो राशि आप प्राप्त करेंगे वह प्रमाणपत्र पर होगी, जो आपके निवेश पर सुरक्षा प्रदान करता है और अवधि के अंत में आपको प्राप्त होने वाली राशि की जानकारी देता है।
4. KVP सर्टिफिकेट को कहां से खरीदें?
KVP सर्टिफिकेट को आप इंडियन पोस्ट ऑफि़स से खरीद सकते हैं। इसके साथ ही आप ऑनलाइन, इंडियन पोस्ट ऑफि़स और कुछ चुनिंदा बैंकों से KVP एप्लीकेशन फॉर्म खरीद सकते हैं।
5. किसान विकास पत्र का प्रीमैच्योर विड्रॉल
किसान विकास पत्र को खरीदने के 2 साल और 6 महीने बाद ही इसका प्रीमैच्योर विड्रॉल किया जा सकता है। हालांकि इस पर कुछ शर्तें लागू होती हैं, जो कि इस प्रकार हैं:-
- KVP होल्डर या जॉइंट अकाउंट के मामले में सभी अकाउंट होल्डर की मृत्यु के मामले में प्रीमैच्योर विड्रॉल किया जा सकता है
- राजपत्र अधिकारी के मामले में गिरवीदार द्वारा जब्त किए जाने पर
- न्यायालय के आदेश पर
6. किसान विकास पत्र की मैच्योरिटी अवधि
वित्त मंत्रालय द्वारा बदले गए दरों के आधार पर मैच्योरिटी अवधि बदली जा सकती है। हालांकि, सर्टिफिकेट में पहले से ही मैच्योरिटी अवधि लिखी हुई होती है।
7. किसान विकास पत्र के ट्रांसफर की सुविधा
किसान विकास पत्र को आसानी से एक पोस्ट ऑफिस/बैंक से दूसरे पोस्ट ऑफिस/बैंक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किया जा सकता है।
किसान विकास पत्र ट्रांसफर
- आपको अपने नज़दीकी बैंक/पोस्ट ऑफिस में फॉर्म B जमा करना होगा
- सर्टिफिकेट ‘A’ को छोड़कर एप्लीकेशन पर होल्डर या जॉइंट अकाउंट के मामले में सभी होल्डर्स को हस्ताक्षर करने होंगे, जिससे किसी एक होल्डर की मृत्यु के मामले में अन्य होल्डर एप्लीकेशन पर हस्ताक्षर कर सके।
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को KVP का ट्रांसफर
नीचे दिए गए मामलों में ही किसान विकास पत्र के सर्टिफिकेट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है:-
- मृत व्यक्ति के वारिस को
- कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति का चुनाव किया गया हो
- अगर KVP किसी एक व्यक्ति के नाम पर है, तो सिंगल होल्डर से जॉइंट होल्डर को ट्रांसफर किया जा सकता है।
- एक जॉइंट होल्डर से दूसरे जॉइंट होल्डर को ट्रांसफर किया जा सकता है
- सिंगल/जॉइंट होल्डर द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को
अगर इन शर्तों को माना जाता है और इस पर पोस्ट मास्टर/ बैंक ऑफिसर अपनी सहमति दे देते हैं,तो KVP सर्टिफिकेट को ट्रांसफर किया जा सकता है:
- नियमो के मुताबिक, अगर ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति सर्टिफिकेट को खरीदने के योग्य है
- अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट की खरीद से 1 साल पूरा होने पर या पूरा होने से पहले किया गया है और ट्रांसफर नीचे दिए गए शर्तेों के मुताबिक ही किया जाना चाहिए:
- उदाहरण के लिए, अगर आपने अपना KVP सर्टिफिकेट बिना किसी कानूनी कारण के किसी करीबी रिश्तेदार को ट्रांसफर किया है (करीबी रिश्तेदार पति, पत्नी, भाई,बहन और कोई भी हो सकता है)
- ट्रांसफर मृत होल्डर के वारिस/नॉमिनी तो किया गया हो
- ट्रांसफर होल्डर द्वारा कोर्ट या कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को किया गया हो
- रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, को-ओपरेटिव सोसायटी या किसी स्केड्यूल्ड बैंक में KVP को गिरवी रखने के बदले किए गए ट्रांसफर
- अगर ट्रांसफर एक जॉइंट होल्डर की मृत्यु होने पर दूसरे होल्डर को किया गया हो
नोट: अगर नाबालिग जीवित है, तो उसके द्वारा या उसकी तरफ से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता ।
8. KVP योजना के लिए नॉमिनेशन की सुविधा
सर्टिफिकेट को खरीदने के दौरान नॉमिनेशन सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। अगर आपने KVP सर्टिफिकेट खरीदते समय नॉमिनेशन सुविधा का विकल्प नहीं चुना है तो आप मैच्योरिटी से पहले कभी भी नॉमिनेशन कर सकते हैं।
हालांकि, अगर आपके पास अलग-अलग तारीख पर 1 से ज़्यादा सर्टिफिकेट है, तो इस मामले में नॉमिनेशन व कैंसिलेशन के लिए अलग-अलग आवेदन होंगे।
9. KVP योजना पर टैक्स
किसान विकास उन लोगों के लिए नहीं है जो टैक्स में बचत करना चाहते हैं। हालांकि, इसके अंंतर्गत निवेशकों को कई फायदे मिलते हैं।
किसान विकास पत्र के प्रकार
- सिंगल होल्डर सर्टिफिकेट: एक वयस्क व्यक्ति या एक नाबालिग के लिए
- जॉइंट A: जॉइंट रूप दो वयस्कों के लिए। यह दोनों व्यक्तियों या मैच्योरिटी तक जीवित रहने वाले व्यक्ति को लाभ देता है
- जॉइंट B: जॉइंट रूप दो वयस्कों के लिए। यह दोनों व्यक्ति में से किसी एक को या फिर मैच्योरिटी तक जीवित रहने वाले को भुगतान किया जाता है।
योग्यता शर्तें
किसान विकास पत्र योजना में निवेश के लिए योग्यता शर्तें निम्नलिखित है:
- आवेदक को भारत का वयस्क निवासी होना चाहिए
- नाबालिग/मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की ओर से माता-पिता /अभिभावक निवेश कर सकते हैं
- हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और अनिवासी भारतीय (NRI) किसान विकास पत्र में निवेश नहीं कर सकते हैं
किसान विकास पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़
किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट लेने के लिए आपके पास इन मूल दस्तावेज़ो के साथ–साथ इनकी कॉपी भी होनी चाहिए :-
- KYC के लिए आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड / पैन / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट आदि
- किसान विकास पत्र के लिए आवेदन पत्र
- एड्रेस प्रूफ
- DOB प्रूफ
किसान विकास पत्र डाउनलोड करें
किसान विकास पत्र प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिए, आपको आवेदन पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा या सीधे डाकघर से प्राप्त करना होगा। इस फॉर्म को पोस्ट ऑफिस में भरना और जमा करना होगा। यहां किसान विकास पत्र फॉर्म डाउनलोड करने के लिए एक लिंक दिया गया है:
लिंक: किसान विकास पत्र फॉर्म NC-69A1 डाउनलोड करें
किसान विकास पत्र मैच्योरिटी अवधि
योजना में नवीनतम संशोधनों के अनुसार, मैच्योरिटी अवधि 10 वर्ष और 4 महीने (124 महीने) है।
योजना की अवधि पूरी होने के बाद निवेशित राशि दोगुनी हो जाती है। उदाहरण के लिए: यदि किसी व्यक्ति ने 10,000 रु. का निवेश किया है, तो उसे परिपक्वता पर 20,000 रु. मिलेंगे।
किसान विकास पत्र से समय से पहले पैसा निकालना
निवेशकों को योजना के तहत किसी भी समय अपने धन को निकालने की अनुमति है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएँ पहले से ही तय हैं:
- 1 वर्ष की अवधि के भीतर की गई समयपूर्व निकासी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। स्कीम के नियमों के अनुसार निवेशक को जुर्माना भी देना होगा
- 1 वर्ष और 2.5 वर्ष तक की अवधि के बाद समय से पहले पैसा निकालने पर ब्याज मिलेगा लेकिन कम दर पर
- 2.5 वर्ष की अवधि के बाद समय से पहले पैसा निकालने पर किसी प्रकार की पेनेल्टी नहीं लगेगी और लागू दर पर ब्याज भी मिलेगा
किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस को ऑनलाइन कैसे ट्रांसफर करें?
ग्राहकों की सुविधा के लिए, डाक विभाग, भारत ने एक डाकघर से दूसरे में प्रमाण पत्र के ट्रांसफर की अनुमति दी है।
रजिस्टर्ड डाकघर से किसी अन्य डाकघर में ट्रांसफर करने के लिए, खाताधारक को किसान विकास पत्र ट्रांसफर फॉर्म-बी भरना होगा और इसे रजिस्टर्ड डाकघर में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा:
लिंक: KYP ट्रांसफर फॉर्म-बी डाउनलोड करें
KVP डाकघर ट्रांसफर के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- विधिवत रूप से भरा और फॉर्म बी
- पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर आईडी)
- पते का प्रमाण (पासपोर्ट / बिजली बिल / पानी का बिल / बैंक स्टेटमेंट)
- मूल KVP प्रमाणपत्र
- खाता धारक द्वारा हस्ताक्षर किया गया एप्लीकेशन
KVP को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कैसे ट्रांसफर करें
ग्राहक को रजिस्टर्ड डाकघर में किसान विकास पत्र को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने के लिए एक लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यह ट्रांसफर निम्नलिखित मामलों में संभव है-
- मृत व्यक्ति के प्रमाण पत्र को उसके उत्तराधिकारी को ट्रांसफर करना
- एकल मालिक से लेकर संयुक्त मालिक तक
- संयुक्त मालिकों से लेकर एक मालिक तक
- देखभाल करने वाले से लेकर कानून के न्यायाधीश तक
किसान विकास पत्र पर टैक्सेशन
इस योजना के तहत कोई टैक्स-लाभ उपलब्ध नहीं हैं। उपार्जित ब्याज ‘अन्य स्रोतों से आय’ के तहत कर योग्य है, जिसका भुगतान हर वर्ष किया जाता है। और 10% का TDS ब्याज से काटा जाता है। हालांकि, मैच्योरिटी पर अंतिम राशि को टैक्स से छूट दी गई है।
ध्यान दिए जाने वाले बिंदु:
- फॉर्म को डाकघर के संबंधित पोस्टमास्टर जनरल को संबोधित किया जाना चाहिए जहां इसे जमा किया जा रहा है
- फॉर्म में खरीद की राशि स्पष्ट रूप से लिखी गई होनी चाहिए। कटिंग और पुनर्लेखन से बचें
- KVP फॉर्म की राशि का भुगतान चेक या कैश के माध्यम से किया जा सकता है
- यदि आप चेक के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं, तो कृपया फॉर्म पर चेक नंबर की जानकारी लिखें
- फॉर्म में स्पष्ट करें KVP एकल या संयुक्त ‘ए’ या संयुक्त ‘बी’ सदस्यता, किस आधार पर खरीदा जा रहा है। यदि इसे संयुक्त रूप से खरीदा जाता है, तो दोनों लाभार्थियों के नाम लिखे करें
- यदि लाभार्थी नाबालिग है, तो उसकी जन्म तिथि (DOB), माता-पिता का नाम, अभिभावक का नाम
- फॉर्म पर पूरा नाम, जन्मतिथि और नामांकित व्यक्ति का पता (यदि कोई हो) लिखा जाना चाहिए
- फॉर्म जमा करने पर, लाभार्थी के नाम, मैच्योरिटी तिथि और मैच्योरिटी राशि के साथ किसान विकास प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।
किसान विकास पत्र vs फिक्स्ड डिपॉज़िट
एक फिक्स्ड डिपॉज़िट को बैंकों या NBFC द्वारा नियमित रूप से फाइनेंशियल बचत विकल्प के रूप में जारी किया जाता है, जो बचत खातों की तुलना में निवेशकों को उच्च ब्याज दर प्रदान करता है। यहां KVP और FD के बीच में एक तुलना है:
आधार | KVP | FD |
निवेश | 1000 रु. का न्यूनतम निवेश आवश्यक है जबकि अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है | न्यूनतम- ₹ 50
अधिकतम- कोई सीमा नहीं है |
ब्याज की दर | 7.5% | बैंकों के आधार पर अलग -अलग |
मैच्योरिटी | 115 महीने | 10 वर्ष। हालांकि, ग्राहक निवेश की तारीख से 7 दिनों के बाद पैसा निकाल सकते हैं |
टैक्स | किसान विकास पत्र पर मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स लगता है | सेक्शन 80 (C) के तहत टैक्स सेवर FD पर 1.5 लाख रु. तक की छूट है। |
लॉक-इन अवधि | ढाई वर्ष की लॉक-इन अवधि | लॉक-इन अवधि नहीं। सावधि जमा की अवधि 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक होती है |
समय से पहले पैसा निकालना | समय से पहले पैसा निकालने की अनुमति दी जाती है लेकिन यह सलाह दी जाती है कि बेहतरीन रिटर्न पाने के लिए फंड को 8 वर्ष के लिए निवेशित रखा जाए | 7 दिन के बाद ग्राहक जब चाहे पैसा निकाल सकता है |
KVP और NSC के बीच तुलना
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक भारतीय सरकारी बचत बांड है जिसका उपयोग भारत में लघु बचत और इनकम टैक्स बचत योजना के एक साधन के रूप में किया जाता है।
आवास आदि के लिए लोन लेने की गारंटी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है
आधार | KVP | NSC |
निवेश | न्यूनतम- ₹ 1000
अधिकतम- कोई सीमा नहीं |
न्यूनतम- ₹ 100
अधिकतम- ₹ 1,50,000 |
ब्याज की दर | 7.5% प्रतिवर्ष | 6.8% प्रतिवर्ष |
टैक्सेशन | किसान विकास पत्र से प्राप्त रिटर्न टैक्सेबल है | धारा 80 (c) के तहत टैक्स लाभ और छूट प्राप्त है |
लिक्विडिटी | केवल 2.6 वर्ष की लॉक-इन अवधि | 5 या 10 वर्षों की लॉक-इन अवधि |
समय से पहले पैसा निकालना | समय से पहले पैसा निकाल सकते हैं लेकिन यह सलाह दी जाती है कि बेहतरीन रिटर्न पाने के लिए फंड को 8 वर्ष के लिए निवेशित रखा जाए | मैच्योरिटी से पहले निकासी बहुत मुश्किल और प्रतिबंधित है |
लोन | आवास आदि के लिए लोन लेने की गारंटी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है |
किसान विकास पत्र की ब्याज दरें
किसान विकास पत्र (KVP) पर लागू ब्याज दर वित्त मंत्रालय द्वारा की गई घोषणाओं के आधार पर समय-समय पर बदल सकती है।
पिछले कुछ वर्षों में किसान विकास पत्र योजना द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरें निम्नलिखित हैं:
अवधि | ब्याज़ दरें |
Q3 FY 2023-24 | 7.5% |
Q2 FY 2023-24 | 7.5% |
Q1 FY 2023-24 | 7.5% |
Q4 FY 2022-23 | 7.2% |
Q3 FY 2022-23 | 7.0% |
Q2 FY 2022-23 | 6.9% |
Q1 FY 2022-23 | 6.9% |
Q4 FY 2021-22 | 6.9% |
Q3 FY 2021-22 | 6.9% |
Q2 FY 2021-22 | 6.9% |
Q1 FY 2021-22 | 6.9% |
Q4 FY 2020-21 | 6.9% |
Q3 FY 2020-21 | 6.9% |
Q2 FY 2020-21 | 6.9% |
Q1 FY 2020-21 | 6.9% |
Q4 FY 2019-20 | 7.6% |
Q2 FY 2019–20 | 7.6% |
Q1 FY 2019–20 | 7.7% |
Q4 FY 2018-19 | 7.7% |
Q3 FY 2018-19 | 7.7% |
Q2 FY 2018-19 | 7.3% |
Q1 FY 2018-19 | 7.3% |
* किसान विकास पत्र में मूल राशि पर सालाना चक्रवृद्धि ब्याज कैल्कुलेट होता है
संबंधित प्रश्न (FAQs)
प्रश्न.क्या डाकघर एक डुप्लीकेट किसान विकास पत्र जारी कर सकता है?
उत्तर: किसान विकास पत्र के खो जाने, कटे-फटे, कटे हुए या केवीपी सर्टिफिकेट के चोरी होने की स्थिति में, खरीदार एक डुप्लीकेट किसान विकास प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसा करने के लिए, उसे असल सर्टिफिकेट जारी करने के दौरान दी गई आईडेंटिटी स्लिप प्रदान करनी होगी।
प्रश्न. क्या किसान विकास पत्र से पैसे सिर्फ उसी डाकघर में निकाले जा सकते हैं, जिसने उसे जारी किया है ?
उत्तर: किसान विकास पत्र जारी करने वाले डाकघर में आसानी से इनसे पैसे निकाले जा सकते हैं।आपातकाल के मामले में, खरीदार इसे अन्य डाकघरों के माध्यम से भी निकाल सकता है। हालांकि, खरीदार को किसान विकास पत्र से पैसे निकालते समय सर्टिफिकेट के साथ आईडेंटिटी स्लिप की भी आवश्यक होगी।
प्रश्न.क्या सहकारी बैंकों / सहकारी समितियों को किसान विकास पत्र में निवेश करने की अनुमति है?
उत्तर: किसान विकास पत्र के नियम 6 के अनुसार, सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों को इस योजना में निवेश करने की अनुमति नहीं है।
प्रश्न.क्या किसान विकास पत्र अनिवासी भारतीयों द्वारा खरीदा जा सकता है?
उत्तर: NRI किसान विकास प्रमाण पत्र खरीदने के लिए योग्य नहीं हैं।
प्रश्न क्या किसान विकास पत्र को हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की ओर से ‘कर्ता’ द्वारा खरीदा जा सकता है ?
उत्तर: हिन्दू अविभाजित परिवार की ओर से ‘कर्ता’ या मुखिया के द्वारा किसान विकास पत्र की खरीद का कोई प्रावधान नहीं है।
प्रश्न. KVP को कैसे ट्रांसफर करें?
उत्तर: KVP को एक डाकघर से दूसरे या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किया जा सकता है। एक डाकघर से दूसरे में ट्रांसफर के मामले में, डाक महानिदेशक को दस्तावेज़ों का एक सेट प्रस्तुत करना होगा। दूसरी ओर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ट्रांसफर के मामले में , उसी आवेदन का उल्लेख करने के लिए एक आवेदन किया जाना चाहिए।
प्रश्न.क्या किसान विकास पत्र पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है?
उत्तर: किसान विकास पत्र पर ब्याज हर फाइनेंशियल वर्ष के आधार पर टैक्सबल होते हैं और टैक्स को ‘अन्य स्रोतों से आय’ के रूप में लागू किया जाता है।
प्रश्न.किसान विकास पत्र के लिए किसे आवेदन करना चाहिए?
उत्तर: ऐसी बचत योजना की तलाश करने वाले व्यक्ति जिन्हें 100% सुरक्षा, लॉन्ग टर्म बचत, ब्याज की निश्चित दर और लोन के लिए गारंटी चाहिए, उन्हें किसान विकास पत्र के लिए आवेदन करना चाहिए।
प्रश्न.किसान विकास पत्र में निवेश की अधिकतम सीमा क्या है?
उत्तर: KVP प्रमाणपत्र निम्नलिखित विकल्पों में जारी किया जा सकता है- 1,000 रु., 5,000 रु., 10,000 रु. और 50,000 रु.। लेकिन, यदि कोई व्यक्ति योजना में 50,000 रु. से अधिक निवेश करना चाहता है, तो उसे दुरुपयोग को रोकने के लिए पैन कार्ड जमा करना होगा। इसलिए, KVP योजना में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।