क्या ईपीएफ से पैसे निकालने पर टैक्स लगता है?
EPF खाते से 5 साल की सेवा पूरी होने से पहले पैसे निकालने पर टैक्स लगता है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि आप 5 साल एक ही कंपनी/ संस्थान में नौकरी करें, आपको पाँच वर्षों तक नौकरी में बने रहना है चाहें आप कितनी भी कम्पनियाँ/ संस्थान बदलें।
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EPF अकाउंट पर कितना टैक्स लागू होता है
यदि आप 5 साल नौकरी करने से पहले ही अपना ईपीएफ निकालते हैं, तो निम्नानुसार टैक्स लगता है:
- EPF फण्ड पर प्राप्त ब्याज पर आपकी स्लैब दर के अनुसार टैक्स लागू होता है
- कम्पनी और कर्मचारी के योगदान पर आपके स्लैब दर के अनुसार टैक्स लागू होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले वर्षों में ईपीएफ योगदान पर होने वाली कटौती को रिवर्स कर दिया गया है। इन योगदान पर अब टैक्स लगता है।
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यदि अतिरिक्त टैक्स कट रहा है तो क्या होगा
यदि आप पैन जमा नहीं कर पाते हैं और लागू टैक्स 34.6% या आपकी टैक्स स्लैब दर से अधिक लगेगा। तो आप आयकर विभाग से रिफंड का क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, वित्तीय वर्ष के अंत में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद रिफंड का भुगतान किया जाता है और इस प्रकार के रिफंड का भुगतान करने में अक्सर देरी होती है।
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ईपीएफ से कुछ (आंशिक) राशि निकालने के लिए पैन कार्ड
ईपीएफ योजना के पैरा 68 के तहत आंशिक निकासी (कुछ पैसे निकालने के लिए) या एडवांस के लिए पैन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये पैसे मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने और शिक्षा/ बच्चों की शादी के लिए निकाले जा सकते हैं। आप यहां क्लिक कर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
EPF अकाउंट से पूरी राशि निकालने के लिए पैन कार्ड
यदि ईपीएफ की कुल राशि 50000 रुपये से अधिक है और सेवा अवधि 5 साल से कम है, तो TDS काट लिया जाएगा। आपने जो पैन दिया है, उसके अनुसार TDS की राशि में परिवर्तन होता है। दो महीने या उससे अधिक समय तक बेरोज़गार होने के कारण आप अपने EPF फण्ड से पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इसमें निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं:
- यदि आपका EPF फण्ड 50,000 से 2.5 लाख रुपये के बीच है, तो पैन या फॉर्म 15G/H जमा करने पर (यदि लागू हो) कोई TDS नहीं कटेगा। यदि आपकी आय 2,50,000 रु. की टैक्स सीमा से कम है तो फॉर्म 15 H/G जमा करें
- 2.5 लाख रु. से ज़्यादा राशि निकालने पर 10% का टीडीएस काटा जाएगा, यदि पैन सबमिट कराया जाता है
- यदि पैन जमा नहीं कराया जाता है तो 2.5 लाख से अधिक की राशि पर TDS 34.608% की अधिकतम दर पर काटा जाएगा
- नोट: यदि आपने 5 साल से अधिक समय तक नौकरी की है या राशि ₹ 50,000 से कम है, तो कोई TDS नहीं काटा जाएगा और आपको इस मामले में पैन जमा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
पैन ऑनलाइन सेटलमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण KYC दस्तावेज है। आप EPF फण्ड से पैसा निकालने के लिए यूनिफाइड मेम्बर पोर्टल के माध्यम से या UMANG ऐप के ज़रिए पैन की जानकारी अपडेट कर सकते हैं।
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