कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) कर्मचारी, नियोक्ता और सरकार (कुछ मामलों में) द्वारा किए गए योगदान पर लंबी अवधि में बनाया जाता है। यह लोगों को उनकी रिटायरमेंट पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) नाम से सोशल सिक्योरिटी द्वारा प्रशासित है। वर्षों में निवेश की गई राशि, निर्दिष्ट ब्याज के साथ, कर्मचारी को उनकी रिटायरमेंट पर दी जाती है।
कर्मचारी भविष्य निधि को तीन मामलों में वापस लिया जा सकता है:
- रिटायर्मेंट के समय (58 वर्ष की आयु के होने पर या उसके बाद)
- अगर दो महीने तक बेरोज़गार रहे
- निर्दिष्ट रिटायर्मेंट की आयु से पहले मृत्यु
नोट: ईपीएफओ दिशानिर्देशों के अनुसार, ईपीएफओ सदस्य कोविड-19 महामारी की वजह से होने वाली वित्तीय कठिनाइयों से निपटने के लिए अपने पीएफ फंड को आसानी से निकाल सकते हैं। पीएफ अकाउंट होल्डर अब अपने पीएफ अकाउंट में बकाया राशि के 75% या अपने बेसिक सैलरी के तीन महीने जो भी कम हो को ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। यह एक नॉन-रिफंडेबल जमा राशि होगी। ईपीएफओ के ऑनलाइन दावों को 72 घंटों के भीतर सेटलमेंट की शर्त है, जबकि ऑफ़लाइन क्लेम के सेटलमेंट में 20 दिन तक का समय लग सकता है।
हालाँकि, पीएफ अकाउंट से पैसे निकलने के लिए कई ईपीएफ विड्रॉल नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक है।
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पीएफ विड्रॉल – याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें
उद्देश्य | योग्यता | लिमिट |
मेडिकल इमरजेंसी सदस्य/पति/पत्नी/माता-पिता/बच्चों के लिए | कोई भी मेंबर | कर्मचारी की तरफ से अभी तक का जितना भी EPF कंट्रीब्यूशन है वो और उसपर मिला इंटरेस्ट या मासिक वेतन का 6 गुना |
नया घर खरीदना/बनाना | कर्मचारी ने न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा की हो | पीएफ बैलेंस का 90% |
होम रेनोवेशन | घर बनाने के 5 वर्ष बाद निकाला जा सकता है | मासिक वेतन का 12 गुना |
होम लोन का भुगतान | कर्मचारी ने न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की हो | पीएफ बैलेंस का 90% |
शादी | कर्मचारी ने न्यूनतम 7 वर्ष की सेवा की हो | कर्मचारी का 50% EPF कंट्रीब्यूशन और ब्याज |
भविष्य निधि को वापस लेने से पहले याद रखने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें
कर्मचारी भविष्य निधि रिटायर्मेंट उद्देश्य के लिए बनाई गई एक निवेश योजना है। राशि निकालने को तब तक रोका जाना चाहिए जब तक कि कोई आपातकालीन स्थिति नहीं हो। हालाँकि, यदि कोई सदस्य अपने EPF खाते से राशि निकालना चाहता है, तो उसे निम्नलिखित EPF राशि निकालने नियमों को ध्यान में रखना चाहिए:
- खाता खोलने के 5 साल के भीतर भविष्य निधि से राशि निकालने करने पर टैक्सलगता है
- जब आप अपने नियोक्ता/ कंपनी को बदलते हैं, तो भविष्य निधि को वापस लेना आवश्यक नहीं है क्योंकि PF को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से एक नए खाते में ट्रान्सफर किया जा सकता है
- नियमों के अनुसार, कोई व्यक्ति उस नौकरी के भविष्य निधि खाते से राशि निकालने नहीं कर सकता है जहाँ वह वर्तमान में कार्यरत है
- कर्मचारी भविष्य निधि से लोन (आंशिक राशि निकालने) लिया जा सकता है
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उद्देश्यों के आधार पर राशि निकालने के लिए नियम
मेडिकल उपचार के लिए:
- कर्मचारी को मेडिकलउपचार उद्देश्य के लिए ब्याज के साथ कर्मचारी का योगदान या मासिक वेतन का छह गुना (जो भी कम हो), निकाला जा सकता है
- यह स्वयं, पति / पत्नी, बच्चों और माता-पिता के मेडिकल उपचार के लिए लागू है
- इसे निकालने के लिए कोई लॉक-इन अवधि या न्यूनतम सेवा अवधि नहीं है
होम लोन चुकाने के लिए:
- होम लोन बकाया चुकाने के उद्देश्य से यदि घर उसके नाम पर रिटायर्मेंट है या संयुक्त रूप से रिटायर्मेंट है, तो सदस्य को 90% तक धन निकालने की अनुमति है
- हालाँकि, राशि निकालने के लिए, कम से कम 3 साल की सेवा पूर्ण होने की आवश्यकता है
शादी के लिए :
- राशि निकालने करने के लिए योग्य होने के लिए कम से कम 7 साल की सेवा पूरी करनी होगी
- ब्याज के साथ कर्मचारी के योगदान का 50% निकाला जा सकता है
- कर्मचारी अपनी, अपने भाई-बहन या बच्चे की शादी के लिए धन निकाल सकता है
घर की मरम्मतऔर पुनर्निर्माण के लिए:
- मरम्मतऔर पुनर्निर्माण के उद्देश्य से कर्मचारी अपने EPF खाते से धन निकाल सकता है
- घर को उसके नाम पर या पति / पत्नी के साथ संयुक्त रूप से होना चाहिए
- कर्मचारी को कुल सेवा के कम से कम5 साल पूरे करने होंगे
- सदस्य अपने भविष्य निधि खाते से अपने मासिक वेतन का 12 गुना निकाल सकता है
घर खरीदने या निर्माणके लिए:
- ज़मीनखरीदने और इस पर घर निर्माण के उद्देश्य से सदस्य अपने EPF खाते से राशि निकाल सकता है
- संपत्ति को उसके नाम पर या पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से होना चाहिए
- कर्मचारी को कुल सेवा का न्यूनतम 5 साल पूरा करना चाहिए
- प्लॉट खरीदने के लिए मासिक वेतन का 24 गुना/मकान खरीदने या निर्माण के लिए मासिक वेतन का 36 गुना या संपत्ति की लागत या कर्मचारी के कुल और उसके नियोक्ता/ कंपनी के हिस्से के साथ-साथ ब्याज राशि (जो भी कम हो) को निकाला जा सकता है
- 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही राशि निकालने की अनुमति दी जाती है
- प्लॉट खरीदने और उसके निर्माण के उद्देश्य से राशि निकालने पूरी सेवा अवधि में केवल एक बार की जा सकती है
रिटायर्मेंट:
- कोई व्यक्ति 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अपनी संपूर्ण भविष्य निधि फंड को निकाल सकता है
- कर्मचारी को EPF फंड का 90% तक निकालने की अनुमति है
बेरोज़गारी:
- कोई व्यक्ति अपने भविष्य निधि का 75% निकाल सकता है यदि वह एक महीने से अधिक समय से बेरोज़गार है
- 2 महीने से अधिक की बेरोजगारी के लिए, शेष 25% फंड को निकाल लिया जा सकता है
यह भी पढ़ें: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की योग्यता शर्तें, ब्याज दर
सेवा के 5 साल से पहले EPF से राशि निकालने के नियम
कर्मचारी भविष्य निधि रिटायरमेंट के उद्देश्य से बनाई गई एक निवेश योजना है। EPF अकाउंट में जमा राशि को तब निकालना चाहिए जब तक कि यह कोई आपातकालीन स्थिति न हो। यदि आप 5 साल की सेवा से पहले अपने फण्ड से राशि निकालते हैं, तो आपको निम्नलिखित EPF राशि निकालने नियमों को ध्यान में रखना चाहिए:
- अकाउंट खोलने के 5 साल के अंदर निकाली गई राशि पर टैक्स लगता है। हालाँकि, यदि आपकी निकाली गई राशि 50,000.रुपये से कम है तो कोई टीडीएस लागू नहीं होगा।
- जब आप अपना नियोक्ता बदलते हैं तो राशि निकालना आवश्यक नहीं है क्योंकि पीएफ को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से नए खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है।
- EPF पर लोन (Partial withdrawal) लिया जा सकता है।
कर्मचारियों द्वारा जल्दी पीएफ निकालने को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 2016 में कर्मचारी भविष्य निधि में कुछ बदलाव किए।
- 54 साल की उम्र के बाद ईपीएफ बैलेंस का 90 फीसदी हिस्सा निकाला जा सकता है।
- नौकरी छोड़ने के बाद, यदि कोई व्यक्ति 1 महीने तक बेरोजगार रहता है तो वह भविष्य निधि बकाया राशि का का 75% निकाल सकता है और बेरोजगारी के दूसरे महीने के बाद शेष 25% निकाल सकता है।
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5 साल की सेवा से पहले ईपीएफ राशि निकालना
अकाउंट खोलने के 5 साल के अंदर निकाली गई राशि पर टैक्स लगता है। हालाँकि, यदि आपकी निकाली गई राशि 50,000.रुपये से कम है तो कोई टीडीएस लागू नहीं होगा। यदि आप 5 साल की सेवा से पहले अपना पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित ईपीएफ निकासी नियमों को ध्यान में रखना चाहिए-
- आईटीआर फॉर्म 2 और 3 में नए नियम के अनुसार, करदाता को हर साल पीएफ अकाउंट में जमा की गई पूरी राशि का ब्योरा देना होगा। इससे इनकम टैक्स विभाग को यह देखने में मदद मिलेगी कि आपके द्वारा निकाली की गई राशि टैक्स योग्य है या नहीं।
- इनकम टैक्स विभाग यह भी चेक करेगा कि आपको एक्स्ट्रा टैक्स का भुगतान करना होगा या नहीं।
- ईपीएफ योगदान चार भागों में किया जाता है – कर्मचारी का योगदान, नियोक्ता का योगदान और प्रत्येक जमा पर ब्याज ।
- यदि कर्मचारी ने धारा 80-सी के अनुसार पिछले वर्षों के लिए ईपीएफ पर छूट का दावा किया है, तो सभी चार भाग कर योग्य होंगे।
- यदि कर्मचारी ने पिछले वर्ष ईपीएफ पर छूट का दावा नहीं किया है, तो राशि निकलते समय कर्मचारी के योगदान वाले हिस्से को टैक्स से छूट दी जाएगी।
- टैक्स उस आय स्लैब पर निर्भर करेगा जिस साल कर्मचारी आया था।
रिटायर्मेंट के बाद EPF राशि निकालने नियम
- EPF अधिनियम के अनुसार, जब कोई सदस्य 58 वर्ष की आयु में रिटायर होता है, तो उसे राशि निकालने के लिए क्लेम करना होता है
- कुल PF बैलेंस में कर्मचारी के साथ-साथ नियोक्ता/ कंपनी का योगदान, दोनों शामिल होते हैं
- सदस्य EPS राशि के लिए भी योग्य हो जाता है यदि उसने लगातार 10 से अधिक वर्षों तक सेवा की हो
- यदि सदस्य रिटायर्मेंट के समय 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं करता है, तो वह अपने EPFके साथ पूरी EPS राशि निकाल सकता है
- यदि वह 10 साल की सेवा पूरी करता है, तो कर्मचारी को रिटायर्मेंट के बाद पेंशन का लाभ मिलता है
- रिटायर्मेंट के बाद EPF खाते में जमा धनराशि की राशि निकालने पूरी तरह से टैक्स मुक्त है
- EPF फण्ड पर रिटायर्मेंट के बाद अर्जित ब्याज पर टैक्स लगता है
- कर्मचारी जो EPF सदस्य पोर्टल पर रिटायर्मेंट है वह फॉर्म भरकर अपने फण्ड पर ऑनलाइन क्लेम कर सकता है।
- यदि सदस्य रिटायर्मेंट के तीन साल बाद तक धनराशि नहीं निकालता है, तो उसे अर्जित ब्याज पर टैक्सका भुगतान करना होगा
होम लोन चुकाने के लिए पीएफ विड्रॉल
ईपीएफ मेंबर अकाउंट खोलने के तीन साल बाद अपनी रहने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने ईपीएफ अकाउंट में जमा राशि का उपयोग कर सकते हैं। ईपीएफ योजना, 1952 में नए पैरा 68-बीडी के अनुसार, ईपीएफ मेंबर नये घर का निर्माण, घर के डाउन पेमेंट या ईएमआई के भुगतान के लिए राशि का 90% तक निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इससे पहले, अधिकतम विड्रॉल राशि कर्मचारी और नियोक्ता के कुल योगदान के साथ 36 महीने के ब्याज या संपत्ति की लागत, जो भी कम हो। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सदस्य को आवास योजना का सदस्य होना भी आवश्यक नहीं था। उन्हें बस पांच साल तक ईपीएफ का सदस्य रहना होगा।
ईपीएफ योजना, 1952 में पैरा 68-बीडी को शामिल करने के बाद, सदस्यों को अपनी राशि का उपयोग करने के लिए अधिक विकल्प मिले। (खाता खोलने से लेकर) समय सीमा भी घटाकर 3 साल कर दी गई है. सदस्य का न्यूनतम पीएफ बैलेंस 20,000 रुपये से अधिक होना चाहिए।
ईपीएफ पर होम लोन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं-
- आवेदक को कम से कम 10 सदस्यों वाली रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी का सदस्य होना चाहिए।
- इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए क्लेम फॉर्म का उपयोग किया जा सकता है।
- सदस्य को पीएफ से ईएमआई का भुगतान करने के लिए ऑथराइजेशन लेटर प्रदान करना होगा।
- आवास पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए इस सुविधा को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के साथ जोड़ा जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़
- UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसे नियोक्ता/ कंपनी से प्राप्त किया जा सकता है
- बैंक खाते की जानकारी EPF खाते के अनुसार नाम के साथ स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए
- बैंक खाते को EPF खाताधारक के नाम से होना चाहिए क्योंकि धारक के जीवित होने पर धन तीसरे पक्ष को ट्रान्सफरनहीं किया जा सकता है
- पिता का नाम और जन्म तिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारी पहचान प्रमाण के साथ स्पष्ट रूप से मेल खानी चाहिए
- नियोक्ता/ कंपनी को EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) को जानकारी प्रस्तुत करना चाहिए और संगठन से कर्मचारी के बाहर निकलने का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। शामिल होने की तारीख और छोड़ने की तारीख को स्पष्ट रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता है।
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EPF खाते से राशि निकालने की प्रक्रिया
कर्मचारी भविष्य निधि को वापस लेने की प्रक्रिया को तेज़ और आसान बनाया गया है। EPF की राशि निकालने दो तरीकों से की जा सकती है – पहला है ऑनलाइन प्रक्रिया से और दूसरा पुराने तरीके से राशि निकालने करना है।
कम्पोजिट क्लेम फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से PF विड्रॉल
EPF कम्पोजिट क्लेम फॉर्म ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:
- EPF मेंबर पोर्टल पर UAN और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें
- ऑनलाइन सर्विस टैब में “क्लेम (फॉर्म-31, 19, 10C & 10D)” चुनें
- स्क्रीन पर मेंबर डिटेल्स, KYC डिटेल्स और अन्य सर्विस डिटेल्स दिखेंगी, अपना बैंक अकाउंट नंबर भरें (यूएएन के बदले वरीयता के रूप में) और वैरिफाई पर क्लिक करें
- “Yes” पर क्लिक करें और आगे की प्रक्रिया शुरू करें
- अब प्रोसिड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें
- क्लेम फॉर्म में अपनी जरूरत के अनुसार जैसे- EPF सेटलमेंट, EPF आंशिक विड्रॉल (लोन/एडवांस) और पेंशन विड्रॉल के लिए क्लेम फॉर्म चुनें। अगर आप किसी भी सेवा के लिए पात्र नहीं है तो “मैं इसके लिए आवेदन करना चाहता हूं” के तहत क्लेम फॉर्म चुनें
- ऑनलाइन तुरंत पार्शियल विड्रॉल के लिए “PF एडवांस (फॉर्म 31)” चुनें. साथ ही पार्शियल विड्रॉल की वजह, कितनी राशि चाहिए और कर्मचारी का पता भी प्रदान करें
- प्रमाणपत्र पर क्लिक करें और अपना आवेदन जमा करें। जिस उद्देश्य के लिए आपने फॉर्म भरा है, उसके लिए आपको स्कैन किए गए दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता हो सकती है। नियोक्ता द्वारा निकासी अनुरोध को मंजूरी मिलने के बाद आपको अपने बैंक खाते में पैसा प्राप्त होगा। बैंक खाते में पैसा जमा होने में आम तौर पर 15-20 दिन लगते हैं।
नोट: कंपोजिट क्लेम फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए कर्मचारी का आधार, पैन और बैंक यूएएन पोर्टल पर उपलब्ध होना चाहिए और यूएएन एक्टिव होना चाहिए।
कम्पोजिट क्लेम फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से PF विड्रॉल
- कम्पोजिट क्लेम फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें
- यदि आपने अपना आधार और बैंक विवरण यूएएन पोर्टल पर डाल दिया है और यदि आपका यूएएन एक्टिव है तो कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (आधार) का उपयोग करें। वैकल्पिक रूप से, यदि आधार और बैंक विवरण यूएएन पोर्टल पर शामिल नहीं हैं, तो आप कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (गैर-आधार) का उपयोग कर सकते हैं।
- यदि आप कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (आधार) भर रहे हैं तो नियोक्ता के वैरिफिकेशन के बिना संबंधित क्षेत्राधिकार वाले ईपीएफओ कार्यालय में विधिवत पूरा किया गया फॉर्म जमा करें। यदि आप कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (गैर-आधार) का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको नियोक्ता के सत्यापन के साथ फॉर्म जमा करना होगा।
EPF कम्पोजिट क्लेम फॉर्म के बारे में और अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें
कर्मचारी भविष्य निधि योजना में बदलाव – PF राशि निकालने पर प्रावधान
भारत सरकार ने वर्ष 2016 में, कर्मचारी भविष्य निधि योजना में कुछ बदलाव किए हैं। कर्मचारियों द्वारा जल्दी राशि निकालने को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए गए थे। EPF राशि निकालने के प्रावधानों में मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं:
- EPF शेष राशि का 90% 54 वर्ष की आयु के बाद निकाला जा सकता है
- नौकरी छोड़ने के बाद, व्यक्ति भविष्य निधि शेष का 75% निकाल सकता है यदि वह 1 महीने के लिए बेरोजगार रहता है और शेष 25% बेरोजगारी के दूसरे महीने के बाद निकाल सकता है
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कर्मचारी भविष्य निधि राशि निकालने पर टैक्स
- 5 साल की सेवा पूरी नहीं करने पर TDS की राशि काट ली जाती है
- यदि पैन दिया जाता है तो राशि निकालने पर TDS 10% की दर से काटा जाता है और यदि पैन नहीं दिया जाता है, तो 34.608% काटा जाता है
- हालाँकि, यदि राशि निकालने की राशि 50,000 रु. से कम है, तो कोई TDS नहीं काटा जाता है
हालाँकि, नीचे दिए गए कुछ मामलों में TDS लागू नहीं है
- जब स्थिति आपके नियंत्रण के बाहर है और आपकी सेवा समाप्त हो जाती है तो TDS क़ानून लागू नहीं होता है। कंपनी तालाबंदी, छँटनी और कर्मचारी छंटनी आदि इसके कुछ कारण हो सकते हैं।
- जब शारीरिक विकलांगता या मानसिक विकलांगता जैसी कुछ गंभीर मेडिकल स्थिति के कारण सेवा जारी नहीं रह सकती है तो TDS लागू नहीं होता है।
TDS से कैसे बचें
EPF की शुरुआती राशि निकालने पर कर का बोझ भारी होता है। आप कैसे इससे बच सकते हैं:
- नौकरी बदलते समय आप EPF फण्ड को वापस नहीं लेते हैं। इसके बजाय, EPF खाते को एक नए खाते में ट्रान्सफर करें
- जब आप करियर ब्रेक पर हों तो EPF वापस न लें। आप बिना किसी योगदान के 3 साल तक के लिए PF बैलेंस पर ब्याज कमा सकते हैं। हालाँकि, इस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज पर टैक्स लेगाग
- 5 वर्ष की सेवा के बाद धन की राशि निकालने से कोई TDS नहीं लगता है
होम लोन के लिए EPF राशि निकालने नियम
EPF सदस्य अपने EPF खाते में जमा फण्ड का उपयोग खाता खोलने के तीन साल के बाद अपनी आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। EPF योजना 1952 में नए जोड़े गए अनुच्छेद 68-बीडी के अनुसार, EPF सदस्य जमा हुए निधि के 90% तक की राशि निकालने का या तो घर का भुगतान करने के लिए या फिर EMI के भुगतान के लिए या नए घर के निर्माण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इससे पहले, अधिकतम राशि निकालने राशि कर्मचारी और नियोक्ता/ कंपनी के योगदान सहित 36 महीने का ब्याज या संपत्ति की लागत, जो भी कम थी, तक सीमित थी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सदस्य को आवास योजना का सदस्य होना भी आवश्यक नहीं था। उन्हें सिर्फ पाँच वर्ष के लिए EPFO का सदस्य बनना था।
EPF योजना, 1952 में अनुच्छेद 68-बीडी की प्रविष्टि के बाद, सदस्यों को अपने निधि का उपयोग करने के लिए अधिक विकल्प मिलते हैं। समय सीमा (खाता खोलने के लिए) भी घटा कर 3 वर्ष कर दी गई है। सदस्य का न्यूनतम PF बैलेंस व्यक्तिगत रूप से या जीवन साथी के साथ संयुक्त रूप से 20,000 रुपए से अधिक होना चाहिए, यदि वह भी EPFO का सदस्य है। हालाँकि, कोई सदस्य जीवन में केवल एक बार संपत्ति के लिए भुगतान करने के लिए PF बैलेंस निकाल सकता है।
EPF पर होम लोन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
- आवेदक को रिटायर्मेंट हाउसिंग सोसायटी का सदस्य होना चाहिए जिसमें कम से कम 10 सदस्य हों
- बैंक राशि निकालने के लिए EMIकी गणना के लिए PF योगदान के आयुक्त के प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं
- इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म का उपयोग किया जा सकता है
- सदस्य को PFसे EMI का भुगतान करने के लिए प्राधिकरण का पत्र प्रदान करना होगा
- सुविधा को आवास पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के साथ जोड़ा जा सकता है
EPF पर होम लोन के लिए आवेदन कैसे करें?
अपडेट EPF राशि निकालने कानून के अनुसार अपने EPF का उपयोग करके होम लोन चुकाने के लिए इस सरल तरीके का पालन करें :
- सदस्य आवास सोसायटी के माध्यम से EPF कमिश्नर को लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं
- कमिश्नर एक प्रमाण पत्र जारी करता है जो पिछले 3 महीनों के मासिक योगदान को निर्दिष्ट करता है
- PF सदस्य पिछले 3 महीनों के लिए EPF योगदान को दिखाने के लिए मुद्रित EPF पासबुक भी प्राप्त कर सकते हैं
- EPFO भुगतान सीधे एजेंसी (सरकारी या निजी) को करता है
- सदस्य एकमुश्त राशि निकालने या EMI का विकल्प चुन सकते हैं
संबंधित प्रश्न (FAQs)
प्रश्न. EPF से पैसे निकालने के लिए मुझे एंप्लॉय के परमिशन की जरूरत होगी क्या?
उत्तर: नहीं, ईपीएफओ नियमों में हालिया समय में हुए बदलावों के चलते, आप एंप्लॉयर परमिशन के बिना भी अपने EPF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।
प्रश्न. EPF विड्रॉल क्लेम का निपटान होने में कितना समय लगेगा?
उत्तर: EPF क्लेम का निपटान होने में अधिकतम 20 दिन का समय लग सकता है।
प्रश्न. क्या एक सदस्य मनी ऑर्डर के माध्यम से सारी राशि निकाल सकता है?
उत्तर: नहीं, पीएफ सदस्य मनी ऑर्डर के माध्यम से राशि विड्रॉल नहीं कर सकते हैं।
प्रश्न. पीएफ विड्रॉल क्लेम फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं?
उत्तर: पीएफ का फाइनल सेटलमेंट क्लेम करने के लिए फॉर्म-19, पेंशन विड्रॉल के लिए फॉर्म-10C, EPF पार्शल विड्रॉल के लिए फॉर्म 31 और मासिक पेंशन की निकासी के लिए फॉर्म- 10D भरना होता है। हालांकि नई EPF कम्पोजिट क्लेम फॉर्म ने फॉर्म-19, 10C,10D और 31 को रिप्लेश कर दिया। कम्पोजिट क्लेम फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरा जा सकता है।