डाकघर की छोटी बचत योजनाएँ भारतीयों के बीच कम जोखिम और नज़दीकी भारत डाकघर में उनकी आसान उपलब्धता के कारण लोकप्रिय रही हैं। हालांकि ऐसी सभी बचत योजनाओं में टैक्स लाभ नहीं हैं, फिर भी कुछ डाकघर टैक्स बचत योजनाएं हैं जिनका उपयोग आप शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से कर सकते हैं। निम्नलिखित डाकघर बचत योजनाओं की एक छोटी लिस्ट है जो आयकर अधिनियम 1961 की आधार 80C के तहत टैक्स कटौती लाभ के लिए योग्य हैं।
योग्यता शर्तें
- 18 वर्ष से अधिक का कोई भी भारतीय नागरिक पोस्ट ऑफिस टैक्स सेविंग स्कीम के तहत सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है
- ज्वॉइंट अकाउंट दो या तीन व्यक्तियों द्वारा खोला जा सकता है।
डाकघर टैक्स बचत योजनाओं की तुलना
डाकघर टैक्स बचत योजनाओं के नाम | ब्याज दर | न्यूनतम अवधि | न्यूनतम निवेश राशि |
पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट | इंडिविजुअल और ज्वॉइंट अकाउंट पर 4.0% प्रति वर्ष | – | ₹20 |
नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉज़िट अकाउंट | 6.7% प्रति वर्ष (क्वाटरली कंपाउंड) | 5 वर्ष | प्रति माह ₹10 |
नेशनल सेविंग टाइम डिपॉज़िट अकाउंट अकाउंट |
|
1 साल | ₹100 |
नेशनल सेविंग (मंथली इनकम अकाउंट) | 7.4% प्रति वर्ष | 5 वर्ष | न्यूनतम ₹20 |
सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम अकाउंट | 8.2% प्रति वर्ष | 5 वर्ष | नकद: 1 लाख रुपये से मल्टीप्ल 1000 रुपये चेक: 1 लाख रुपये या उससे अधिक |
पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट | 7.1% प्रति वर्ष | 15 वर्ष | ₹100 |
सुकन्या समृद्धि अकाउंट | 8.2% प्रति वर्ष | 21 वर्ष | ₹250 |
नोट: ब्याज दरें समय-समय पर बदलते हैं और सरकार द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाता हैं।
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टैक्स बचत डाकघर योजनाओं की लिस्ट
1. डाकघर सेविंग अकाउंट
बैंक के साथ पोस्ट ऑफिस के साथ भी एक निश्चित ब्याज दर कमाने के लिए एक सेविंग अकाउंट खोला जा सकता है। यह अकाउंट केवल नकदी के माध्यम से खोला जा सकता है। इस योजना की अन्य मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:
- इस अकाउंट को मैनटेन रखने के लिए न्यूनतम शेष राशि चेक और नॉन-चेक सुविधा अकाउंट के लिए अलग है। चेक न करने की स्थिति में यह 50 रु. है जबकि चेक सुविधा अकाउंट के लिए यह 500 रु. है
- सदस्य अकाउंट के लिए अपना उम्मीदवार चुन सकते हैं
- इस योजना के तहत नामांकन की सुविधा उपलब्ध है
- एक पोस्ट ऑफिस में केवल एक ही अकाउंट खोला जा सकता है
- अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए खाताधारक को तीन वित्तीय वर्षों में, या तो जमा या विड्रॉल शुरू करना चाहिए
- व्यक्ति को अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए तीन वित्तीय वर्षों में कम से कम जमा या विड्रॉल का लेनदेन करने की आवश्यकता है
- अर्जित ब्याज वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रति वर्ष 10,000 रु. तक टैक्स-फ्री है
2. राष्ट्रीय सेविंग रिकरिंग डिपॉज़िट अकाउंट (5 वर्ष डाकघर रिकरिंग डिपॉज़िट अकाउंट)
डाकघर रिकरिंग डिपॉज़िट योजना में, एक व्यक्ति को निश्चित अंतराल पर पांच साल के लिए निश्चित राशि का निवेश करना होगा। 5 साल के बाद, मैच्योरिटी राशि (मूल राशि से अधिक ब्याज अर्जित) का भुगतान व्यक्ति को किया जाता है। नीचे इस योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं:
- एक डाकघर में कई अकाउंट खोल सकते हैं
- इसमें हर महीने निवेश करने की आवश्यकता होती है और यदि बाद में तय दिन तक डिपॉज़िट नहीं किया जाता है, तो एक डिफ़ॉल्ट शुल्क लिया जाएगा
- व्यक्ति कम से कम 6 किश्तों के एडवांस डिपॉज़िट पर छूट का लाभ उठा सकता है
3. राष्ट्रीय बचत समय जमा खाता (डाकघर समय जमा खाता)
बैंकों द्वारा दी जाने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ही, कोई भी पोस्ट ऑफिस में चार में से किसी भी एक अवधि के लिए टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल सकता है-1, 2, 3 और 5 साल। बैंक एफडी की तरह ही, कोई भी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध चार अवधि में से किसी एक के लिए टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल सकता है-1, 2, 3 और 5 साल। जब डाकघर टर्म डिपॉजिट अकाउंट मैच्योर हो जाता है, तो उसी अकाउंट को ऑटोमैटिक रूप से उस अवधि के लिए नया किया जाएगा, जिसे शुरू में खोला गया था। उदाहरण के लिए 2 साल के लिए डाकघर टर्म डिपॉजिट अकाउंट का 2 साल के लिए नवीनीकरण किया जाएगा और मैच्योरिटी के दिन पर ब्याज दर लागू होगी।
4. राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता (मासिक आय योजना खाता)
यह योजना निवेशकों को मासिक ब्याज प्रदान करती है जहां ब्याज की राशि उसी डाकघर में उनके सेविंग अकाउंट में खुद जमा की जाएगी। इस बचत योजना की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई है:
- संयुक्त अकाउंट दो या तीन वयस्कों द्वारा खोला जा सकता है। व्यक्तिगत खाते में निवेश की अधिकतम लिमिट 4.5 लाख रु. और संयुक्त अकाउंट में 9 लाख रु. है
- निवेशक किसी भी पोस्ट ऑफिस में सभी खातों में शेष राशि को जोड़कर अधिकतम निवेश लिमिट के लिए कई अकाउंट खोल सकता है
- डिपॉज़िट राशि से 2% की कटौती के बाद एक वर्ष की समाप्ति के बाद समय से पहले पैसे निकालने की सुविधा उपलब्ध है
नोट: 1.12.2011 से, मैच्योरिटी अवधि 5 वर्ष है।
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5. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता (SCSS)
यह डाकघर टैक्स बचत योजना केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, अर्थात 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग इस विशेष योजना में निवेश कर सकते हैं और नियमित रूप से ब्याज कमा सकते हैं जो तिमाही दर तिमाही भुगतान किया जाता है।
वर्तमान में, एक व्यक्ति द्वारा निवेश की जाने वाली अधिकतम राशि 15 लाख रु. है। यह बचत योजना धारा 80 C के तहत टैक्स लाभ के लिए योग्य है। नीचे दी गई मुख्य विशेषताएं:
- किसी भी डाकघर में अधिकतम निवेश सीमा के लिए कई अकाउंट खोले जा सकते हैं
- इसकी लॉक-इन अवधि 5 साल है, लेकिन 1.5% जमा को घटाकर एक वर्ष के बाद समय से पहले विड्रॉल की अनुमति है
- मैच्योरिटी के बाद, अकाउंट को आगे 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और ऐसे मामलों में, निवेशक इसके बाद किसी भी समय कटौती के बिना इस अकाउंट को बंद कर सकता है।
नोट: 55 वर्ष या इससे अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति जो रिटायर हो चुके हैं, इस अकाउंट को भी खोल सकते हैं।हालांकि, इसे रिटायरमेंट लाभों की प्राप्ति के एक महीने के भीतर खोला जाना चाहिए और यह राशि रिटायरमेंट लाभों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
6. पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट (15 वर्ष का PPF)
PPF के पास डाकघर द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी योजनाओं के बीच अधिकतम निवेशक होने का रिकॉर्ड है। इस योजना के तहत 15 साल की लॉक-इन अवधि है। खाताधारक 7 वें वर्ष के बाद अकाउंट से पैसे निकाल सकता है और तीसरे वर्ष से लोन प्राप्त कर सकता है। 15 साल से पहले समय से पहले अकाउंट बंद होने की अनुमति नहीं है। इसकी अन्य मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:
- ज्वॉइंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता है लेकिन नाबालिगों के नाम पर एक और अकाउंट खोल सकते हैं जो अधिकतम निवेश लिमिट के तहत है
- यह अकाउंट 100 रु. से खोला जा सकता है, लेकिन एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रु. जमा करने होंगे
- अकाउंट खोलने के समय और अकाउंट खोलने के बाद प्रत्याशियों का चुनाव किया जा सकता है
- अकाउंट खोलने के समय और अकाउंट खोलने के बाद नामांकन की सुविधा उपलब्ध है
7. सुकन्या समृद्धि अकाउंट
यह योजना “बेटी बचाओ बेटी पढाओ ” अभियान के तहत है। माता-पिता इस अकाउंट को लड़की के नाम से खोल सकते हैं। निवेश राशि, अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी राशि को टैक्स से मुक्त किया है । इस अकाउंट की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:
- यह अकाउंट जन्म की तारीख से 10 वर्ष की आयु तक खोला जा सकता है और 21 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद इसे बंद किया जा सकता है
- 21 वर्ष पूरे होने के बाद मैच्योरिटी राशि प्राप्त होगी
- अकाउंट बंद करने की समय सीमा 18 वर्ष है। बशर्ते कि लड़की की शादी हो चुकी हो
- वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रु. जमा नहीं होने की स्थिति में अकाउंट बंद कर दिया जाएगा
- वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रु. जमा न करने पर भी अकाउंट बंद कर दिया जाएगा
डाकघर टैक्स बचत योजनाओं के लाभ
- कोई भी इन टैक्स-बचत योजनाओं में आसानी से लाभ ले सकता है और एक निश्चित रिटर्न कमा सकता है
- डाकघर टैक्स-बचत योजना ग्रामीण और शहरी निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो कागजी कार्रवाई से परेशान नहीं होना चाहते
- यह उन निवेशकों को लाभान्वित करेगा जो पोस्ट ऑफिस आरडी और टर्म डिपॉजिट के रूप में निश्चित रिटर्न की मांग कर रहे हैं, उन्हें किसी विशेष अवधि के लिए निश्चित राशि का निवेश करके फंड बनाने में मदद करेगा।
- इन स्कीम के तहत नामांकन की सुविधा उपलब्ध है
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना केवल दो डाकघर बचत योजनाएं हैं जो ईईई (निवेश राशि, अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी राशि) को टैक्स से मुक्त करती हैं।
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संबंधित सवाल (FAQs)
प्रश्न. क्या इन योजनाओं में कोई जोखिम है?
उत्तर: नहीं, पोस्ट ऑफिस टैक्स सेविंग योजनाएं निवेश पर जोखिम मुक्त रिटर्न प्रदान करती हैं क्योंकि यह सरकारी योजनाएं है और कम जोखिम वाले लोगों के लिए आदर्श योजनाएं हैं।
प्रश्न. पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट कैसे खोलें?
उत्तर: डाकघर बचत खाता वयस्कों द्वारा या नाबालिग की ओर से खोला जा सकता है।
- नज़दीकी डाकघर या ऑनलाइन से एक फॉर्म प्राप्त करें
- अन्य आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म जमा करें
- चुनी गई योजना के अनुसार न्यूनतम राशि का भुगतान करें
- KYC हो जाने के बाद, आपका डिपॉजिट अकाउंट आपके लिए खोल दिया जाएगा
प्रश्न. डाकघर बचत योजनाओं पर कर छूट क्या हैं?
उत्तर: 1.5 लाख रुपये तक का निवेश इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर कटौती के लिए योग्य है।
- डाकघर बचत खाता: धारा 80TTA के तहत, बचत खाते से 10,000 रुपये तक अर्जित ब्याज आय ग्रॉस इनकम से टैक्स कटौती योग्य है।
- पीपीएफ/सुकन्या समृद्धि योजना: इन योजनाओं से प्राप्त टैक्स-फ्री है।
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना: ब्याज टैक्सेबल है और आईटी अधिनियम की धारा 80TTB के अनुसार, यह जमा से ब्याज आय के संबंध में 50,000 रुपये तक की कटौती की अनुमति देता है।
- डाकघर सावधि जमा योजना: ब्याज इनकम टैक्स योग्य है और 5 वर्ष से कम अवधि वाले पीओ टर्म जमा पर धारा 80 सी के तहत कोई कर लाभ नहीं है।