पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में जमा, निकासी, योग्यता और लोन की कुछ सीमाएं हैं। निम्नलिखित लेख में, हम आपको PPF सीमा के बारे में बताते हैं:
PPF जमा सीमा
PPF अकाउंट एक्टिव रखने के लिए आपको हर साल पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) अकाउंट में योगदान करना होगा। न्यूनतम योगदान वार्षिक राशि 500 रु. और अधिकतम 1.5 लाख रु. है। आप वर्ष में किसी भी समय योगदान कर सकते हैं। हालाँकि आप प्रति वर्ष अधिकतम 12 योगदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप जून में 20,000 रु., नवंबर में 40,000 रु. और जनवरी में 32,000 रु. का योगदान कर सकते हैं। आपके द्वारा योगदान की गई कुल राशि 92,000 रु. (1.5 लाख रु. से कम) है और इसलिए वैध है।
PPF से पैसे निकालने की सीमा
PPF में 15 साल की लॉक–इन अवधि है। अकाउंट खोलने के वर्ष के 5 वें वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद आप अपने अकाउंट में जमा राशि का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। उदाहरण, यदि 1 जनवरी, 2012 को अकाउंट खोला गया था, तो वित्तीय वर्ष 2019-20 से आप पैसे निकाल सकते हैं। प्रति वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ऐसा किया जा सकता है। प्रति वित्तीय वर्ष में निकाली जा सकने वाली अधिकतम राशि निम्नलिखित में से कम वाली होगी:
- वर्तमान वर्ष से पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक अकाउंट का 50% बैलेंस, या
- चौथे वित्तीय वर्ष के अंत में मौजूदा अकाउंट बैलेंस का 50%
उपरोक्त उदाहरण में, यदि 1 जून, 2019 को आंशिक निकासी की जानी है, तो लोन के रूप में प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम राशि निम्न होगी:
- 31 मार्च, 2019 तक बैलेंस राशि का 50% (वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019 – 2020 है, इसलिए वित्तीय वर्ष तुरंत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018 से पहले है – 2019 जो 31 मार्च, 2019 को समाप्त होता है)
- 31 मार्च, 2016 को बैलेंस राशि का 50% (वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019 – 2020 है, इसलिए वर्तमान वित्तीय वर्ष से पहले 4 वां वित्तीय वर्ष 2015 – 2016 है, जो 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुआ है)
PPF अकाउंट से कुछ हिस्सा निकालने के लिए फॉर्म C जमा किया जाना आवश्यक है। जानकारी जैसे कि अकाउंट नंबर, निकाले जाने वाले धन की राशि आदि का उल्लेख फॉर्म में करना होगा। यादि, अकाउंट एक नाबालिग के नाम पर है, आपको यह कहते हुए एक अतिरिक्त डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करना होगा कि राशि नाबालिग बच्चे के उपयोग के लिए आवश्यक है जो अभी भी नाबालिग है और जीवित है। यदि आपके पास PPF पासबुक है, तो आपको उसे फॉर्म के साथ ही जमा करना होगा।
PPF लोन सीमाएँ
PPF अकाउंट से लोन लेने की सुविधा अकाउंट खोलने के तीसरे वित्तीय वर्ष से लेकर 6 वें वित्तीय वर्ष तक उपलब्ध है।
उदाहरण के लिए, यदि PF अकाउंट 1 जनवरी, 2012 (वित्तीय वर्ष 2011-12) को खोला जाता है, तो वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2016-17 तक लोन लिया जा सकता है। इस तरह के लोन के भुगतान की अधिकतम अवधि 36 महीने है।
PPF अकाउंट पर लोन लेने के लिए फॉर्म D जमा करना आवश्यक है। फॉर्म में जानकारी की आवश्यकता होती है जैसे कि अकाउंट नंबर,लोन राशि, आदि साथ ही वचन दिया जाता है कि यह राशि तीन साल के भीतर ब्याज के साथ चुकानी होगी।
PPF अकाउंट खुलने के दूसरे वित्तीय वर्ष के अंत में आपके अकाउंट में जो राशि होगी उसका 25% तक ही आपको लोन के तौर पर मिलेगा।
PPF अकाउंट पर लिए गए लोन पर देय ब्याज दर PPF अकाउंट पर मिल रही ब्याज दर से 2% अधिक होता है। उदाहरण के लिए, यदि PPF अकाउंट पर मिल रही ब्याज दर 8% है, तो ऐसे अकाउंट पर लिए गए लोन पर देय ब्याज 10% होगी।
PPF लोन पर ब्याज मूल राशि के साथ नहीं दिया जाता है, जैसा कि लोन EMI के साथ होता है। एक बार मूल राशि पूरी तरह चुकाने के बाद 2 महीने के भीतर ब्याज चुकाना पड़ता है। यदि लोन 36 महीनों के भीतर चुकाया नहीं जाता है, तो PPF अकाउंट की मौजूदा ब्याज दर से 6% अधिक ब्याज लिया जाता है। पहला लोन बंद होने के बाद ही दूसरा लोन प्राप्त किया जा सकता है।
PPF आयु सीमा के लिए
किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति PPF अकाउंट खोल सकता है। माता–पिता / कानूनी अभिभावक नाबालिगों के लिए PPF अकाउंट खोल सकते हैं।
हालांकि एक माता–पिता केवल एक नाबालिग के लिए एक PPF अकाउंट खोल सकते हैं। ऐसी स्थिति में, PPF की अधिकतम 1.5 लाख रु. की अधिकतम सीमा दोनों अकाउंट में जॉइंट डिपॉज़िट पर लागू होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने अकाउंट में 70,000 रु. का योगदान दिया है, तो आप केवल अपने नाबालिग बेटे के लिए खोले गए अकाउंट के लिए 80,000 रु. तक का योगदान कर सकते हैं।
हालाँकि, यदि आपकी एक बेटी भी है, तो आपकी पत्नी उसके नाम से अकाउंट खोल सकती है। इस तरह के मामले में 1.5 लाख रु. की अधिकतम जमा सीमा आपके पति या पत्नी और बेटी पर लागू होगी।
PPF के लिए कौन योग्य है?
केवल निवासी भारतीय ही PPF अकाउंट खोल सकते हैं। अनिवासी भारतीय PPF अकाउंट में योगदान करना जारी रख सकते हैं जब वे भारतीय निवासी थे। हालाँकि, वे 15 वर्ष की प्रारंभिक मैच्योरिटी अवधि के बाद PPF अकाउंट नहीं खोल सकते हैं या PPF अकाउंट की अवधि नहीं बढ़ा सकते।