सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की मुख्य बातें |
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ब्याज दर | 8.2% प्रति वर्ष (Q3 वित्तीय वर्ष 2024-25) |
निवेश की अवधि | अकाउंट खोलने की तारीख से 15 वर्ष तक |
मैच्योरिटी पीरियड | बालिका के 21 वर्ष या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक |
न्यूनतम डिपॉज़िट राशि | ₹250 |
अधिकतम डिपॉज़िट राशि | एक वित्तीय वर्ष में ₹ 1.5 लाख |
योग्यता | 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक बालिका के नाम पर SSY अकाउंट खोलने के योग्य हैं |
इनकम टैक्स छूट | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत छूट (एक वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये) |
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सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ब्याज दरें Q3 अक्टूबर से दिसंबर (फाइनेंशियल ईयर 2024-25) के लिए 8.2% प्रति वर्ष निर्धारित की गई है।
सुकन्या समृद्धि योजना की योग्यता शर्तें
- सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट केवल बालिका के नाम पर माता-पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा खोला जा सकता है
- अकाउंट खोलने के समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए
- एक बालिका के लिए एक से अधिक सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोले जा सकते हैं
- एक परिवार को केवल दो SSY अकाउंट को खोलने की अनुमति है
नोट: सुकन्या समृद्धि अकाउंट कुछ विशेष मामलों में दो से अधिक लड़कियों के लिए खोला जा सकता है जो नीचे दिए गए हैं-
- यदि जुड़वां या तीन लड़कियों के जन्म से पहले एक लड़की का जन्म होता है या अगर पहले एक साथ तीन बच्चे पैदा होते हैं, तो तीसरा अकाउंट खोला जा सकता है।
- यदि जुड़वां या तीन लड़कियों के जन्म के बाद एक लड़की का जन्म होता है, तो तीसरा SSY अकाउंट नहीं खोला जा सकता है
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश के लाभ
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के हिस्से के रूप में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है। इस योजना के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:
- अधिक ब्याज दर- PPF जैसी अन्य सरकारी योजनाओं की तुलना में SSY बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। इस योजना में अभी यानी Q3 वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुताबिक 8.2% की दर से ब्याज दिया जा रहा है।
- गारंटीड रिटर्न- चूंकि सुकन्या समृद्धि योजना सरकारी योजना है, इसलिए यह गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है।
- टैक्स बेनिफिट- सुकन्या समृद्धि योजना की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रु. तक टैक्स में छूट मिलती है।
- अपनी सहूलियत के मुताबिक निवेश करें – कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 रु. और अधिकतम 1.5 लाख रु. प्रतिवर्ष का डिपॉज़िट कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप उसी के मुताबिक इस योजना में निवेश कर सकते हैं।
- कंपाउंडिंग का लाभ- सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) एक लंबी अवधि की निवेश योजना है क्योंकि यह वार्षिक कंपाउडिंग (चक्रवृद्धि) ब्याज का लाभ प्रदान करती है। इसलिए, अगर आप कम निवेश भी करते हैं तो आपको लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिलेगा।
- आसानी से ट्रांसफर- सुकन्या समृद्धि अकाउंट को देश के एक हिस्से से दूसरे (बैंक/ डाकघर) में स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर किया जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) डिपॉज़िट लिमिट
कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 रु. और अधिकतम 1.5 लाख रु. प्रतिवर्ष का डिपॉज़िट कर सकता है। आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक हर साल कम से कम न्यूनतम राशि अकाउंट में जमा करनी होगी। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अवधि/ मैच्योरिटी पीरियड
सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि बालिका के 21 वर्ष के होने या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक होती है। हालांकि, यह निवेश आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक ही करना होता है। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा, भले ही इसमें कोई डिपॉज़िट न किया गया हो।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की अन्य प्रमुख विशेषताएं
- यदि कोई SSY अकाउंट होल्डर 250 रु. की न्यूनतम राशि भी जमा नहीं कर पाता है, तो उसके अकाउंट को ‘डिफ़ॉल्ट अकाउंट’ कहा जाएगा। लेकिन इस डिफ़ॉल्ट अकाउंट पर भी मैच्योरिटी की तारीख तक, लागू ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि, डिफॉल्ट किए गए अकाउंट को अकाउंट खोलने के 15 साल पूरे होने से पहले कम से कम 250 रु. + 50 रु.(जुर्माना) का निवेश करके फिर से रीओपन किया जा सकता है।
- एक बालिका 18 वर्ष की होने के बाद, वह पोस्ट ऑफिस/बैंक जहां उसका अकाउंट है, सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करके SSY अकाउंट मैनेज कर सकती है।
- लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने पर या उसके 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अकाउंट से 50% तक पैसा निकाला जा सकता है। पैसा एक साथ या फिर किस्तों में मिल सकता है। एक साल में एक ही बार और अधिकतम पांच साल तक किस्त में पैसा ले सकते हैं।
SSY अकाउंट का समय से पहले बंद होना
18 वर्ष की हो जाने पर शादी के खर्च के लिए बालिका द्वारा ही SSY अकाउंट समय से पहले बंद किया जा सकता है। हालाँकि, इसके अलावा भी कुछ विशेष स्तिथियों में अकाउंट बंद किया जा सकता है और संबंधित राशि निकाली जा सकती है:
- अकाउंट होल्डर की अचानक मृत्यु: अगर योजना में रजिस्टर्ड बालिका की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो माता- पिता या कानूनी अभिभावक अकाउंट में जमा राशि और ब्याज को निकाल सकते हैं। नॉमिनी के अकाउंट में यह राशि तुरंत जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा, माता- पिता या कानूनी अभिभावक को अकाउंट होल्डर की मृत्यु संबंधित दस्तावेज़ जमा कराने होंगे जो संबंधित अधिकारियों द्वारा वेरिफाई कराए होने चाहिए।
- अकाउंट जारी रखने में असमर्थता: अगर केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश है कि निवेशक अकाउंट में निवेश करने के योग्य नहीं है तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट समय से पहले बंद किया जा सकता है। यदि अकाउंट में निवेश करने की वजह से जमाकर्ता को किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो इसे बंद किया जा सकता है। इसके अलावा, अकाउंट को बंद करने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना ज़रूरी है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल मेडिकल इमरजेंसी जैसे विशेष मामलों में ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट को बंद किया जाएगा।
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सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कैसे करें
आप इस योजना में अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक ब्रांच के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। आपको फॉर्म और प्रारंभिक डिपॉज़िट के चेक/ड्राफ्ट के साथ KYC दस्तावेज़ जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड जमा करने होंगे।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में नए अकाउंट के लिए आवेदन फॉर्म पास के पोस्ट ऑफिस या इसमें शामिल सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र के बैंक से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके साथ ही आप आरबीआई की वेबसाइट और नीचे दिए गए संस्थानों और बैंकों की वेबसाइट से से SSY के लिए नया अकाउंट आवेदन फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट
- द इंडिया पोस्ट वेबसाइट
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वेबसाइट (SBI, PNB, BOB , आदि।)
- इसमें शामिल निजी क्षेत्र के बैंकों की वेबसाइट जैसे, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक
हालाँकि SSY आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए कई स्रोत हैं, लेकिन फॉर्म में मांगी गई सूचना सभी में समान रहेगी।
सुकन्या समृद्धि योजना की पेशकश करने वाले बैंक
1. एचडीएफसी बैंक | 2. एक्सिस बैंक | 3. पंजाब नेशनल बैंक |
4. केनरा बैंक | 5. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 6. ICICI बैंक |
7. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 8. IDBI बैंक | 9. इंडियन बैंक |
10. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 11. बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 12. पंजाब एंड सिंध बैंक |
13. इंडियन ओवरसीज बैंक | 14. UCO बैंक | 15. बैंक ऑफ बड़ौदा |
16. बैंक ऑफ इंडिया |
आवेदन फॉर्म कैसे भरें
SSY आवेदन फॉर्म में बालिका के संबंध में कुछ महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिसके नाम पर बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना के तहत निवेश किया जाएगा। बालिका की ओर से अकाउंट खोलने/ निवेश करने वाले माता-पिता/ अभिभावक की जानकारी भी आवश्यक है। SSY आवेदन फॉर्म में भरी जाने वाली महत्वपूर्ण सूचनाएँ निम्नलिखित हैं:
- बालिका का नाम (प्राइमरी अकाउंट होल्डर)
- अकाउंट खोलने वाले माता-पिता/अभिभावक का नाम (जॉइंट होल्डर)
- डिपॉजिट राशि
- चेक/डीडी नंबर और तारीख (शुरू की डिपॉजिट राशि के लिए उपयोग किया जाता है)
- बालिका की जन्म तिथि
- प्राइमरी अकाउंट होल्डर के जन्म प्रमाण पत्र की डिटेल्स , (प्रमाण पत्र नंबर , जारी करने की तारीख, आदि)
- माता-पिता/अभिभावक का पहचान पत्र (ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, आदि)
- करंट और परमानेंट एड्रेस (माता-पिता/अभिभावक के आईडी दस्तावेज़ के अनुसार)
- किसी अन्य KYC दस्तावेज़ की जानकारी (पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आदि)
फॉर्म में ऊपर दी गई जानकारी के भरने के बाद, सभी ज़रूरी दस्तावेज़ की कॉपी के साथ फॉर्म को पोस्ट ऑफिस/बैंक में जमा कराना होगा।