सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की मुख्य बातें |
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ब्याज दर | 8.2% प्रति वर्ष (Q3 वित्तीय वर्ष 2024-25) |
निवेश की अवधि | अकाउंट खोलने की तारीख से 15 वर्ष तक |
मैच्योरिटी पीरियड | बालिका के 21 वर्ष या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक |
न्यूनतम डिपॉज़िट राशि | ₹250 |
अधिकतम डिपॉज़िट राशि | एक वित्तीय वर्ष में ₹ 1.5 लाख |
योग्यता | 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक बालिका के नाम पर SSY अकाउंट खोलने के योग्य हैं |
इनकम टैक्स छूट | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत छूट (एक वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये) |
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सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें: 2024
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ब्याज दरें Q3 अक्टूबर से दिसंबर (फाइनेंशियल ईयर 2024-25) के लिए 8.2% प्रति वर्ष निर्धारित की गई है।
सुकन्या समृद्धि योजना की योग्यता शर्तें
- सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट केवल बालिका के नाम पर माता-पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा खोला जा सकता है
- अकाउंट खोलने के समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए
- एक बालिका के लिए एक से अधिक सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोले जा सकते हैं
- एक परिवार को केवल दो SSY अकाउंट को खोलने की अनुमति है
नोट: सुकन्या समृद्धि अकाउंट कुछ विशेष मामलों में दो से अधिक लड़कियों के लिए खोला जा सकता है जो नीचे दिए गए हैं-
- यदि जुड़वां या तीन लड़कियों के जन्म से पहले एक लड़की का जन्म होता है या अगर पहले एक साथ तीन बच्चे पैदा होते हैं, तो तीसरा अकाउंट खोला जा सकता है।
- यदि जुड़वां या तीन लड़कियों के जन्म के बाद एक लड़की का जन्म होता है, तो तीसरा SSY अकाउंट नहीं खोला जा सकता है
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश के लाभ
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के हिस्से के रूप में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है। इस योजना के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:
- अधिक ब्याज दर- PPF जैसी अन्य सरकारी योजनाओं की तुलना में SSY बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। इस योजना में अभी यानी Q3 वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुताबिक 8.2% की दर से ब्याज दिया जा रहा है।
- गारंटीड रिटर्न- चूंकि सुकन्या समृद्धि योजना सरकारी योजना है, इसलिए यह गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है।
- टैक्स बेनिफिट- सुकन्या समृद्धि योजना की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रु. तक टैक्स में छूट मिलती है।
- अपनी सहूलियत के मुताबिक निवेश करें – कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 रु. और अधिकतम 1.5 लाख रु. प्रतिवर्ष का डिपॉज़िट कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप उसी के मुताबिक इस योजना में निवेश कर सकते हैं।
- कंपाउंडिंग का लाभ- सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) एक लंबी अवधि की निवेश योजना है क्योंकि यह वार्षिक कंपाउडिंग (चक्रवृद्धि) ब्याज का लाभ प्रदान करती है। इसलिए, अगर आप कम निवेश भी करते हैं तो आपको लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिलेगा।
- आसानी से ट्रांसफर- सुकन्या समृद्धि अकाउंट को देश के एक हिस्से से दूसरे (बैंक/ डाकघर) में स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर किया जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) डिपॉज़िट लिमिट
कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 रु. और अधिकतम 1.5 लाख रु. प्रतिवर्ष का डिपॉज़िट कर सकता है। आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक हर साल कम से कम न्यूनतम राशि अकाउंट में जमा करनी होगी। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अवधि/ मैच्योरिटी पीरियड
सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि बालिका के 21 वर्ष के होने या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक होती है। हालांकि, यह निवेश आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक ही करना होता है। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा, भले ही इसमें कोई डिपॉज़िट न किया गया हो।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की अन्य प्रमुख विशेषताएं
- यदि कोई SSY अकाउंट होल्डर 250 रु. की न्यूनतम राशि भी जमा नहीं कर पाता है, तो उसके अकाउंट को ‘डिफ़ॉल्ट अकाउंट’ कहा जाएगा। लेकिन इस डिफ़ॉल्ट अकाउंट पर भी मैच्योरिटी की तारीख तक, लागू ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि, डिफॉल्ट किए गए अकाउंट को अकाउंट खोलने के 15 साल पूरे होने से पहले कम से कम 250 रु. + 50 रु.(जुर्माना) का निवेश करके फिर से रीओपन किया जा सकता है।
- एक बालिका 18 वर्ष की होने के बाद, वह पोस्ट ऑफिस/बैंक जहां उसका अकाउंट है, सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करके SSY अकाउंट मैनेज कर सकती है।
- लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने पर या उसके 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अकाउंट से 50% तक पैसा निकाला जा सकता है। पैसा एक साथ या फिर किस्तों में मिल सकता है। एक साल में एक ही बार और अधिकतम पांच साल तक किस्त में पैसा ले सकते हैं।
SSY अकाउंट का समय से पहले बंद होना
18 वर्ष की हो जाने पर शादी के खर्च के लिए बालिका द्वारा ही SSY अकाउंट समय से पहले बंद किया जा सकता है। हालाँकि, इसके अलावा भी कुछ विशेष स्तिथियों में अकाउंट बंद किया जा सकता है और संबंधित राशि निकाली जा सकती है:
- अकाउंट होल्डर की अचानक मृत्यु: अगर योजना में रजिस्टर्ड बालिका की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो माता- पिता या कानूनी अभिभावक अकाउंट में जमा राशि और ब्याज को निकाल सकते हैं। नॉमिनी के अकाउंट में यह राशि तुरंत जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा, माता- पिता या कानूनी अभिभावक को अकाउंट होल्डर की मृत्यु संबंधित दस्तावेज़ जमा कराने होंगे जो संबंधित अधिकारियों द्वारा वेरिफाई कराए होने चाहिए।
- अकाउंट जारी रखने में असमर्थता: अगर केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश है कि निवेशक अकाउंट में निवेश करने के योग्य नहीं है तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट समय से पहले बंद किया जा सकता है। यदि अकाउंट में निवेश करने की वजह से जमाकर्ता को किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो इसे बंद किया जा सकता है। इसके अलावा, अकाउंट को बंद करने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना ज़रूरी है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल मेडिकल इमरजेंसी जैसे विशेष मामलों में ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट को बंद किया जाएगा।
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सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कैसे करें
आप इस योजना में अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक ब्रांच के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। आपको फॉर्म और प्रारंभिक डिपॉज़िट के चेक/ड्राफ्ट के साथ KYC दस्तावेज़ जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड जमा करने होंगे।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में नए अकाउंट के लिए आवेदन फॉर्म पास के पोस्ट ऑफिस या इसमें शामिल सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र के बैंक से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके साथ ही आप आरबीआई की वेबसाइट और नीचे दिए गए संस्थानों और बैंकों की वेबसाइट से से SSY के लिए नया अकाउंट आवेदन फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट
- द इंडिया पोस्ट वेबसाइट
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वेबसाइट (SBI, PNB, BOB , आदि।)
- इसमें शामिल निजी क्षेत्र के बैंकों की वेबसाइट जैसे, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक
हालाँकि SSY आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए कई स्रोत हैं, लेकिन फॉर्म में मांगी गई सूचना सभी में समान रहेगी।
सुकन्या समृद्धि योजना की पेशकश करने वाले बैंक
1. एचडीएफसी बैंक | 2. एक्सिस बैंक | 3. पंजाब नेशनल बैंक |
4. केनरा बैंक | 5. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 6. ICICI बैंक |
7. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 8. IDBI बैंक | 9. इंडियन बैंक |
10. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 11. बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 12. पंजाब एंड सिंध बैंक |
13. इंडियन ओवरसीज बैंक | 14. UCO बैंक | 15. बैंक ऑफ बड़ौदा |
16. बैंक ऑफ इंडिया |
आवेदन फॉर्म कैसे भरें
SSY आवेदन फॉर्म में बालिका के संबंध में कुछ महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिसके नाम पर बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना के तहत निवेश किया जाएगा। बालिका की ओर से अकाउंट खोलने/ निवेश करने वाले माता-पिता/ अभिभावक की जानकारी भी आवश्यक है। SSY आवेदन फॉर्म में भरी जाने वाली महत्वपूर्ण सूचनाएँ निम्नलिखित हैं:
- बालिका का नाम (प्राइमरी अकाउंट होल्डर)
- अकाउंट खोलने वाले माता-पिता/अभिभावक का नाम (जॉइंट होल्डर)
- डिपॉजिट राशि
- चेक/डीडी नंबर और तारीख (शुरू की डिपॉजिट राशि के लिए उपयोग किया जाता है)
- बालिका की जन्म तिथि
- प्राइमरी अकाउंट होल्डर के जन्म प्रमाण पत्र की डिटेल्स , (प्रमाण पत्र नंबर , जारी करने की तारीख, आदि)
- माता-पिता/अभिभावक का पहचान पत्र (ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, आदि)
- करंट और परमानेंट एड्रेस (माता-पिता/अभिभावक के आईडी दस्तावेज़ के अनुसार)
- किसी अन्य KYC दस्तावेज़ की जानकारी (पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आदि)
फॉर्म में ऊपर दी गई जानकारी के भरने के बाद, सभी ज़रूरी दस्तावेज़ की कॉपी के साथ फॉर्म को पोस्ट ऑफिस/बैंक में जमा कराना होगा।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के तहत लागू टैक्स
टैक्स के मामले में, SSY निवेश को EEE निवेश यानी कि जिस पर टैक्स लागू नहीं होता, के रूप में रखा गया है। इसका मतलब यहा है कि, निवेश किया गया पैसा और ब्याज के साथ-साथ मैच्योरिटी राशि पर भी टैक्स नहीं लगेगा। सुकन्या समृद्धि योजना के मौजूदा टैक्स नियमों के तहत और इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत निवेश की गई मूल राशि पर सालाना इनकम टैक्स रिटर्न में प्रति वर्ष 1.5 लाख रु, तक की टैक्स कटौती का लाभ ले सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का ट्रांसफर
सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट देशभर में कहीं भी आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। मौजूदा क़ानून के तहत, आप मौजूदा पोस्ट ऑफिस/ बैंक से दूसरे पोस्ट ऑफिस/ बैंक में आसानी से इस अकाउंट को ट्रान्सफर कर सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस से अपने SSY अकाउंट को ट्रान्सफर करने के लिए, आपको ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होगा और उसे इंडिया पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर के पास जमा करना होगा, जहाँ वर्तमान में आपका अकाउंट खुला हुआ है। और अगर आप एक बैंक ब्रांच से दूसरी किसी ब्रांच में डिपॉज़िट अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसी तरह के ट्रान्सफर फॉर्म जमा करने होंगे जो ऑनलाइन और ऑफलाइन भी उपलब्ध हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर
किसी भी निवेश का लाभ केवल इस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है कि समय के साथ निवेश में कितनी बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के माध्यम से आप जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करके आप ज़्यादा मुनाफ़ा कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
चलिए मान लेते हैं कि:
बालिका का जन्म 2020 में हुआ है और माता-पिता उसी वर्ष उसके नाम पर SSY अकाउंट शुरू करते हैं। यह अकाउंट 21 साल बाद मैच्योर होगा जब बालिका को कुल मैच्योरिटी राशि प्राप्त होगी।
- वार्षिक निवेश = 1 लाख रु.
- निवेश की अवधि =15 वर्ष
- 15 वर्षों के अंत तक निवेश की गई कुल राशि = 15 लाख रु.
- 1 साल के लिए ब्याज दर = 7.6%
- 21 साल के अंत में ब्याज = 3,10,454.12 रु.
- 21 साल के अंत में मैच्योरिटी वैल्यू = 43,95,380.96 रु.
नीचे दी गई टेबल में सुकन्या समृद्धि योजना की अमॉर्टाइज़ेशन शिड्यूल को दर्शाया गया है:
वित्तीय वर्ष | डिपॉज़िट राशि (₹ में) | अर्जित ब्याज (₹ में) | साल के अत में बैलेंस (₹ में) |
1 | 1,00,000 | 7600 | 107600 |
2 | 1,00,000 | 15777.6 | 223377.6 |
3 | 1,00,000 | 24576.70 | 347954.30 |
4 | 1,00,000 | 34044.53 | 481998.82 |
5 | 1,00,000 | 44231.91 | 626230.73 |
6 | 1,00,000 | 55193.54 | 781424.27 |
7 | 1,00,000 | 66988.24 | 948412.52 |
8 | 1,00,000 | 79679.35 | 1128091.87 |
9 | 1,00,000 | 93334.98 | 1321426.85 |
10 | 1,00,000 | 108028.44 | 1529455.29 |
11 | 1,00,000 | 123838.60 | 1753293.89 |
12 | 1,00,000 | 140850.34 | 1994144.23 |
13 | 1,00,000 | 159154.96 | 2253299.19 |
14 | 1,00,000 | 178850.74 | 2532149.93 |
15 | 1,00,000 | 200043.39 | 2832193.32 |
16 | 0 | 215246.69 | 3047440.01 |
17 | 0 | 231605.44 | 3279045.45 |
18 | 0 | 249207.45 | 3528252.91 |
19 | 0 | 268147.22 | 3796400.13 |
20 | 0 | 288526.41 | 4084926.54 |
21 | 0 | 310454.42 | 4395380.96 |
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सुकन्या समृद्धि योजना ब्याज दर
टाइम पीरियड | SSY ब्याज दर (% वार्षिक) |
जुलाई से सितंबर 2024 (Q2 FY 2024-25) | 8.2 |
अप्रैल से जून 2024 (Q1 FY 2024-25) | 8.2 |
जनवरी से मार्च 2024 (Q4 FY 2023-24) | 8.2 |
अक्टूबर से दिसंबर 2023 (Q3 FY 2023-24) | 8 |
जुलाई से सितंबर 2023 (Q2 FY 2023-24) | 8 |
अप्रैल से जून 2023 (Q1 FY 2023-24) | 8 |
जनवरी से मार्च 2023 (Q4 FY 2022-23) | 7.6 |
अक्टूबर से दिसंबर 2022 (Q3 FY 2022-23) | 7.6 |
अप्रैल से सितंबर 2022 (Q2 FY 2022-23) | 7.6 |
अप्रैल से जून 2022 (Q1 FY 2022-23) | 7.6 |
जनवरी से मार्च 2022 (Q4 FY 2021-22) | 7.6 |
अक्टूबर से दिसंबर 2021 (Q3 FY 2021-22) | 7.6 |
जुलाई से सितंबर 2021 (Q2 FY 2021-22) | 7.6 |
अप्रैल से जून 2021 (Q1 FY 2021-22) | 7.6 |
जनवरी से मार्च 2021 (Q4 FY 2020-21) | 7.6 |
अक्टूबर से दिसंबर 2020 (Q3 FY 2020-21) | 7.6 |
जुलाई से सितंबर 2020 (Q2 FY 2020-21) | 7.6 |
अप्रैल से जून 2020 (Q1 FY 2020-21) | 7.6 |
जनवरी से मार्च (Q4 FY 2019-20) | 8.4 |
अक्टूबर से दिसंबर 2019 (Q3 FY 2019-20) | 8.4 |
जुलाई से सितंबर 2019 (Q2 FY 2019-20) | 8.4 |
अप्रैल से जून 2019 (Q1 FY 2019-20) | 8.5 |
जनवरी से मार्च 2019 (Q4 FY 2018-19) | 8.5 |
अक्टूबर से दिसंबर 2018 (Q3 FY 2018-19) | 8.5 |
जुलाई से सितंबर 2018 (Q2 FY 2018-19) | 8.1 |
अप्रैल से जून 2018 (Q1 FY 2018-19) | 8.1 |
जनवरी से मार्च 2018 (Q4 FY 2017-18) | 8.1 |
अक्टूबर से दिसंबर 2017 (Q3 FY 2017-18) | 8.3 |
जुलाई से सितंबर 2017 (Q2 FY 2017-18) | 8.3 |
अप्रैल से जून 2017 (Q1 FY 2017-18) | 8.4 |
सुकन्या समृद्धि ब्याज भुगतान न करने की शर्तें
- सुकन्या समृद्धि योजना की समयावधि पूरी (खाता खुलवाने से 21 वर्ष तक) होने पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा
- अगर खाताधारक बालिका नॉन-सिटिज़न या नॉन- रेसिडेंट इंडियन बन जाती है, तो ऐसे मामले में उसके SSY अकाउंट पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा
- SSY की अधिकतम जमा राशि (एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख) की सीमा पार करने पर अतिरिक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा
संबंधित प्रश्न (FAQs)
प्रश्न. क्या मैं SSY में अकाउंट में शेष राशि पर लोन ले सकता हूँ?
उत्तर: नहीं। SSY अकाउंट की शेष राशि पर लोन की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। आप PPF पर लोन के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं।
प्रश्न. क्या सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को समय से पहले बंद किया जा सकता है?
उत्तर: हाँ। मेडिकल इमरजेंसी, खाताधारक की असमय मृत्यु जैसे कुछ मामलों में SSY अकाउंट को समय से पहले बंद किया जा सकता है। हालांकि, इस तरह अकाउंट बंद करने की अनुमति देने का फैसला केस के ऊपर निर्भर करता है।
प्रश्न. अगर मैं और मेरी बेटी किसी अन्य देश में चले जाएँ तो क्या मैं SSY अकाउंट में निवेश जारी रख सकता हूँ?
उत्तर: अगर बालिका NRI बन जाती है या अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ देती है तो SSY खाता बंद करना होगा।
प्रश्न. यदि मैं अपने SSY अकाउंट में न्यूनतम वार्षिक भुगतान करना भूल जाता हूँ तो कितना जुर्माना भरना होगा?
उत्तर: यदि एक वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम राशि 250 रु. जमा नहीं की जाती है तो इस पर 50 रु. का जुर्माना देना होगा।
प्रश्न. क्या मैं सुकन्या समृद्धि योजना में ऑनलाइन निवेश कर सकता हूँ?
उत्तर: फिलहाल आप सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि, आवेदन पत्र और निवेश नजदीकी डाकघर या सार्वजनिक/निजी बैंकों की ब्रांच में जाकर जमा करना होगा।
प्रश्न. क्या SSY अकाउंट के ब्याज पर टैक्स लागू है?
उत्तर: नहीं। SSY पूरी तरह से कर-मुक्त (ईईई) निवेश है, इसलिए निवेश की गई मूल राशि और उस पर अर्जित ब्याज के साथ-साथ मैच्योरिटी राशि पर भी टैक्स नहीं लगता है।
प्रश्न. क्या SSY अकाउंट पर लोन लिया जा सकता है?
उत्तर: नहीं, मौजूदा समय में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि SSY अकाउंट पर लोन लिया जा सकता है।
प्रश्न. क्या 21 साल के बाद SSY अकाउंट की समयावधि बढ़ा सकते हैं?
उत्तर: नहीं, SSY अकाउंट की समयसीमा बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि इसमें 15 साल तक निवेश करने के बाद मैच्योरिटी तक इस पर ब्याज मिलता रहता है।
प्रश्न. क्या NRIs (नॉन- रेसिडेंट इंडियन) SSY खाता खुलवा सकते हैं?
उत्तर: नहीं, वर्तमान समय में NRIs सुकन्या समृद्धि योजना खाता नहीं खुलवा सकते हैं।