PF अकाउंट को मैनेज करना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक आम समस्या है, खासकर नौकरी बदलते समय। ‘मेरे मौजूदा PF अकाउंट का क्या होता है, क्या मुझे एक नया UAN नंबर मिलेगा, मैं अपना PF बैलेंस कैसे ट्रांसफर कर सकता हूं, क्या मैं अपना EPF बैलेंस वापस ले सकता हूं’ कुछ सवाल हैं जो आमतौर पर उठते हैं। यह आर्टिकल इन्ही सवालों के जवाबों के लिए है।
आपका UAN क्या होता है?
जब आप अपनी नौकरी कंपनी से दूसरे EPFO रजिस्टर्ड कंपनी में बदलते हैं, तो एक नया PF अकाउंट आपके UAN में जुड़ जाता है। आप अपने पिछले अकाउंट के EPF बैलेंस को UAN सदस्य ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नए खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं ।
हालाँकि, EPF सुविधाओं को ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए आपको अपने UAN को अपने आधार से जोड़ना होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आपके PF बैलेंस के ट्रांसफर के साथ, EPS फंड ट्रांसफर भी होता है लेकिन यह ऑनलाइन पोर्टल पर दिखाई नहीं देते है।
अपना पीएफ बैलेंस ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे करें ?
स्टेप 1. अपने यूएएन और पासवर्ड का इस्तेमाल “UAN Member e-Sewa Portal” पर लॉग-इन करें
स्टेप 2. टॉप लिस्ट से ‘Online Services’ को चुनें और ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘One Member-One Epf Account (Transfer Request)’ पर क्लिक करें
स्टेप 3. अपने पिछले अकाउंट या सदस्य आईडी की जानकारी करें। आपको डिजिटल वैरिफिकेशन के लिए अपने पिछली कंपनी या वर्तमान कंपनी को जानकारी भेजने की आवश्यकता है। आप ऊपर दिए गए बॉक्स का चयन कर सकते हैं, जिसे आप जानकारी भेजना चाहते हैं
स्टेप 4. ‘Get OTP’ पर क्लिक करें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करके अपने क्रेडेंशिलयल वेरिफाइड करें
स्टेप 5. अब एक ट्रैकिंग आईडी जेनरेट की जाएगी जिसका उपयोग आप अपने आवेदन का स्टेटस/ स्थिति का ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। आपको 10 दिनों के भीतर PDF फ़ॉरमेट में ऑनलाइन PF ट्रांसफर आवेदन की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी जमा करनी होगी। आपकी कंपनी को ट्रांसफर आवेदन को डिजिटल रूप से मंज़ूर करने की आवश्यकता है। एक बार यह हो जाने के बाद आपका PF बैलेंस नए PF अकाउंट में सफलतापूर्वक ट्रांसफर हो जाता है।
आपके PF अकाउंट का क्या होता है? (यदि UAN अलग हैं)
यदि नया PF अकाउंट एक अलग UAN के तहत खोला गया है तो आप अपना PF बैलेंस वापस ले सकते हैं या बकाया राशि को नए UAN अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। हालाँकि, आप अपनी पुरानी नौकरी छोड़ने की तारीख से दो महीने बाद ही ऑनलाइन आखिरी सेटलमेंट आवेदन कर सकते हैं। एक PF अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बकाया राशि ट्रांसफर करने के लिए UAN से जोड़ने की प्रक्रिया को नीचे दिया गया है।
स्टेप 1. अपने यूएएन और पासवर्ड का इस्तेमाल “UAN Member e-Sewa Portal” पर लॉग-इन करें
स्टेप 2. टॉप लिस्ट से ‘Online Services’ को चुनें और ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘Claim (Form 31, 19, 10C)’ चुनें
स्टेप 3. अपने EPF अकाउंट से जुड़े अपने बैंक अकाउंट नंबर के आखिरी चार अंक दर्ज करें
स्टेप 4. ‘Proceed to Online Claim’ पर क्लिक करें
स्टेप 5. एक “dialogue box” दिखाई देगा जो आपको फॉर्म का चयन करने के लिए कहेगा। ‘Only PF Withdrawal (Form 19)’ चुनें
स्टेप 6. आपको अपनी पता जानकारी भरनी होगी। अब ‘Generate Aadhaar OTP’ पर क्लिक करें
स्टेप 7. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें। संबंधित क्लेम के लिए आपकी रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड हो जाती है। आप अनुरोध स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं।