GST लॉग-इन
अपना जीएसटी रिटर्न फाइल (GST Return File) करने के लिए, आपको पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें और रिटर्न दाखिल करें। जीएसटी लॉगिन की प्रक्रिया (GST Log-in Process) की जानकारी नीचे दी गई है।
GST पोर्टल में लॉग इन करने के बाद, आपको एक वेब पेज़ पर GST डैशबोर्ड दिखाई देगा।
इस पेज पर आप जीएसटी रजिस्टर्ड व्यक्ति/ बिज़नेस का नाम, GST नंबर जैसी मुख्य जानकारी देख सकते हैं।
जीएसटी रिटर्न ऑनलाइन कैसे फाइल करें?
- स्टेप 1: एक बार, आप जीएसटी पोर्टल में लॉग- इन करते हैं, डैशबोर्ड पर “Services” टैब पर क्लिक करें।
- स्टेप 2: “Services” मेनू में, “Returns Dashboard” पर क्लिक करें
- स्टेप 3: “Financial Year”, “Return Filing Period” सलेक्ट करें और “Search” पर क्लिक करें।
- स्टेप 4: सभी जीएसटी रिटर्न को दर्शाया जाता है जो फाइल किए जा सकते हैं। संबंधित टाइल में “Prepare Online” या “Prepare Offline” बटन पर क्लिक करके आप जिस जीएसटी रिटर्न को दाखिल करना चाहते हैं, उसका चयन करें।
- स्टेप 5: आप अपना जीएसटी रिटर्न 2 तरीकों से दाखिल कर सकते हैं, या तो “Prepare Online” बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन या “Prepare Offline” बटन पर क्लिक करके जीएसटी ऑफ़लाइन टूल यूटिलिटी का उपयोग करके।
- स्टेप 6: ऑनलाइन जीएसटीआर फॉर्म या जीएसटीआर ऑफलाइन टूल में ज़रूरी जानकारी दर्ज करें। कृपया ध्यान दें कि आपको “Prepare Offline” बटन पर क्लिक करके पूरी तरह से भरे हुए ऑफ़लाइन यूटिलिटी फॉर्म को अपलोड करना होगा।
- स्टेप 7: जीएसटी रिटर्न फॉर्म में सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, डिटेल सेव करें और फॉर्म सबमिट करें।
- स्टेप 8: जानकारी दर्ज करने के बाद, आप उचित चालान का उपयोग करके ऑनलाइन जीएसटी भुगतान कर सकते हैं।
- स्टेप 9: टैक्स फाइल करने के बाद, “Filing Successful” मैसेज आएगा जिसके साथ एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर (ARN) भी दर्शाया जाएगा। ARN को नोट कर लें जो आगे काम आ सकता है।
- स्टेप 10: आप Services > Returns > Returns Dashboard पर क्लिक करके रिटर्न फाइल करने के स्टटेस को चेक कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष और रिटर्न दाखिल करने की अवधि का चयन करें और “Search” पर क्लिक करें। सभी प्रासंगिक जीएसटीआर फॉर्म उनकी फाइलिंग स्टेटस के साथ प्रदर्शित किए जाएंगे।
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GST Return Form के प्रकार
प्रकार | टैक्सपेयर |
GSTR-1 | सभी रजिस्टर्ड और कैजुअल टैक्सपेयर, इन्हें छोड़कर:
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GSTR-2 | सस्पेंडेड |
GSTR-3 | सस्पेंडेड |
GSTR-3B | सभी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर, इन्हें छोड़कर:
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CMP-08 (पहले GSTR-4) | कंपोजिशन टैक्सपेयर |
GSTR-5 (नॉन- रेजिडेंट टैक्सपेयर) | नॉन- रेजिडेंट टैक्सपेयर जो आईटीसी क्लेम नहीं करना चाहते हैं |
GSTR-5A | ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डाटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल (OIDAR) सर्विसेज प्रोवाइडर |
GSTR-6 | इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर |
GSTR-7 | CGST अधिनियम की सेक्शन 51 के मुताबिक अधिकृत TDS डिडक्टर |
GSTR-8 | रजिस्टर्ड ई- कॉमर्स ऑपरेटर जो TCS कलेक्ट करते हैं |
GSTR-9 | सभी सामान्य टैक्सपेयर, SEZ यूनिट/डेवलपर, OIDAR सर्विस प्रोवाइडर, इन्हें छोड़कर-
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GSTR-9A | कंपोजिशन टैक्सपेयर |
GSTR-10 (फाइनल रिटर्न) | वे टैक्सपेयर जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल या सरेंडर हो गया है |
GSTR-11 | वे टैक्यपेयर जिनके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UAN) है |