हाउस रेंट अलाउंस (HRA) क्या है
HRA की फुल फॉर्म हाउस रेंट अलाउंस है, जो सैलरी स्लिप का एक प्रमुख टैक्सेबल कंपोनेंट होता है। यह नियोक्ता/ कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है जिससे वो किराए पर रहने के खर्च को पूरा कर सकें। आइए उन योग्यता शर्तों के बारे में जानते हैं जिन्हें पूरा करने पर आपके HRA पर टैक्स नहीं लगेगा और ये भी कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है।
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एचआरए पर टैक्स कटौती का दावा कौन कर सकता है – योग्यता शर्तें
अगर नीचे दी गई योग्यता शर्तों को पूरा किया जाता है तो आयकर अधिनियम की धारा 10 (13ए) के अनुसार एचआरए के एक हिस्से पर टैक्स कटौती की जा सकती है:
- आप एक नौकरीपेशा व्यक्ति हों
- आपको सैलरी के एक कंपोनेंट के रूप में एचआरए मिलता हो
- आप किराए के घर में रहते हों
- आप वास्तव में घर का किराया देते हों, यानी रेंट रिसीट आपके नाम पर जारी होनी चाहिए।
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हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को कैसे कैलकुलेट किया जाता है
एचआरए पर जितनी टैक्स कटौती की राशि को क्लेम किया जा सकता है, वह निम्नलिखित है:
- भुगतान किए गए वास्तविक किराये में से 10% बेसिक सैलरी घटाने पर प्राप्त राशि
- नियोक्ता /कंपनी द्वारा ऑफर किया जाने वाला वास्तविक एचआरए, या
- जब आवासीय घर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता में स्थित हो तो सैलरी का 50% और इन शहरों के अलावा घर कहीं और होने पर सैलरी का 40%
नोट: सैलरी में बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता (डीए) और अन्य कमीशन शामिल होते हैं, यदि एचआरए को कैलकुलेट करने के लिए लागू होता है।
उदाहरण के लिए:
मिस्टर A, दिल्ली में एक नौकरीपेशा कर्मचारी है और किराए के घर में रहता है। उसका एक महीने का किराया 12,000 रुपये है और उसे 15,000 रुपये का मासिक एचआरए प्राप्त होता है। आइए अब समझते हैं कि वह इस भत्ते के आधार पर कितनी टैक्स कटौती का दावा कर सकता है।
नीचे दी गई टेबल में मिस्टर A की सैलरी स्ट्रक्चर को दर्शाया गया है।
सैलरी घटक | राशि (₹) |
बेसिक | 23,000 |
एचआरए | 15,000 |
कन्वेयंस | 3,000 |
मेडिकल अलाउंस | 1,250 |
स्पेशल अलाउंस | 2,300 |
कुल | 44,550 |
जितनी टैक्स कटौती की राशि को क्लेम किया जा सकता है, वह निम्न में से कम से कम होगी:
- (भुगतान किया गया वास्तविक किराया) – (बेसिक सैलरी का 10%) = 12,000 रु. – (23,000 रुपये का 10%) = 9,700 रु. या
- नियोक्ता/ कंपनी द्वारा दिया गया वास्तविक एचआरए = 15,000 रु. या
- बेसिक सैलरी का 50% = 23,000 रुपये का 50% = 11,500 रु.
ऊपर दी गई राशि में से सबसे कम वह है जो भुगतान की गई किराए की राशि में से बेसिक सैलरी का 10% घटाकर प्राप्त की गई है। इसलिए, मिस्टर A को उनकी कुल टैक्सेबल इनकम पर 9,700 रुपये की एचआरए छूट मिलेगी।
नोट: आईटी अधिनियम की धारा 10(13ए) के तहत क्लेम की जा सकने वाली डिडक्शन की राशि को जानने के लिए आप आयकर विभाग के एचआरए कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं।
एचआरए के डिडक्शन का क्लेम करते समय याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु
- यदि आप एक साल में 1 लाख रुपये से अधिक के किराए का भुगतान कर रहे हैं, तो एचआरए छूट का दावा करने के लिए मकान मालिक के पैन की ज़रूरत होगी। यदि मकान मालिक के नाम पर पैन नहीं है, तो साइन की गई डिक्लेरेशन सबमिट करानी होगी। लेकिन अगर इनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो हो सकता है कि आपको टैक्स कटौती का लाभ न मिले।
- हाउस रेंट अलाउंस (HRA) हर शहर में अलग-अलग होता है। यदि आप मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता जैसे महानगर में रहती हैं, तो आप HRA की 50% तक टैक्स कटौती का दावा कर सकती हैं, जबकि अगर आप कहीं और रहते हैं, तो आप एचआरए की 40% तक टैक्स कटौती का दावा कर सकती हैं।
- जैसा कि एचआरए आपके किराए पर रहने के खर्च को पूरा करने के लिए दिया जाता है, इसलिए आप इसे प्राप्त करने का दावा तब नहीं कर सकते हैं जब आप अपने घर में रह रहे हों।
- अगर आप अपने माता-पिता के साथ रह रहे हैं और अपने माता-पिता के नाम पर किराए की रिसीट सबमिट करते हैं, तो आप एचआरए छूट का दावा कर सकते हैं। हालांकि, आपके माता-पिता को आयकर रिटर्न फाइल करते समय अपनी आय में वही किराये से मिली इनकम जोड़नी होगी।
- अगर आप अपने जीवनसाथी के किराए का भुगतान करते हैं तो उस पर एचआरए कटौती का दावा नहीं कर सकते हैं।
सेक्शन 80GG – अगर आपको HRA नहीं मिलता है तो टैक्स कैसे बचाएं
अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन आपको एचआरए प्राप्त नहीं होता है तो टैक्स कैसे बचाएं? या फिर अगर आप गैर- नौकरीपेशा हैं और आपको सैलरी नहीं मिलती है? चिंता की कोई बात नहीं, आप अभी भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80GG के तहत टैक्स में कटौती का दावा कर सकते हैं।
आयकर अधिनियम के सेक्शन 80GG के तहत अधिकतम कितनी राशि का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है:
- 5,000 रु. प्रति माह (60,000 रु. प्रति वर्ष); या
- आपकी सकल कुल आय का 25%; या
- (भुगतान किया गया वास्तविक किराया) – कुल आय का 10%
संबंधित प्रश्न (FAQs)
प्रश्न. क्या मैं एचआरए और होम लोन ब्याज, दोनों पर एक साथ टैक्स कटौती का क्लेम कर सकती हूं?
उत्तर: हां, आप सेक्शन 10(13ए) के तहत एचआरए और सेक्शन 24 (बी) के तहत होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर इनकम टैक्स में कटौती का क्लेम कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, आपने अंडर- कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए होम लोन लिया है, और वर्तमान में किराए के घर में रहते हैं। इस मामले में, आप अपनी कुल टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए होम लोन ब्याज और एचआरए दोनों पर टैक्स कटौती का क्लेम कर सकती हैं।
प्रश्न. मेरा खुद का अपना घर है। क्या मैं एचआरए पर टैक्स छूट का क्लेम कर सकती हूं?
उत्तर: हां, अगर आपके पास अपना घर है, तब भी आप एचआरए का क्लेम कर सकती हैं, बशर्ते आप ऊपर दी गई योग्यता शर्तों को पूरा करती हों। उदाहरण के लिए, आपका कोलकाता में अपना घर है लेकिन दिल्ली में किराए के अपार्टमेंट में रहती हैं। ऐसे में आप एचआरए की रकम पर टैक्स कटौती का क्लेम कर सकती हैं।
प्रश्न. अगर मैं अपने माता-पिता के घर में रह रहा हूं तो क्या मैं एचआरए क्लेम कर सकता हूं?
उत्तर: हां, अगर आप अपने माता-पिता के घर में रहते हैं तो भी आप एचआरए पर टैक्स कटौती का क्लेम कर सकते हैं। कटौती का क्लेम करने के लिए, आपको अपने माता-पिता के साथ एक रेंटल एग्रीमेंट करना होगा और हर महीने किराए का भुगतान करना होगा। अपने नाम पर इन रेंटल रिसीट को दिखाकर आप अपने टैक्स आउटगो पर बचत कर सकेंगे। हालांकि, इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऊपर दी गई योग्यता शर्तों को पूरा करते हों और आपको एचआरए मिलता हो।
प्रश्न. क्या आर्म्ड फोर्सेज के कर्मियों के लिए कोई अलग एचआरए दर है?
उत्तर: हां, सातवें सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार आर्म्ड फोर्सेज के कर्मियों के लिए अलग एचआरए रेट होती है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें।
प्रश्न. मेरे द्वारा भुगतान किए गए किराए के प्रमाण के रूप में क्या काम करता है?
उत्तर: ये सलाह दी जाती है कि आपको एक साल में भुगतान किए गए किराए की रसीदें अपने पास रखनी चाहिए क्योंकि इसे आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करते समय सबमिट करना होता है। यदि रेंट रिसीट उपलब्ध नहीं है, तो आपको भुगतान किए गए किराए को दर्शाने वाले बैंक स्टेटमेंट के साथ अपना लीज़ एग्रीमेंट फाइल करना होगा।