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आईटीआर ऑनलाइन कैसे फाइल करें
- स्टेप 1: सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं
- स्टेप 2: यदि आप ई-फाइलिंग में नए है तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें
- स्टेप 3: यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो, लॉग-इन करें। लॉग-इन करने के लिए अपनी यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड दर्ज करें
- स्टेप 4: लॉग-इन करने के बाद, स्क्रीन पर ‘e-file’ टैब के तहत ‘File Income Tax Return’ का ऑप्शन नज़र आएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते रहें
- स्टेप 5: उस असेसमेंट ईयर को चुनें जिसके लिए आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, और “Continue” पर क्लिक करें।
- स्टेप 6: उसके बीचे नीचे दिए गए “Online” मोड को सलेक्ट करें।
- स्टेप 7: चुनें कि आप एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), या किस अन्य रूप में अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं। ‘individual’ का विकल्प चुनें।
- स्टेप 8: फिर “Filling Type” में जाकर 139(1)- Original Return सलेक्ट करें और फिर अपनी कैटेगरी के आधार पर वह “ITR FORM” सलेक्ट करें जिसे आप फाइल करना चाहते हैं। आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।
- स्टेप 9: इसके बाद अपना रिटर्न फाइल करने का कारण दर्ज करें।
- स्टेप 10: अपने बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी दर्ज करें। अगर आपने पहले ही अपने बैंक अकाउंट की जानकारी प्रदान कर दी है, तो इसे प्री- वैलिडेट करें।
- स्टेप 11: फिर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक नए पेज पर भेजा जाएगा। पेज में पहले से दर्ज की हुई बहुत सारी जानकारी होगी। चेक करें कि दी गई सभी जानकारी सही है। अपने रिटर्न की समरी को कंफर्म करें और इसे वैलिडेट करें।
- स्टेप 12: आप आधार OTP या EVC (इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड) का उपयोग करके इलेक्टॉनिक रूप से या फिर ई-फाइलिंग की तारीख से 120 दिनों के भीतर ITR V का साइन किया हुआ प्रिंटआउट, सीपीसी बैंगलोर के लिए भेजकर अपना टैक्स रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं
- स्टेप 13: एक बार आपका रिटर्न फाइल हो जाने के बाद ITR V की रसीद आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दी जाएगी
- स्टेप 14: आपके द्वारा ITR के वेरिफिकेशन के बाद, विभाग उसकी प्रक्रिया शुरू कर देगा और आपकी रजिस्टर की हुई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको इसकी सूचना मिल जाएगी।यह जरूरी नहीं है कि केवल भारत सरकार की ऑफिशियल साइट से ही ITR फाइल किया जाए बल्कि कई ऐसे प्राइवेट सेक्टर प्लेटफ़ॉर्म भी हैं जो ITR फाइल करते हैं। रिटर्न फाइल करने के बदले में वे आपसे कुछ फीस वसूलते हैं।
ITR किसे फाइल करना होता है?
अगर आपकी कुल कमाई (2.5 लाख रुपये से अधिक) टैक्स के दायरे में आती है तो उसे ITR फाइल करना होता है। कितनी इनकम होने पर कितना टैक्स आपको भरना होगा ये आपकी उम्र और इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौनसी टैक्स रेजिम (Tax Regime) चुनी है। वर्ष 2020 के बजट में केन्द्रीय सरकार ने नई टैक्स रेजिम पेश की थी और इसके तहत लागू टैक्स स्लेब रेट पहली टैक्स रेजिम से अलग है। हालाँकि, लोगों के पास ये विकल्प है कि वो पुरानी टैक्स रेजिम के अंतर्गत टैक्स भरना चाहते हैं या नई के अंतर्गत। आप जो भी टैक्स रेजिम चुनेंगें लागू टैक्स दरें उसी के अनुरूप होंगी। नीचे टेबल में दोनों टैक्स रेजिम में लागू टैक्स दरों के बारे में बताया गया है। आप तुलना कर सकते हैं और अपने लिए सबसे बेहतर चुन सकते हैं।
इनकम टैक्स स्लैब
इनकम टैक्स स्लैब | वित्त वर्ष 20-21 ( असेसमेंट वर्ष 21-22) के लिए मौजूदा इनकम टैक्स दरें | वित्त वर्ष 20-21 (असेसमेंट वर्ष 21-22) के लिए नई इनकम टैक्स दरें |
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भारतीय निवासी & हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) (60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति & एनआरआई) | भारतीय निवासी & हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) (60 से 80 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति) | भारतीय निवासी & हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) (80 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति) | सभी व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए लागू | |
₹0.0 – ₹2.5 लाख | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
₹2.5 – ₹3.00 लाख | 5% (सेक्शन 87a के तहत टैक्स छूट मिलती है) | शून्य | शून्य | 5% (सेक्शन 87a के तहत टैक्स छूट मिलती है) |
₹3.00- ₹5.00 लाख | 5% (सेक्शन 87a के तहत टैक्स छूट मिलती है) | शून्य | ||
₹5.00 – ₹7.5 लाख | 20% | 20% | 20% | 10% |
₹7.5 – ₹10.00 लाख | 20% | 20% | 20% | 15% |
₹10.00 – ₹12.50 लाख | 30% | 30% | 30% | 20% |
₹12.5 – ₹15.00 लाख | 30% | 30% | 30% | 25% |
₹15 लाख से अधिक | 30% | 30% | 30% | 30% |
इसके अलावा, एक व्यक्ति जिसकी आय पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन नीचे दी गई एक या अधिक शर्तों को पूरा करता है तो उसे अपने इनकम रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।
i) एक या अधिक करेंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये से अधिक राशि या कुल राशि जमा करना,
ii) अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश की यात्रा करने के लिए 2 लाख रुपये से अधिक राशि या कुल राशि खर्च करने पर
iii) बिजली की खपत पर 1 लाख रुपये से अधिक राशि या कुल राशि का खर्च।
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ITR फ़ार्म के प्रकार
इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर बहुत से फॉर्म होते हैं जिनका उपयोग विभिन्न इनकम और टैक्स देने वालों के आधार पर ITR फाइल करने के लिए किया जाता है। असेसमेंट ईयर 2022-23 में, ITR-1 से ITR-7 तक सात फॉर्म मौज़ूद हैं। इनमें से कुछ फॉर्म अन्य फॉर्मों की अपेक्षा बड़े हो सकते हैं और उनके लिये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जैसी अतिरिक्त जानकारी की जरूरत हो सकती है। इसलिए यह जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी है कि कौन सा फार्म आपके लिए उचित होगा।
- ITR-1: इस फ़ार्म को ‘SAHAJ’ भी कहा जाता है। यह फॉर्म एक ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल किया जाता है जो वेतन, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, ब्याज या अन्य तरीकों से (लॉटरी और हॉर्स रेस से होने वाली कमाई को छोड़कर) इनकम प्राप्त करता है और जिसकी कुल इनकम 50 लाख रुपये तक है।
- ITR-2: उन व्यक्तियों या HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों) के लिए है जिनके पास इनकम तो है, लेकिन किसी बिज़नेस या पेशे से प्राप्त नहीं होती है।
- ITR-3: उन अलग-अलग व्यक्तियों या HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों) के लिए है जिनको आय किसी व्यवसाय या पेशे से प्राप्त होती है।
- ITR-4: यह फार्म उन लोगों के लिए है जिनके पास व्यवसाय या पेशे से अनुमानित (तय नहीं) आय प्राप्त होती है।
- ITR-5: यह फार्म व्यक्तियों, HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों), कंपनी और फॉर्म ITR-7 फाइल करने वाले व्यक्तियों के अलावा अन्य सभी के लिए है।
- ITR-6: यह फार्म उन सभी कंपनियों के लिए है जो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 11 के तहत छूट का दावा नहीं कर रहे हैं।
- ITR-7: यह फार्म उन व्यवसाय सहित उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें धारा 139(4A), धारा 139(4B), धारा 139(4C), धारा 139(4D), धारा 139 (4E) या 139 (4F) के तहत टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है।
ITR फ़ार्म कैसे डाउनलोड करें?
इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ITR फॉर्म मिल सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने का तरीका नीचे दिया गया है:
- इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाएं.
- होम पेज पर, ‘Form/Downloads’ विकल्प पर क्लिक करें.
- ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘Income Tax Returns’ विकल्प चुनें.
- एक बार जब आप ‘Income Tax Returns’ वेब पेज पर चले जाते हैं, तो वह फ़ॉर्म डाउनलोड करें जो आपकी आय और असेसमेंट ईयर के मुताबिक हो।
क्या ITR ऑनलाइन फाइल करना अनिवार्य है?
निम्नलिखित में से किसी भी टैक्सपेयर को ई-फाइलिंग के माध्यम से ही अपना ITR फाइल करना अनिवार्य है:
- 5 लाख रुपये से अधिक आय वाले व्यक्ति या HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों) या वो जो टैक्स रिफंड का दावा करते हैं, उन्हें ऑनलाइन ही ITR फाइल करना होगा। हालांकि, अतिवरिष्ठ नागरिक (80 या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति) ITR 1 या 4 फाइल करने के लिए मैन्युअल या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ITR फाइल का विकल्प चुन सकते हैं।
- हर कंपनी को डिजिटल सिग्नेचर कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से ITR फाइल करना जरूरी होता है।
- एक फर्म या व्यक्ति या HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों) जिसका धारा 44AB के तहत ऑडिट होना है, उस को ITR ई-फाइल ही करना होता है।
- जिस व्यक्ति ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 90, 90A या 91 के तहत टैक्स छूट का दावा किया है, उसे ऑनलाइन ITR फाइल करना जरूरी है।
- जिन टैक्स का भुगतान करने वाले भारतीयों की देश से बाहर प्रॉपर्टी है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से टैक्स रिटर्न जमा करना ज़रूरी है।
ITR फाइल करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज
आयकर रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज नीचे दिए गए हैं:
- पैन कार्ड
- बैंक स्टेटमेंट
- बैंकों या पोस्ट ऑफिस से ब्याज सर्टिफिकेट
- टैक्स-बचत निवेशों का प्रमाण
- फॉर्म 16 ( नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए)
- सैलरी स्लिप
- टीडीएस सर्टिफिकेट
- फॉर्म 16A/16B/16C
- फॉर्म 26AS
ITR स्टेटस को ऑनलाइन कैसे चेक करें
अपना ITR फाइल करने के बाद आप इसका स्टेटस ट्रैक कर सकती हैं। इसके निम्नलिखित दो तरीके हैं:
एक्नॉलेजमेंट नंबर का उपयोग करके (लॉग-इन क्रेडेंशियल्स के बिना)
- सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाएं। ‘Services’ टैब के अंतर्गत होम पेज के बाईं ओर ‘ITR Status’ का विकल्प चुनें।
- विकल्प चुनने के बाद, आपको एक नए वेबपेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां आपको अपना पैन, ITR एक्नॉलेजमेंट नंबर और कैप्चा कोड आदि दर्ज करना होगा।
- फिर जानकारी सबमिट करें और इसके बाद आपके डिवाइस की स्क्रीन पर ITR का स्टेटस डिस्प्ले किया जाएगा।
यूज़र नेम और पासवर्ड का उपयोग करके
- ITR ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करें।
- ‘Dashbord’ पर ‘‘View Returns/Forms’’ का विकल्प चुनें।
- ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ITR का विकल्प और असेसमेंट ईयर चुनें और सबमिट करें।
- सभी जानकारी सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद ITR स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा।
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ITR फाइल करने के लाभ
पहले ITR फाइल करना मुश्किल था, लेकिन ITR ई-फाइलिंग (ऑनलाइन) शुरू होने से यह बोझ अब कम हो गया है। इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने से नीचे दिए गए तरीकों से मदद मिलती है:
एक बार जब आप अपने अकाउंट में लॉग इन कर लेते हैं, तो “e-File” टैब पर क्लिक करें और “Income Tax Return” विकल्प चुनें।
- हर साल, 31 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए। एक या दो महीने पहले अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने से आप अपना काम जल्दी पूरा कर सकते हैं क्योंकि इससे आपको वेबसाइट के व्यस्त होने संबंधी दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।
- समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर हर दिन तब तक आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है जब तक कि आप भुगतान नहीं कर देते हो। ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल करने से आप समय पर और कहीं से भी अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
- ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइल करने से आप सही ढंग से आईटी विभाग के साथ सभी आर्थिक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रख सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति या संगठन किसी बैंक/ लोन संस्थान से लोन के लिए आवेदन करता है, तो आय का प्रमाण सबमिट करना ज़रूरी होता है।
संबंधित प्रश्न (FAQs)
प्रश्न. टैक्स रिटर्न फाइल करते समय मुझे कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे?
उत्तर: अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आपको कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, यदि आपको टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस प्राप्त होता है और इन्हें टैक्स अधिकारियों को बाद में प्रदान करना होता है। इसलिए अपने फॉर्म 16, बिज़नेस बैलेंस शीट/ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, निवेश प्रमाण जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने पास रखें ।
प्रश्न. अगर मैंने पहले आईटीआर फाइल करते समय कोई गलती की है तो मैं अपना आईटीआर कैसे ठीक करूं?
उत्तर: अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कोई गलती की है तो आप रिवाइज़्ड रिटर्न फाइल करके अपनी गलती सुधार सकती हैं। रिवाइज़्ड रिटर्न फाइल करते समय आपको किसी पेनल्टी का भुगतान नहीं करना होता है, लेकिन इसका ख्याल ज़रूर रखें कि असेसमेंट ऑफिसर द्वारा असेसमेंट पूरा करने से पहले या लागू असेसमेंट ईयर के खत्म होने तक (जो भी पहले हो) आप अपना रिवाइज़्ड रिटर्न फाइल कर लें। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिवाइज़्ड रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी गई है।
प्रश्न. अगर मैं समय पर अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाती हूं तो क्या होगा?
उत्तर: यदि आपने समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आप असेसमेंट ईयर के खत्म होने तक लेट रिटर्न दाखिल कर सकती हैं। असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए, आपकी वार्षिक आय और आप कितनी देर से अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, के आधार पर आपको अलग- अलग फीस का भुगतान करना पड़ सकता है। यदि आपकी टैक्स योग्य आय 5 लाख रु. या उससे अधिक है तो कोई भी व्यक्ति जो तय तारीख के बाद आईटीआर फाइल करता है, उसे 5,000 रुपये की लेट फीस का भुगतान करना होगा और यदि कर योग्य आय 5,00,000 रुपये से कम है तो जुर्माना 1,000 रुपये है।
प्रश्न. मेरे पास पैन कार्ड नहीं है। क्या मैं अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकती हूँ?
उत्तर: हां, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप आधार का उपयोग करके अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकती हैं।