इन्कम टैक्स फॉर्म टैक्स अथॉरिटी द्वारा स्वीकृत दस्तावेज़ होते हैं जिसे फाइनेंशियल वर्ष में कमाए गयी हर तरह की कमाई पर लगने वाले टैक्स के रिटर्न के लिए फाइल किया जाता है। इन फॉर्म को 2 श्रेणी में बांटा जा सकता है – एक वह जो व्यक्ति विशेष के लिए मान्य होगी एवं एक जो कंपनी एवं फर्म के लिए मान्य होगा|
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अंतर्गत फॉर्म ITR 1, ITR 2, ITR 3, एवं ITR 4 व्यक्ति विशेष के लिए मान्य होते हैं। वहीं, दूसरी तरफ, ITR 5, ITR 6 एवं ITR 7 फर्म एवं कंपनी के लिए लागू होते हैं ।
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ITR 1
ITR 1, इसे ‘सहज’ के नाम से भी जाना जाता है सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए मान्य होते हैं। वहीं, दूसरी तरफ, जिन लोगों की कमाई टैक्स योग्य होती है वह इस फॉर्म के द्वारा रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इस फॉर्म नीचे बताई गयी परिस्थितियों के लिए ही मान्य है :-
- जब लोगों की कमाई वेतन एवं पेंशन द्वारा होती है
- जब कमाई सिर्फ 1 घर की संपत्ति से होती है
- जब लोग ब्याज, डिविडेंड आदि के माध्यम से कमाई करते हैं
यह फॉर्म नीची बताई गयी परिस्थितियों में मान्य नहीं है :
- जिन लोगों की एक से ज्यादा घर/संपत्ति हो।
- जिन लोगों की कमाई व्यापार एवं व्यवसाय से होती है ।
- जिन व्यक्तियों की कुल आय में पूंजीगत लाभ से आय में होने वाली हानि शामिल है।
- जब लोगों की कमाई में लौटरी एवं हॉर्स रेसिंग द्वारा कमाई शामिल हो।
- जब कृषि द्वारा कमाई 5000 रु. से अधिक हो।
- जो व्यक्ति भारत के अलावा किसी और देश से कमाई करता हो।
- जब कोई व्यक्ति I-T अधिनियम की धारा 90 / 90A / 91 के अंतर्गत दो बार कर मुक्ति का दावा कर रहा हो|
- जब भारत की नागरिकता वाले किसी भी व्यक्ति का भारत के बाहर किसी देश में किसी भी तरह का वित्तीय हिस्सा एवं संपत्ति हो, या फिर भारत के बाहर के किसी भी अकाउंट में हस्ताक्षर करने का अधिकार हो।
- जब व्यक्ति किसी कंपनी का निदेशक हो।
- जब व्यक्ति ने गैर-सूचीबद्ध शेयर में निवेश किया हो
अगर आप अपनी पति या पत्नी एवं अव्यक्स्क बच्चे की कमाई भी अपनी कमाई में शामिल करते हैं तो, आप भी ITR 1 के तहत रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर वह इन्कम ऊपर बताई गई निर्धारित श्रेणी के अनुसार मान्य हो।
ITR 1 को कैसे डाउन्लोड करें
आप ITR फॉर्म 1 को आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से फ्री में डाउन्लोड कर सकते हैं । ITR फॉर्म को डाउन्लोड करने के लिए नीचे दी गयी प्रणाली को ध्यान से पढ़ें :
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- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
- डाउन्लोड के सैक्शन में जाकर “Offline Utilities” पर क्लिक करें
- “Income Tax Return Preparation Utilities” पर क्लिक करें ।
- मूल्यांकन के वर्ष को चुनें ।
- ITR 1 काँलम पर जानकारी भरने के लिए “Excel Utility” पर क्लिक करें एवं फाइल को डाउन्लोड करें ।
- डाऊनलोड की गयी फाइल में आवश्यक जानकारी भरें ।
ITR 2
इस फॉर्म को व्यक्ति विशेष एवं सयुक्त हिन्दी परिवारों द्वारा बताई गई परिस्थितियों के अनुरूप इस्तेमाल किया जाता है :-
- जब लोगों की कमाई वेतन एवं पेंशन द्वारा होती है
- जब व्यक्ति विशेष एवं सयुक्त हिन्दी परिवारों की कमाई गृह संपत्ति से होती है
- जब व्यक्ति विशेष एवं सयुक्त हिन्दी परिवारों की की कुल आय में पूंजीगत लाभ भी शामिल हो ।
- जब व्यक्ति विशेष एवं सयुक्त हिन्दी परिवारों की की कुल आय में लौटरी एवं हॉर्स रेसिंग द्वारा कमाई भी शामिल हो ।
जिन लोगों की कमाई व्यापार एवं व्यवसाय से होती है वह ITR फॉर्म 2 का उपयोग नहीं कर सकते .
अगर आप अपनी पति या पत्नी एवं छोटे बच्चे की कमाई भी अपनी कमाई में शामिल करते हैं तो, आप भी ITR 2 के तहत रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर वह कमाई ऊपर बताए गए नियमों के मुताबिक, मान्य हो।
ITR 2 को कैसे डाउन्लोड करें
आप ITR फॉर्म 2 को आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से फ्री में डाउन्लोड कर सकते हैं । ITR फॉर्म को डाउन्लोड करने का तरीका निम्नलिखित है:
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- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
- डाउन्लोड के सैक्शन में जाकर “Offline Utilities” पर क्लिक करें.
- “Income Tax Return Preparation Utilities” पर क्लिक करें.
- असेसमेंट वर्ष को चुनें.
- ITR 2 काँलम पर जानकारी भरने के लिए “Excel Utility” पर क्लिक करें एवं फाइल को डाउन्लोड करें.
- डाऊनलोड की गई फाइल में आवश्यक जानकारी भरें.
ITR 3
यह फॉर्म व्यक्ति विशेष एवं सयुक्त हिन्दी परिवारों द्वारा व्यवसाय एवं व्यापार द्वारा की गयी कमाई की स्थिति में उपयोग होता है। इस फॉर्म को व्यक्ति विशेष एवं सयुक्त हिन्दी परिवारों द्वारा नीचे बताई गयी परिस्थितियों के अनुरूप इस्तेमाल किया जाता है:
- जब कमाई वेतन एवं पेंशन द्वारा हो.
- जब व्यक्ति विशेष एवं सयुक्त हिन्दी परिवारों की इन्कम (कमाई) गृह संपत्ति से होती है
- – अगर आपकी इनकम किसी पार्टनरशिप फर्म में व्यापार एवं व्यवसाय द्वारा होती है, जिस फर्म में व्यक्ति विशेष या फिर संयुक्त हिन्दू परिवार पार्टनर है। ऐसी कमाई में वेतन , बोनस, कमिशन, ब्याज आदि सब शामिल होते हैं ।
- जब व्यक्ति विशेष/ संयुक्त हिन्दू परिवार की कमाई एक फाइनेंशियल वर्ष में 50 ,000 रु. से अधिक होगी ।
- जब कुल आय में पूंजीगत लाभ द्वारा कमाई/नुक्सान दोनों शामिल होगा।
- जब व्यक्ति विशेष एवं सयुक्त हिन्दी परिवारों की की कुल आय में लौटरी एवं हॉर्स रेसिंग द्वारा कमाई भी शामिल हो।
- जिस व्यापार का अंदाज़न टर्नओवर सालाना 2 करोड़ से अधिक होगा ।
अगर साझेदारी फर्मों में पार्टनर की कोई कमाई यानी वेतन एवं मुआवजा नहीं है, तो भी उस पर यह फॉर्म लागू होगा, सिर्फ फर्म के लाभ के हिस्से को आयकर अधिनियम की धारा 10 (2 ए) के तहत छूट प्राप्त है।
यह फॉर्म तब लागू नहीं होता है जब व्यक्ति विशेष एवं संयुक्त हिन्दू परिवारों की कुल कमाई में उसकी मालिकाना फर्म से कमाई शामिल होती है।
ITR 3 को कैसे डाउन्लोड करें
आप ITR फॉर्म 3 को आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से फ्री में डाउन्लोड कर सकते हैं । ITR फॉर्म को डाउन्लोड करने के लिए नीचे दी गयी प्रणाली को ध्यान से पढ़ें :
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- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ.
- डाउन्लोड के सैक्शन में जाकर “Offline Utilities” पर क्लिक करें.
- “Income Tax Return Preparation Utilities” पर क्लिक करें.
- मूल्यांकन के वर्ष को चुनें.
- ITR 3 काँलम पर जानकारी भरने के लिए “Excel Utility” पर क्लिक करें एवं फाइल को डाउन्लोड करें.
- डाऊनलोड की गयी फाइल में आवश्यक जानकारी भरें.
ITR 4
ITR 4 फॉर्म को ‘सुगम’ के नाम से भी जाना जाता है। इस फॉर्म को व्यक्ति विशेष/ संयुक्त हिन्दू परिवार एवं फर्म भर सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) जिनकी कमाई व्यापार एवं व्यवसाय से होती है, ध्यान रहे कि वह इस फॉर्म को नहीं भर सकते।
इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट, प्रोफेशनल सलाहकार जो अपनी सेवाओं के पैसे चार्ज करते हैं, वे भी ITR फॉर्म 4 को भर सकते हैं। धारा 44AD, धारा 44ADA एवं धारा 44AE के अंतर्गत टैक्स का लेखाजोखा के लिए जिन लोगों ने विकल्प चुना है उनके लिए भी ITR फॉर्म 4 लागू होता है।
ITR फॉर्म 4 नीचे बताई गयी परिस्थितियों में लागू नहीं होता :-
- अगर आपकी सालाना कमाई 50 लाख से अधिक है
- अगर आप किसी कम्पनी के निदेशक हैं
- अगर आपने गैर सूचीबद्ध शेयर में निवेश किया है
ITR 4 को कैसे डाउन्लोड करें
आप ITR फॉर्म 4 को आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से मुफ्त में डाउन्लोड कर सकते हैं । ITR फॉर्म को डाउन्लोड करने का तरीका निम्नलिखित है:
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- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ.
- डाउन्लोड के सैक्शन में जाकर “Offline Utilities” पर क्लिक करें.
- “Income Tax Return Preparation Utilities” पर क्लिक करें.
- असेसमेंट वर्ष को चुनें.
- ITR 4 काँलम पर जानकारी भरने के लिए “Excel Utility” पर क्लिक करें एवं फाइल को डाउन्लोड करें.
- डाऊनलोड की गयी फाइल में आवश्यक जानकारी भरें.
ITR 5
आईटीआर फॉर्म 5 का उपयोग नीचे दी गयी संस्थाओं द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए किया जाता है:
- फर्म
- लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP)
- व्यक्तियों का समूह (BOI)
- व्यक्तियों का संगठन (AOP)
- कोआपरेटिव सोसाइटी
- अर्तिफ़िशिअल जुडिशल पीपल
- स्थानीय अधिकारी
ITR 5 को कैसे डाउन्लोड करें
आप ITR फॉर्म 5 को आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से मुफ्त में डाउन्लोड कर सकते हैं। ITR फॉर्म को डाउन्लोड करने के लिए नीचे दी गई प्रणाली को ध्यान से पढ़ें :
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- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ.
- डाउन्लोड के सैक्शन में जाकर “Offline Utilities” पर क्लिक करें.
- “Income Tax Return Preparation Utilities” पर क्लिक करें.
- मूल्यांकन के वर्ष को चुनें.
- ITR 5 काँलम पर जानकारी भरने के लिए “Excel Utility” पर क्लिक करें एवं फाइल को डाउन्लोड करें.
- डाऊनलोड की गयी फाइल में आवश्यक जानकारी भरें.
ITR 6
ITR 6 फॉर्म कम्पनी के लिए आगू होता है। सिर्फ जिन कंपनियों ने धारा 11 के तहत टैक्स छूट प्राप्ति के लिए दावा किया है, उनके अलावा बाकी सभी कंपनियों पर यह फॉर्म लागू होता है। जिन कंपनियों ने धारा 11 के तहत छूट प्राप्त की होती है उन कंपनियों की कमाई दान- पुण्य एवं धार्मिक उद्देश्य से होती है। सभी कंपनियां जो ITR 6 फॉर्म भरने के लिए योग्य है उनको अपने रिटर्न डिजिटल सिग्नेचर द्वारा ऑनलाइन ही फ़ाइल करने होते हैं।
ITR 6 को कैसे डाउन्लोड करें
आप ITR फॉर्म 6 को आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से मुफ्त में डाउन्लोड कर सकते हैं। ITR फॉर्म को डाउन्लोड करने के लिए निम्नलिखित तरीके का पालन करें:
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- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ.
- डाउन्लोड के सैक्शन में जाकर “Offline Utilities” पर क्लिक करें.
- “Income Tax Return Preparation Utilities” पर क्लिक करें.
- मूल्यांकन के वर्ष को चुनें.
- ITR 6 काँलम पर जानकारी भरने के लिए “Excel Utility” पर क्लिक करें एवं फाइल को डाउन्लोड करें ।
- डाऊनलोड की गयी फाइल में आवश्यक जानकारी भरें ।
ITR 7
जिन लोगों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (4A), 139 (4B), 139 (4C), 139 (4D), 139 (4E) या 139 (4F) के अंतर्गत अपने टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने आवश्यक होते हैं, उन्हें ITR फॉर्म 7 का उपयोग करने की आवश्यकता है।
नीचे बताई गयी श्रेणी के अंतर्गत जो लोग आते हैं , उन्हें ऊपर बताई गयी धाराओं के तहत अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ITR फॉर्म 7 का उपयोग करना होता है :-
- धारा 139 (4A): इस धारा के तहत हर व्यक्ति एवं कम्पनी जो धार्मिक उद्देश्यों एवं दान पुण्य या फिर कोई भी कानूनी दायित्व के नाम पर कमाई करते हैं उन्हें ITR 7 फॉर्म के द्वारा रिटर्न फ़ाइल करना होता है। यही ऐसी कोई संस्था/कंपनी की कमाई धारा 11 और 12 के प्रावधानों के तहत इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो ITR 7 का उपयोग नहीं का सकती है|
- धारा 139 (4B): इसके तहत राजनीतिक पार्टियाँ आती है अगर किसी भी राजनीतिक दल की कुल आय 13A के प्रावधानों के तहत इनकम टैक्स के दायरे में आती है, तो वो टैक्स रिटर्न के लिए ITR फॉर्म 7 का उपयोग नहीं कर सकते हैं|
- धारा 139 (4C): नीचे बतायी गयी संस्थाएं धारा 139 (4C) के अंतर्गत आती हैं जिन्हें फॉर्म 7 द्वारारिटर्न फ़ाइल करना होता है|
- धारा 10 (21) में रिसर्च संघ के लिए है||
- धारा 10 (22B) में समाचार एजेंसी के लिए है|
- वो संस्थाएं जो धारा 10 (23 A) के अंतर्गत आती हों|
- वो संस्थाएं जो धारा 10 (23B) के अंतर्गत आते हों|
- कोई भी फंड, विश्वविद्यालय, शिक्षा संस्थान या अस्पताल जो धारा 10 (23C) के अंतर्गत आते हों।
- म्यूचुअल फंड जिसकी जानकारी धारा 10 (23D) में हो।
- वो ट्रस्ट धारा 10 (23DA) के अंतर्गत आते हों|
- वो वेंचर कैपिटल कंपनी या वेंचर कैपिटल फंड जो धारा 10 (23FB) के अंतर्गत आते हों।
- ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन जो धारा 10 (24) (ए) या धारा 10 (23) (बी) के तहत आते हों।
- निकाय या प्राधिकरण एवं बोर्ड या ट्रस्ट या फिर आयोग जो धारा 10 (46) के अंतर्गत आते हों|
- धारा 10 (47) वो इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्ज़ फंड के अंतर्गत आते हों |
- धारा 139 (4D): इस धारा के अंतर्गत दिए अन्य प्रावधानों के तहत अगर विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान को अपनी आय या हानि के लिए रिटर्न फ़ाइल नहीं कर सकते थे, तो उन्हें इस धारा के अंतर्गत रिटर्न फ़ाइल करने का मौका मिलता है ।
- धारा 139 (4E): अगर अन्य प्रावधानों के तहत जो बिज़नेस ट्रस्टरिटर्न फ़ाइल नहीं कर सकते थे, तो उन्हें इस धारा के अंतर्गत रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं|
- धारा 139 (4F): धारा 115 UB के अंतर्गत प्रत्येक निवेश फंड जिन्हें इस धारा के अन्य प्रावधानों के तहत रिटर्न फ़ाइल नहीं कर सकते थे, तो उन्हें इस धारा के अंतर्गत रिटर्न फ़ाइल करने का मौका मिलता है ।
ITR 7 को कैसे डाउन्लोड करें
आप ITR फॉर्म 7 को आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से मुफ्त में डाउन्लोड कर सकते हैं । ITR फॉर्म 7 को डाउन्लोड करने का तरीका निम्नलिखित है:
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
- डाउन्लोड के सैक्शन में जाकर “Offline Utilities” पर क्लिक करें
- “Income Tax Return Preparation Utilities” पर क्लिक करें ।
- मूल्यांकन के वर्ष को चुनें ।
- ITR 7 काँलम पर जानकारी भरने के लिए “Excel Utility” पर क्लिक करें एवं फाइल को डाउन्लोड करें ।
- डाऊनलोड की गयी फाइल में आवश्यक जानकारी भरें ।