टैक्स डेडक्टेड एट सोर्स या TDS एक तरह का इन-डायरेक्ट टैक्स होता है जो अप्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड द्वारा संभाला जाता है। TDS के अंतर्गत, व्यक्ति/कंपनी जिन विशेष भुगतानों पर TDS काटता है वो हैं, तनख्वाह, कमीशन, किराया, आदि। व्यक्तियों, कंपनियों को इस तरह के भुगतान करने से पहले TDS काटन होता है। जो भी व्यक्ति/कंपनी आयकर अधिनियम के अंतर्गत ये TDS काटता है उसे ये TDS की राशि आयकर विभाग में जमा करनी होती है।
TDS भरने की तिथि
व्यक्ति जो TDS इकट्ठा करता है उसे आने वाले महीने की 7 तारीक तक सरकार को ये जमा करना होता है लेकिन मार्च के महीने के लिए ये तिथि 30 अप्रैल होती है। जितना भी TDS व्यक्ति/कंपनी जमा करता है, उसका स्टेटमेंट हर तीन महीनों में सरकार को देना होता है जिसके बाद व्यक्ति/कंपनी को TDS प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। सरकार को TDS जमा करने के लिए ‘TDS चालान’ का इस्तेमाल होता है। आयकर अधिनियम में कई सेक्शन के अंतर्गत टैक्स जमा करने के लिए एक चालान का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर सरकार चाहे या व्यक्ति/कंपनी को चालान के बिना TDS देना हो तो उसे उसी दिन TDS जमा करने होगा जिस दिन वो लिया गया है।
TDS चालान 281
ये चालान कॉर्पोरेट और गैर कॉर्पोरेट संस्थाएं द्वारा TDS जमा के लिए इस्तेमाल होता है। टीसीएस या TDS बेचनेवाला खरीददार से लेता है जब वो कुछ विशेष सामान बेचता है। कर देने वाला व्यक्ति TDS चालान 281 को ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकता है। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर (CIN) जारी होता है जब ऑनलाइन या बैंक के द्वारा भुगतान होता है।
TDS चालान 280
एडवांस टैक्स, सेल्फ- असेसमेंट टैक्स, सरचार्ज, रेगुलर असेसमेंट टैक्स, वितरित लाभ या आय पर टैक्स और अन्य तरह के टैक्स भुगतान चालान 280 से किये जा सकते हैं। ये चलाना दो तरह से जमा किया जा सकता है- ऑनलाइन या ऑफलाइन। इनकम और कॉर्पोरेट टैक्स के भुगतान के लिए चालान न०/ITNS 280 की ज़रुरत होती है।
TDS काटने के लिए TAN की ज़रूरत
हर एक व्यक्ति/कंपनी जो TDS काटता है उसे कलेक्शन अकाउंट नंबर (TAN) मिलता है। फॉर्म 49B जमा करने पर व्यक्ति को 10 डिजिट का अल्फा-नुमेरिक TAN मिलता है, ये फॉर्म NSDL वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयकर विभाग में TDS जमा करते समय TAN ना बताया जाए तो 10,000 रु. का जुर्माना लग सकता है।
TDS ऑनलाइन भुगतान
उपयुक्त चालानों से TDS का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए निम्निखित तरीका अपनाएं:
- http://www.tin-nsdl.com पर लॉग-इन करिए.
- उचित चालान चुनिए जो है ITNS 280, ITNS 281, और आदि.
- पैन/TAN डालिए (जो भी उपयुक्त हो) और अन्य ज़रूरी जानकारी.
- इसके बाद डाटा जमा कर दें. अगर पैन/TAN वैध है तो ITD पैन/TAN मास्टर के हिसाब से, टैक्स देने वाले का पूरा नाम स्क्रीन पर आएगा।
- एक बार जानकारी की पुष्टि हो जाती है, कर देने वाले को बैंक की नेट बैंकिंग साईट पर ले जाया जायेगा.
- कर देने वाले को नेट बैंकिंग की साईट पर यूज़र आईडी/पासवर्ड से लॉग-इन करना होगा जो उसे बैंक ने दिया होगा. उसके बाद भुगतान कर सकते हैं.
- एक बार भुगतान हो गया, एक चालान CIN के साथ आएगा. यही भुगतान का सबूत होता है.
TDS चालान का स्टेटस/स्तिथि कैसे जान सकते हैं?
कर देने वाले आसानी से TDS चालान का स्टेटस/स्तिथि ऑनलाइन जान सकते हैं। इसका तरीका निम्नलिखित है:
- TIN-NSDL वेबसाइट पर जाएं https://tin.tin.nsdl.com/oltas/index.html
- CIN (चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर) पर आधारित दृश्य चुनें या TAN पर आधारित दृश्य
- स्टेटस/स्तिथि देखने के लिए जो भी जानकारी ज़रूरी है उसे भरें.
- Tax काटने वाले TAN पर आधारित दृश्य से एक चुने हुए समय के लिए चालान डाउनलोड कर सकते हैं, जो चालान एंट्रीज़ इ- TDS / टीसीएस स्टेटमेंट भरी गयी है उसे जांचने में मदद कर सकता है।